नर सुअर वितरण योजना
योजना के बारे में
छत्तीसगढ़ सरकार के पशुपालन विभाग द्वारा लागू पुरुष सुअर वितरण योजना अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणियों के लाभार्थियों को एक बेहतर नस्ल (मध्य सफेद यॉर्कशायर) का एक नर सुअर खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। लाभार्थी सरकारी सुअर पालन परियोजना या स्थानीय रूप से 6 महीने से 1 साल की उम्र के मध्य सफेद यॉर्कशायर नस्ल के एक प्रजनन नर सुअर को खरीद सकता है।
लाभ
इकाई लागत (खरीद मूल्य) का 90 प्रतिशत या ₹3,500/- की अधिकतम सब्सिडी, जो भी कम हो (अनुसूचित जाति (अनुसूचित जाति) और अनुसूचित जनजाति (अनुसूचित जनजाति) श्रेणी के लिए)।
पात्रता
- आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित होना चाहिए। 1. आवेदक छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए। 1. लाभार्थी को बेहतर नस्ल (मिडिल व्हाइट यॉर्कशायर) का एक नर सुअर खरीदना चाहिए। 1. सुअर की आयु पहले वर्ष के छठे महीने के बीच होनी चाहिए। 1. खरीद किसी सरकारी-पालन परियोजना या स्थानीय अधिकृत स्रोत से की जानी चाहिए।
आवेदन कैसे करें
Offline
चरण 1: पात्र लाभार्थी को बैंक खाते की जानकारी जैसे अनिवार्य विवरणों सहित निर्धारित आवेदन पत्र भरना चाहिए और इसे सिफारिश के लिए ग्राम पंचायत को जमा करना चाहिए। चरण 2: अनुशंसित आवेदन को अनुमोदन के लिए जनपद पंचायत को भेजा जाना चाहिए और फिर अंतिम अनुमोदन के लिए जिला पंचायत (कृषि स्थायी समिति) को भेजा जाना चाहिए। चरण 3: मंजूरी के बाद, जिला अधिकारी को चयनित लाभार्थी को सरकारी सुअर पालन केंद्र या स्थानीय रूप से प्रजनन नर सुअर खरीदने का निर्देश देना चाहिए। * * चरण 4: * * खरीद को सरपंच, शहरी पार्षद, स्थानीय पशु चिकित्सा सहायक सर्जन और सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित किया जाना चाहिए। सत्यापित बिल और पंचायत शुल्क रसीद (यदि लागू हो) जिला अधिकारी को प्रस्तुत की जानी चाहिए। चरण 5: सफल सत्यापन के बाद, जिला अधिकारी को निर्धारित अनुदान राशि को लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित करना चाहिए और लाभार्थी को सूचित करना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़
- पहचान पत्र का प्रमाण
- बैंक खाते का विवरण।
- जाति प्रमाणपत्र
- कोई अन्य दस्तावेज (यदि आवश्यक हो)।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- पुरुष सुअर वितरण योजना क्या है?
यह योजना छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को एक बेहतर नस्ल (मध्य सफेद यॉर्कशायर) का नर सुअर खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- इस योजना के लिए कौन आवेदन करने के योग्य है?
आवेदक को अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी से संबंधित होना चाहिए और छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए।
- इस योजना के तहत कौन सी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?
लाभार्थियों को इकाई लागत का 90 प्रतिशत या अधिकतम 3,500 रुपये, जो भी कम हो, की सब्सिडी मिलती है।
- इस योजना के तहत किस प्रकार का सुअर खरीदा जा सकता है?
लाभार्थी मध्य श्वेत यॉर्कशायर नस्ल का एक प्रजनन नर सुअर खरीद सकता है, जिसकी आयु 6 महीने से 1 वर्ष के बीच है।
- सुअर कहाँ से खरीदा जा सकता है?
सुअर को सरकारी सुअर पालन परियोजना या स्थानीय रूप से अधिकृत स्रोत से खरीदा जाना चाहिए।
- सुअर को खरीदने के लिए किस उम्र की आवश्यकता है?
खरीद के समय सुअर की उम्र 6 महीने से 1 साल के बीच होनी चाहिए।
- आवेदन कैसे स्वीकृत किया जाता है?
ग्राम पंचायत द्वारा सिफारिश के बाद, आवेदन को जनपद पंचायत और फिर अंतिम अनुमोदन के लिए जिला पंचायत (कृषि स्थायी समिति) को भेजा जाता है।
- लाभार्थी को सब्सिडी कैसे मिलेगी?
सत्यापन के बाद, सब्सिडी राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डी. बी. टी.) के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी।
- सुअर की खरीद की पुष्टि कौन करता है?
खरीद को सरपंच, शहरी पार्षद, स्थानीय पशु चिकित्सा सहायक सर्जन और सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाता है।
- क्या इस योजना के लिए आवेदन करने की कोई समय सीमा है?
सरकारी अधिसूचनाओं के आधार पर आवेदनों के लिए विशिष्ट समय सीमा हो सकती है। नवीनतम जानकारी के लिए पशुपालन विभाग से संपर्क करना सबसे अच्छा है।
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