मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना
योजना के बारे में
छत्तीसगढ़ राज्य के श्रम विभाग ने 11 जनवरी 2012 को भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के लिए इस योजना की शुरुआत की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वित्तीय सहायता चिकित्सा उपचार और चिकित्सा उपकरण प्रदान करना है।
लाभ
- आकस्मिक चिकित्सा उपचारः 1. पंजीकृत कर्मचारी दुर्घटना के कारण चिकित्सा उपचार के लिए 20,₹000/- तक के एकमुश्त भुगतान के लिए पात्र होंगे। 1. इसके अतिरिक्त, वे दृष्टि सहायता (चश्मा) के लिए 1,000 रुपये, कृत्रिम दांतों के लिए 5,000 रुपये और श्रवण सहायता के लिए 6,000 रुपये के पात्र होंगे। 1. यदि कोई कर्मचारी 15 दिनों से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रहता है, तो वह उस अवधि के लिए घोषित न्यूनतम मजदूरी की दर से 15 दिनों के लिए मजदूरी की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगा। - गंभीर बीमारीः 1. पंजीकृत कर्मचारी जो कम से कम तीन वर्षों के लिए पंजीकृत हैं, यदि वे गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो 20,₹000/- तक के एकमुश्त भुगतान के लिए पात्र होंगे।
पात्रता
- आवेदक को श्रम बोर्ड के साथ पंजीकृत होना चाहिए। 1. आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
आवेदन कैसे करें
Online
- सभी आवेदक को आधिकारिक [वेबसाइट] (https://cglabour.nic.in) छत्तीसगढ़ श्रम विभाग पर जाना होगा। 1. होम पेज पर & quot; [अप्लाई] (https://cglabour.nic.in/Departments.aspx?id=4) & quot; के तहत & quot; छत्तीसगढ़ भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड & quot;. 1 पर क्लिक करें। 1. निम्नलिखित विवरण दर्ज करें। समूह का नाम चुनेंः 'भवन इवान कोई सन्निर्मान'। सेवाः 'योजना' चुनें। आप क्या करना चाहते हैंः 'अवेदन'। अगला क्लिक करें। 1. अपने जिले का नाम चुनें और पुरानी/नई पंजीकरण संख्या प्रदान करें और अगला क्लिक करें। 1. योजना का नाम चुनें। 1. आवश्यक विवरण के साथ ऑनलाइन भरें। 1. प्रस्तुत करें।
आवश्यक दस्तावेज़
- श्रम पंजीकृत कार्ड।
- अस्पताल प्रमाण पत्र।
- बैंक पासबुक फोटोकॉपी।
- नियोक्ता द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- यह क्या योजना है?
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 11 जनवरी 2012 को भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के लिए एक योजना "मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना" शुरू की।
- इस योजना का उद्देश्य क्या है?
इस योजना का मुख्य उद्देश्य वित्तीय सहायता चिकित्सा उपचार और चिकित्सा उपकरण प्रदान करना है।
- लाभ क्या हैं?
आकस्मिक चिकित्सा उपचार और गंभीर बीमारी के लिए लाभ प्रदान किए जाते हैं।
- दुर्घटना के कारण कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी?
पंजीकृत कर्मचारी दुर्घटना के कारण चिकित्सा उपचार के लिए 20,000 रुपये तक के एकमुश्त भुगतान के पात्र होंगे।
- चश्मे के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी?
राशिः ₹1,000/-
- कृत्रिम दांतों के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी?
राशिः ₹5,000/-
- श्रवण सहायता के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी?
राशिः ₹6,000/-
- योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?
आवेदक को "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड" के तहत पंजीकृत होना चाहिए। केवल आवेदक ही योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- सभी आवेदक को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। 2. होम पेज पर "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड" के तहत "आवेदन करें" पर क्लिक करें। 3. आवश्यक विवरण प्रदान करें। 4. आवेदन पत्र भरें। 5. प्रस्तुत करें।
- योजना के लिए आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
यूआरएलः https://cglabour.nic.in
छत्तीसगढ़ में और भी योजनाएं
Application for Ramayan Mandali Protsahan Yojana
- Participation in competitions organized from Gram Panchayat, Block, District, and State levels. **Financial incentives/prize money:** - Gram Panchayat Level Winner: ₹5,000/- …
विवरण देखें →
Application for Subsidy for Cinema/Film Studio/Other Film related Permanent Infrastructure
- Capital subsidy of 15% of the eligible capital expenditure for the establishment of film studios, permanent film production infrastructure, installation of film-related…
विवरण देखें →
Application for Subsidy for Film Production Equipment
- Capital subsidy of 15% of the eligible capital expenditure for the procurement and installation of film production equipment. - Maximum financial assistance of ₹500 lakh (₹5…
विवरण देखें →
Application for Subsidy in Feature Film
**First Feature Film** - Up to ₹1 Crore or 25% of the Cost of Production (COP), whichever is lower, if at least 50% of the shooting is completed in Chhattisgarh. - Up to ₹1.75…
विवरण देखें →