मानसिक रूप से विकलांग बाल लाभ योजना (एच. पी. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी.)
योजना के बारे में
हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की देखभाल के लिए पंजीकृत श्रमिकों को ₹20,000/- प्रति वर्ष की राशि प्रदान की जाती है।
लाभ
₹20,000/- प्रति वर्ष
पात्रता
- पंजीकरण के लिए * * * 1. आवेदक हिमाचल प्रदेश का निवासी होना चाहिए। 1. आवेदक एक भवन या निर्माण कार्यकर्ता होना चाहिए। 1. आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 1. आवेदक ने पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिनों तक भवन या निर्माण गतिविधियों में काम किया होना चाहिए। कर्मचारी को हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत भवन या निर्माण कार्य में लगाया जाना चाहिए। 1. कर्मचारी को हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए। 1. कर्मचारी & #39; हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की सदस्यता सक्रिय होनी चाहिए। 1. कर्मचारी का बच्चा मानसिक रूप से मंद/विकलांग होना चाहिए और पंजीकृत कर्मचारी पर निर्भर होना चाहिए।
आवेदन कैसे करें
Offline
- पंजीकरण * * * * चरण 1: * * पंजीकरण प्रपत्र के [निर्धारित प्रारूप] (https://bocw.hp.nic.in/pdf/formno27_A1b.pdf) का प्रिंट लें। * * चरण 2: फॉर्म में, सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें, एक पासपोर्ट आकार की तस्वीर चिपकाएं (यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षरित), और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापित)। * * चरण 3: श्रम अधिकारी को विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित पंजीकरण फॉर्म जमा करें। कार्यालय में एक बार पंजीकरण शुल्क का भुगतान किया जाना चाहिए, और यह तीन साल के लिए वैध होगा। तीन साल के बाद, कर्मचारी को नवीनीकरण शुल्क का भुगतान करने के लिए कार्यालय जाना चाहिए और लाभों के लिए पात्रता बनाए रखने के लिए हर साल 90 दिनों के काम का प्रमाण जमा करना चाहिए। * * चरण 2: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरें, एक पासपोर्ट आकार की तस्वीर चिपकाएं (यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षरित), और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापित)। * * चरण 3: श्रम अधिकारी को विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र जमा करें।
Online
- पंजीकरण * * * * चरण 1: हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की [आधिकारिक वेबसाइट] (https://bocw.hp.nic.in/index.aspx) पर जाएँ। * * चरण 2: & quot; मेन्यू रिबन & quot; में & quot; कार्यकर्ता सेवा & quot; पंजीकरण & quot; [नया] (https://bocw.hp.nic.in/PublicPages/AddBeneficiary.aspx) & quot; पर क्लिक करें। * * चरण 3: * * * * * * पंजीकरण फॉर्म पर जाएं। फॉर्म में, सभी अनिवार्य फ़ील्ड (एक तारांकन चिह्न * के साथ चिह्नित) भरें। दी गई सभी जानकारी की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें। कोई भी आवश्यक सुधार करें। * * चरण 5: * * पंजीकरण के लिए अपना आवेदन जमा करने के लिए 'सेव' पर क्लिक करें। * [पंजीकरण स्थिति] (https://bocw.hp.nic.in/PublicPages/checkstatus.aspx) को आपकी लाभार्थी आईडी और आपकी जन्म तिथि प्रदान करके जांचा जा सकता है। * * आवेदन * * * * चरण 1: हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की [आधिकारिक वेबसाइट] (https://bocw.hp.nic.in/index.aspx) पर जाएँ। * * चरण 2: & quot; मेन्यू रिबन & quot; में & quot; कार्यकर्ता सेवाएँ & gt; [लाभों के लिए आवेदन करें] (https://bocw.hp.nic.in/PublicPages/ApplyForSchemes.aspx) & quot; पर क्लिक करें। अगली स्क्रीन पर, अपनी लाभार्थी आईडी, और जन्म तिथि प्रदान करें, और 'खोज' पर क्लिक करें। योजनाओं की एक सूची प्रदर्शित की जाएगी। जिस योजना के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, उस पर क्लिक करें। आपको योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र पर ले जाया जाएगा। * * चरण 3: फॉर्म में, सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरें और सभी अनिवार्य दस्तावेजों को निर्दिष्ट प्रारूप और आकार में अपलोड करें। प्रदान की गई सभी जानकारी और अपलोड किए गए दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें। कोई भी आवश्यक सुधार करें। * * चरण 4: * * अंत में, प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 'जमा करें' पर क्लिक करें।
आवश्यक दस्तावेज़
- पहचान प्रमाण आई. ई. आधार कार्ड, वोटर कार्ड
- बैंक खाता विवरण/बैंक पासबुक की प्रति
- श्रम कार्ड
- बोर्ड द्वारा जारी कर्मचारी का पहचान पत्र प्रमाण
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- मानसिक रूप से रिटार्डेड चिल्ड्रन बेनिफिट स्कीम क्या है?
हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (एच. पी. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी.) द्वारा शुरू की गई यह योजना पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के मानसिक रूप से विकलांग या विकलांग बच्चों की देखभाल के लिए 20,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- इस योजना के तहत कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?
मंदबुद्धि या विकलांग बच्चे की देखभाल और कल्याण के लिए प्रति वर्ष 20,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- क्या माता-पिता दोनों सहायता के लिए अलग-अलग आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, लाभ प्रति पात्र बच्चे को प्रदान किया जाता है और केवल एक माता-पिता योजना के तहत सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- एक कर्मचारी एच. पी. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी. के साथ कैसे पंजीकरण कर सकता है?
एक कर्मचारी अपने अधिकार क्षेत्र में श्रम कल्याण कार्यालय में जाकर पंजीकरण कर सकता है। एच. पी. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. बी. के आधिकारिक पोर्टल पर स्व-पंजीकरण।
- एच. पी. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. बी. पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?
पंजीकृत करने के लिए, एक कर्मचारी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। निर्माण कार्य के कम से कम 90 दिन पूरे कर लिए हों। हिमाचल प्रदेश के निवासी हों।
- क्या एक कर्मचारी आवेदन कर सकता है यदि उसके पास एक से अधिक मानसिक रूप से विकलांग या विकलांग बच्चे हैं?
हां, यदि एक पंजीकृत कर्मचारी के एक से अधिक पात्र बच्चे हैं, तो वे प्रत्येक बच्चे के लिए अलग से आवेदन कर सकते हैं।
- क्या लाभ के लिए आवेदन करने की कोई समय सीमा है?
कोई विशिष्ट समय सीमा नहीं है, लेकिन आवेदन के समय कर्मचारी की सक्रिय सदस्यता होनी चाहिए। किसी भी अद्यतन के लिए एच. पी. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी. से संपर्क करने की सलाह दी जाती है।
- वित्तीय सहायता का उपयोग कैसे किया जा सकता है?
वित्तीय सहायता मंदबुद्धि या विकलांग बच्चे की देखभाल और कल्याण के लिए है, जिसमें चिकित्सा, शैक्षिक और अन्य आवश्यक खर्च शामिल हैं।
- लाभार्थी को राशि कैसे वितरित की जाती है?
वित्तीय सहायता सीधे पंजीकृत कर्मचारी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है।
- क्या कोई सेवानिवृत्त कर्मचारी इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है?
नहीं, एच. पी. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी. के तहत केवल सक्रिय पंजीकृत कर्मचारी ही इस योजना के लिए पात्र हैं।
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