महिला लाभार्थी को मातृत्व लाभ
योजना के बारे में
मणिपुर भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (एम. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी.) ने महिला लाभार्थी को मातृत्व लाभ के लिए कल्याणकारी योजना शुरू की। यह योजना गर्भपात या गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति के मामलों में दो बार तक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस लाभ का उद्देश्य ऐसी गंभीर स्थितियों के दौरान महिला श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य और वित्तीय सहायता सुनिश्चित करना है।
लाभ
गर्भपात या चिकित्सा समाप्ति के लिए 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता
पात्रता
- आवेदक महिला निर्माण श्रमिक होनी चाहिए। 1. श्रमिक को मणिपुर भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत होना चाहिए। 1. आवेदक को गर्भपात या चिकित्सा समाप्ति से गुजरना चाहिए था।
आवेदन कैसे करें
Offline
चरण-1: इच्छुक आवेदक को (कार्यालय समय के दौरान) मणिपुर भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड जाना चाहिए और भरे हुए आवेदन पत्र जारी करने और एकत्र करने के लिए विशेष रूप से सौंपे गए कर्मचारियों से आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप की एक हार्ड कॉपी का अनुरोध करना चाहिए। * * या * * इच्छुक आवेदक [आधिकारिक वेबसाइट] (http://manipurbcwb.in) पर जाता है और [आवेदन पत्र] (http://manipurbcwb.in/files/forms/beneficiaryForm.pdf) डाउनलोड करता है। * * चरण-2: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरें, और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन)। * * चरण-3: * * दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र को श्रम बोर्ड निरीक्षक को जमा करें * * चरण-4: * * श्रम बोर्ड निरीक्षक से रसीद या पावती का अनुरोध करें जिसे आवेदन जमा किया गया है। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे जमा करने की तारीख और समय और एक विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) हो।
आवश्यक दस्तावेज़
- पंजीकरण का प्रमाण पत्र।
- अंतिम योगदान की भुगतान रसीद।
- चिकित्सा प्रमाण पत्र (प्रसव, गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति या प्रसूति लाभ के लिए गर्भपात के लिए प्रासंगिक कागजात के साथ)।
- आधार कार्ड।
- बैंक पासबुक का पहला पृष्ठ।
कौन पात्र नहीं है
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- प्रसूति लाभ योजना के लिए कौन पात्र है?
मणिपुर भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत महिला भवन निर्माण श्रमिक पात्र हैं।
- इस योजना के तहत क्या वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?
लाभार्थियों को गर्भपात या गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति के प्रत्येक उदाहरण के लिए 6,000 रुपये मिलते हैं।
- एक कर्मचारी कितनी बार इस लाभ का लाभ उठा सकता है?
कर्मचारी के जीवनकाल में दो बार तक लाभ उठाया जा सकता है।
- इस योजना के तहत गर्भपात के रूप में क्या योग्य है?
गर्भपात गर्भावस्था के 26वें सप्ताह से पहले या उसके दौरान गर्भाशय की सामग्री के निष्कासन को संदर्भित करता है, जिसमें भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय कार्य शामिल नहीं हैं।
- चिकित्सीय गर्भपात का क्या अर्थ है?
यह मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 के तहत कानूनी रूप से अनुमत गर्भपात को संदर्भित करता है।
- क्या गर्भपात के बाद इस लाभ का दावा करने के लिए कोई समय सीमा है?
नहीं, उचित चिकित्सा दस्तावेजों के साथ गर्भपात या चिकित्सा समाप्ति के तुरंत बाद लाभ का दावा किया जाना चाहिए।
- अगर मेरा गर्भपात भारतीय दंड संहिता के अनुरूप नहीं है तो क्या होगा?
भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय कारणों से गर्भपात इस लाभ के लिए पात्र नहीं हैं।
- आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
आपको अपने श्रम कार्ड की एक स्व-सत्यापित प्रति और गर्भपात की पुष्टि करने वाला एक चिकित्सा प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
- मैं अपना आवेदन कहाँ जमा करूँ?
आवेदन एम. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. बी. कार्यालय या अन्य नामित कल्याण कार्यालयों में जमा किए जा सकते हैं।
- अगर मुझे पहले ही दो बार सहायता मिल चुकी है तो क्या होगा?
यह योजना दो गर्भपातों के लिए वित्तीय सहायता की अनुमति देती है। इसके बाद यह लाभ लागू नहीं होगा।
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