मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार सहायता योजना
योजना के बारे में
छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग ने भवन और निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से 1 अक्टूबर, 2010 को मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार सहायता योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत, कम से कम 90 दिनों के लिए बोर्ड में पंजीकृत राजमिस्त्री, बिजली मिस्त्री, नलसाज, बढ़ई, कुली, चित्रकार और अन्य सहित पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को सालाना 10,000 उपकरण किट वितरित किए जाते हैं।
लाभ
- पंजीकृत निर्माण श्रमिक को टूल किट मुफ्त में दिए जा सकते हैं
पात्रता
- आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। 1. लाभार्थी एक निर्माण श्रमिक होना चाहिए। 1. लाभार्थी को भवन और निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत होना चाहिए। 1. पंजीकृत कर्मचारी की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
आवेदन कैसे करें
Online
- सी. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. बी. के तहत एक निर्माण कार्यकर्ता का पंजीकरण * * * * * चरण-1: * * सभी आवेदक को [आधिकारिक वेबसाइट] (https://cglabour.nic.in) छत्तीसगढ़ श्रम विभाग पर जाना होगा। * * चरण-2 * *: होम पेज पर छत्तीसगढ़ भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत [& quot; अप्लाई & quot;] (https://cglabour.nic.in/EngPages/Departments.aspx?id=3) पर क्लिक करें। * * चरण-3 * *: निम्नलिखित विवरण दर्ज करें-चुनेंः & quot; भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड & quot;-सेवा चुनेंः & quot; श्रम पंजीकरण & quot;-आप क्या करना चाहते हैंः & quot; पंजीकरण आवेदन & quot;-आगे बढ़ें पर क्लिक करें। * * चरण-4: * * अब अपना विवरण दर्ज करेंः नाम-पिता का नाम। - आधार कार्ड। - डी. ओ. बी - उम्र। * * चरण-5: भाग 1, भाग 2, भाग 3 में दी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी और दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद ही जमा करें पर क्लिक करें। * * चरण-6: * * जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, तो आपकी पंजीकरण आईडी आपके मोबाइल और ईमेल पर भेज दी जाएगी। > * * आवेदन करें * * * * चरण-1: * * सभी आवेदक को आधिकारिक [वेबसाइट] (https://cglabour.nic.in) [छत्तीसगढ़ श्रम विभाग] (https://cglabour.nic.in) पर जाना होगा। * * चरण-2: * * होम पेज पर & quot; [आवेदन करें] (https://cglabour.nic.in/EngPages/Departments.aspx?id=3) & quot; के तहत & quot; छत्तीसगढ़ भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड * * चरण-3: * * निम्नलिखित विवरण दर्ज करें-& quot; भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड & quot; का चयन करें। - सेवा चुनेंः योजना-आप क्या करना चाहते हैंः 'आवेदन'। - आगे बढ़ें पर क्लिक करें। * * चरण-4: * * अपने जिले का नाम चुनें और पुरानी/नई पंजीकरण संख्या प्रदान करें और आगे बढ़ें पर क्लिक करें। चरण-5: जब आप जिला और पंजीकरण संख्या दर्ज करेंगे, तो सत्यापन के लिए आपके मोबाइल पर एक ओ. टी. पी. भेजा जाएगा। * * चरण-6: * * इसके बाद आपके सामने एक डैशबोर्ड खुलेगा, जिसमें आपका नाम, पता, उम्र और जाति आदि की जानकारी होगी। * * चरण-7: * * उसके बाद, आप अपनी योजना का चयन करते हैं और अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज और बुनियादी जानकारी अपलोड करते हैं। * * चरण-8: * * इस योजना के लिए खुद को पंजीकृत करने के लिए 'जमा करें' पर क्लिक करें।
आवश्यक दस्तावेज़
- बैंक पासबुक की फोटोकॉपी।
- नियोक्ता के संबंध में सरकार द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में स्व-घोषणा प्रमाण पत्र।
- कर्मचारी का आधार कार्ड।
- जन्म प्रमाण पत्र।
- पासपोर्ट आकार की तस्वीर।
- निवास
- श्रम कार्ड।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- यह क्या योजना है?
छत्तीसगढ़ सरकार के "भवन और निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड" ने उपकरण किट खरीदने वाले पंजीकृत श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान की।
- यह योजना किसने शुरू की?
यह योजना छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग द्वारा शुरू की गई थी।
- इस योजना के तहत क्या लाभ प्रदान किए जाते हैं?
पंजीकृत निर्माण श्रमिक को उपकरण किट निःशुल्क दिए जा सकते हैं।
- वित्तीय सहायता का उद्देश्य क्या है?
इस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्माण श्रमिकों को सशक्त बनाना है।
- योजना के तहत उपकरण किट कितनी बार वितरित किए जाते हैं?
उपकरण किट प्रतिवर्ष पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को वितरित किए जाते हैं।
- योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
आवेदक को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- योजना के लिए आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
यूआरएलः https://cglabour.nic.in
- क्या श्रमिकों के लिए कोई आयु सीमा है?
हां, पंजीकृत निर्माण श्रमिक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच है।
- क्या निर्माण श्रमिक को पंजीकृत करना आवश्यक है?
हां, निर्माण श्रमिक को भवन और निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए।
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