"मुख्यमंत्री मत्स्यजीबी कल्याण योजना" योजना का घटक "मत्स्य सहकारी समितियों को फिर से सक्रिय करना"
योजना के बारे में
ओडिशा सरकार के मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास विभाग द्वारा 'मुख्यमंत्री मत्स्यजीबी कल्याण योजना' के घटक के रूप में मत्स्य पालन सहकारी समितियों को फिर से सक्रिय करने की योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य समाज की कार्यशील पूंजी और लंबे समय में सदस्यों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रत्येक पात्र प्राथमिक मछुआरा सहकारी समिति को ₹ 2,00,000 की एकमुश्त घूमने वाली निधि प्रदान करना है। इस योजना को मत्स्य पालन निदेशालय द्वारा संबंधित जिला मत्स्य अधिकारी के माध्यम से लागू किया जाएगा। <बीआर>
लाभ
₹ 2,00,000-का एक बार का घूमने वाला कोष
पात्रता
- आवेदक को एक सक्रिय प्राथमिक मछुआरा सहकारी समिति (पी. एफ. सी. एस.) होना चाहिए।-पी. एफ. सी. एस. को अपने पंजीकरण की तारीख से कम से कम 1 वर्ष पूरा करना चाहिए। ओडिशा सहकारी समितियाँ अधिनियम-1962 पी. एफ. सी. एस. को काम करने की स्थिति में होना चाहिए।-पी. एफ. सी. एस. को पहले रिवाल्विंग फंड का लाभ नहीं उठाना चाहिए था।-पी. एफ. सी. एस. को ओ. सी. एस. अधिनियम और सोसायटी के उपनियमों के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार समय पर प्रबंधन समिति की बैठकें और ए. जी. बी. की बैठकें आयोजित करनी चाहिए थीं।-पी. एफ. सी. एस. को नियमों के अनुसार पट्टे पर लिए जाने पर जलाशय/तालाब के सरकारी पट्टे के मूल्य का भुगतान करना चाहिए था।-पी. एफ. सी. एस. को पिछले वर्ष उत्पादन करने में सक्षम होना चाहिए था। ए. जी. सी. एस. द्वारा सूचीबद्ध सी. ए. फर्मों/लेखा परीक्षकों से सोसायटी के लाभ हानि खातों के साथ लेखा परीक्षित तुलनपत्र
आवेदन कैसे करें
Offline
इस योजना का विज्ञापन राज्य भर के जिला और प्रखंड मत्स्य कार्यालयों में विभागीय वेबसाइट, समाचार पत्रों और भित्ति पोस्टरों के माध्यम से किया जाएगा। चरण 1: इच्छुक पी. एफ. सी. एस. को आवेदन पत्र के [निर्धारित प्रारूप] (https://fard.odisha.gov.in/sites/default/files/2023-10/6.%20Reactivation%20of%20Primary%20Fisheries%20Cooperative%20Societies.PDF) का प्रिंट लेना चाहिए। चरण 2: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें, पासपोर्ट आकार की तस्वीर चिपकाएं (यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षरित), और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन)। चरण 3: दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र को संबंधित जिले के जिला मत्स्य अधिकारी को जमा करें। * * चरण 4: * * संबंधित प्राधिकारी से रसीद या पावती का अनुरोध करें जिसे आवेदन जमा किया गया है। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे जमा करने की तारीख और समय और एक विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) हो।
आवश्यक दस्तावेज़
- पी. एफ. सी. एस. के सचिव की पासपोर्ट आकार की तस्वीर।
- सोसायटी पंजीकरण प्रमाणपत्र।
- पी. एफ. सी. एस. की आम सभा की बैठक की संकल्प प्रतिलिपि।
- अंतिम एक वर्षीय लेखा परीक्षित तुलनपत्र और लाभ हानि खाता।
- जलाशय आधारित पी. एफ. सी. एस./नदी पी. एफ. सी. एस./समुद्री पी. एफ. सी. एस. के मामले में पट्टा मूल्य के भुगतान की प्राप्ति।
- आईएफएससी (अध्यक्ष और सचिव) के साथ संयुक्त पासबुक बैंक खाता संख्या।
- डी. एफ. ओ. के साथ संयुक्त बचत खाता और आई. एफ. एस. सी. कोड के साथ इसका ए/सी नंबर।
- पी. एफ. सी. एस. के अध्यक्ष और सचिव की आधार प्रति।
कौन पात्र नहीं है
<बीआर>
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- योजना के कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है, और किस एजेंसी के माध्यम से?
इस योजना को मत्स्य पालन निदेशालय द्वारा संबंधित जिला मत्स्य अधिकारी के माध्यम से लागू किया जाता है।
- योजना के तहत पी. एफ. सी. एस. का चयन कैसे किया जाता है?
पी. एफ. सी. एस. आवेदनों को आई. सी. एस./एस. ए. आर. सी. एस. द्वारा सत्यापित किया जाता है, और चयनित सूची को कलेक्टर-सह-जिला मजिस्ट्रेट या एक अधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाता है। मत्स्य पालन निदेशक तब डी. एफ. ओ./ए. आर. सी. एस. चिलिका को संवितरण के लिए मंजूरी देता है और धन हस्तांतरित करता है।
- एक बार स्वीकृत होने के बाद निधि के लिए परिचालन प्रक्रिया क्या है?
निधि सोसायटी के बैंक खाते में जमा की जाती है और सोसाइटी के अध्यक्ष/सचिव और संबंधित जिले के जिला मत्स्य अधिकारी-सह-ए. आर. सी. एस. द्वारा संयुक्त रूप से संचालित की जाती है।
- कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार, पी. एफ. सी. एस. घूर्णन निधि का उपयोग करके कौन सी गतिविधियाँ कर सकता है?
पी. एफ. सी. एस. प्रबंधन समिति की मंजूरी के अधीन कैप्टिव नर्सरी, मछली व्यवसाय, मछली संवर्धन, जाल की खरीद और नावों की मरम्मत जैसी गतिविधियों में संलग्न हो सकता है।
- पी. एफ. सी. एस. सदस्यों को ऋण सहायता और ऋण कैसे प्रदान किए जाते हैं?
पी. एफ. सी. एस. सदस्य सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए रिवॉल्विंग फंड से ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। ₹1 लाख तक के ऋण प्रति वर्ष 4 प्रतिशत की ब्याज दर के साथ दिए जाते हैं, जिन्हें एक वर्ष के भीतर वसूल किया जाता है।
- योजना के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए कौन जिम्मेदार है?
जिला मत्स्य अधिकारी-सह-ए. आर. सी. एस., ए. आर. सी. एस. चिल्का सर्कल और अन्य लोगों के साथ सहकारी समितियों के निरीक्षक (मत्स्य) और ए. एफ. ओ.-प्रभारी विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम की निगरानी करते हैं।
- प्राथमिक मछुआरा सहकारी समिति (पी. एफ. सी. एस.) "ओडिशा सहकारी समिति अधिनियम-1962" से संबंधित पात्रता मानदंड के अनुपालन को कैसे प्रदर्शित करती है?
पात्रता के लिए पी. एफ. सी. एस. को निर्दिष्ट सहकारी समिति अधिनियम के तहत अपनी पंजीकरण तिथि से कम से कम एक वर्ष पूरा करना आवश्यक है।
- पी. एफ. सी. एस. पात्रता के लिए लाभ हानि खातों के साथ पिछले एक वर्ष की लेखा परीक्षित तुलनपत्र जमा करना क्यों महत्वपूर्ण है?
यह वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, और पी. एफ. सी. एस. को अपनी वित्तीय मजबूती को प्रदर्शित करने के लिए ए. जी. सी. एस. पैनल में शामिल सी. ए. फर्मों/लेखा परीक्षकों से लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण प्रदान करना चाहिए।
- पी. एफ. सी. एस. पात्रता निर्धारित करने में सरकारी पट्टा मूल्य का भुगतान क्या भूमिका निभाता है?
पी. एफ. सी. एस. ने नियमों के अनुसार पट्टे पर लिए जाने पर जलाशय/तालाब के सरकारी पट्टे के मूल्य का भुगतान किया होगा, जो पट्टे के दायित्वों के साथ उनके अनुपालन को दर्शाता है।
- पी. एफ. सी. एस. के लिए प्रबंधन समिति और ए. जी. बी. की बैठकों को पूरा करना एक महत्वपूर्ण पात्रता मानदंड क्यों माना जाता है?
यह संगठनात्मक शासन के प्रति पी. एफ. सी. एस. की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि आवश्यक बैठकें ओ. सी. एस. अधिनियम और सोसायटी के उपनियमों के अनुसार आयोजित की जाती हैं।
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