मातृत्व लाभ (एच. पी. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी)
योजना के बारे में
हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा मातृत्व लाभ योजना. इस योजना के तहत, पंजीकृत महिला लाभार्थियों (जो महिलाएं आधिकारिक तौर पर योजना में नामांकित हैं) को जन्म देने पर या बच्चे के जन्म के दौरान वित्तीय सहायता के रूप में सालाना ₹25,000 प्राप्त होंगे। इस योजना का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में निर्माण श्रमिकों को प्रसूति वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
लाभ
प्रसव के समय या बच्चे के जन्म पर पंजीकृत महिला कर्मचारी को ₹25,000/-।
पात्रता
- भवन/निर्माण कार्यकर्ता के रूप में पंजीकरण के लिएः * * 1. आवेदक हिमाचल प्रदेश का निवासी होना चाहिए। आवेदक एक भवन/निर्माण कार्यकर्ता होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 1. श्रमिक को पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिनों का निर्माण और अन्य निर्माण कार्य पूरा करना चाहिए। 1. आवेदक के पंजीकरण का सालाना नवीनीकरण किया जाना चाहिए। कल्याण योजना के अनुप्रयोग के लिएः * * 1. लाभार्थी महिला होनी चाहिए। 1. महिला को हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में एक कर्मचारी के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। 1. महिला गर्भवती होनी चाहिए। 1. कल्याण बोर्ड के साथ कार्यकर्ता की सदस्यता आवेदन के समय सक्रिय होनी चाहिए। 1. कर्मचारी के पास बोर्ड के साथ कम से कम दो महीने की सदस्यता होनी चाहिए।
आवेदन कैसे करें
Offline
भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया इस प्रकार हैः इच्छुक आवेदक को श्रम कल्याण कार्यालय (कार्यालय के घंटों के दौरान) जाना चाहिए और संबंधित प्राधिकरण से निर्धारित [आवेदन पत्र] (https://bocw.hp.nic.in/pdf/formno27_A1b.pdf) की एक हार्ड कॉपी का अनुरोध करना चाहिए। चरण 2: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरें, एक पासपोर्ट आकार की तस्वीर चिपकाएं (यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षरित), और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापित)। * * चरण 3: * * निर्माण कार्य के 90 दिनों का सत्यापन करते हुए नियोक्ता से वेतन पर्ची या नियुक्ति पत्र के साथ विधिवत भरे और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र जमा करें। यदि उपलब्ध नहीं है, तो रोजगार को सत्यापित करने के लिए स्थानीय प्राधिकरण (जैसे पार्षद, कार्यकारी अधिकारी या पंचायत सचिव) से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। चरण 4: दस्तावेज़ और भुगतान जमा करने के बाद, कर्मचारी को उनके पंजीकरण की पुष्टि करने वाली एक पावती रसीद प्राप्त होगी। नोट 1: * * सुनिश्चित करें कि आवेदन निर्धारित अवधि के भीतर जमा किया गया है, यदि कोई हो। * * नोट 2: * * तीन साल के बाद, कर्मचारी को नवीनीकरण शुल्क का भुगतान करने के लिए कार्यालय जाना चाहिए और लाभों के लिए पात्रता बनाए रखने के लिए हर साल 90 दिनों के काम का प्रमाण जमा करना चाहिए। * * नोट 3: * * कार्यालय में एक बार का पंजीकरण शुल्क का भुगतान किया जाना चाहिए, और यह तीन साल के लिए वैध होगा। <ब्र> <ब्र> <ब्र> <ब्र
Online
- भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के लिए पंजीकरण प्रक्रियाः * * * * चरण 1: * * आवेदक को हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की [आधिकारिक वेबसाइट] (https://bocw.hp.nic.in/index.aspx) पर जाना चाहिए। * * चरण 2: * * यदि आप एक नए उपयोगकर्ता हैं तो कार्यकर्ता सेवाओं पर क्लिक करें, '[नया पंजीकरण]' (https://bocw.hp.nic.in/PublicPages/AddBeneficiary.aspx) पर क्लिक करें। अनिवार्य क्षेत्रों को एक तारांकन चिह्न (*) के साथ चिह्नित किया जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी आवश्यक जानकारी प्रदान की गई है। * * चरण 4: * * आईडी प्रमाण और किसी भी अन्य प्रासंगिक प्रमाण पत्र सहित सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करें, जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है। सुनिश्चित करें कि दस्तावेज़ स्पष्ट हैं और प्रारूप आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। चरण 5: फॉर्म भरने और दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद, 'जमा करें' बटन पर क्लिक करें। आपको ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान करने के लिए भुगतान गेटवे पर भेजा जाएगा। चरण 6: सफल भुगतान और जमा करने पर, एक पंजीकरण संख्या उत्पन्न होगी। यह संख्या आपके आवेदन की पुष्टि के रूप में कार्य करती है और इसका उपयोग भविष्य के संदर्भ के लिए किया जा सकता है। योजना आवेदन प्रक्रियाः * * * * चरण 1: * * आवेदक को हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की [आधिकारिक वेबसाइट] (https://bocw.hp.nic.in/index.aspx) पर जाना चाहिए। * * चरण 2: * * '[लाभों के लिए आवेदन करें' विकल्प पर क्लिक करें। ] (https://bocw.hp.nic.in/PublicPages/ApplyForSchemes.aspx) ##################################### * * चरण 4: * * उस योजना का चयन करें जिसके लिए आप लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहते हैं। * * चरण 5: * * सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करें और आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें। * * चरण 6: * * अंत में, प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 'आवेदन जमा करें' पर क्लिक करें। आवेदन ट्रैकिंगः * * आवेदक हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की [आधिकारिक वेबसाइट] (https://bocw.hp.nic.in/index.aspx) के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। प्रासंगिक अपडेट पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे जाएंगे। <बीआर> <बीआर>
आवश्यक दस्तावेज़
भवन/निर्माण कार्यकर्ता के रूप में पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेजः
- पहचान प्रमाण (जैसे, आधार कार्ड)
- पासपोर्ट आकार की तस्वीर
- कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रमाणपत्र
- निवास का प्रमाण (जैसे, उपयोगिता बिल, मतदाता पहचान पत्र, आदि)
- राशन कार्ड (वैकल्पिक)
- बैंक खाते का विवरण (जैसे, बैंक पासबुक की प्रति)
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- उपक्रम/घोषणा
- आयु प्रमाण पत्र (निम्नलिखित में से कोई भी):
- जन्म प्रमाण पत्र का पंजीयक
- जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र (यदि उपरोक्त दोनों उपलब्ध नहीं हैं)
- रोजगार प्रमाणपत्र
- हस्ताक्षर
- आवश्यकतानुसार कोई अन्य दस्तावेज
कल्याणकारी योजना के आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजः
- सदस्य का पहचान पत्र
- चिकित्सा प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- आवश्यकतानुसार कोई अन्य दस्तावेज़
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- एच. पी. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. बी. द्वारा मातृत्व लाभ योजना क्या है?
मातृत्व लाभ योजना हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को प्रसव या गर्भावस्था के दौरान वित्तीय सहायता के रूप में सालाना 25,000 रुपये प्रदान करती है।
- मातृत्व लाभ के लिए कौन पात्र है?
केवल हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक ही पात्र हैं।
- इस योजना के तहत एक महिला को कितनी वित्तीय सहायता मिलेगी?
प्रसूति लाभ योजना के तहत एक महिला को प्रसव या गर्भावस्था के दौरान वित्तीय सहायता के रूप में 25,000 रुपये प्राप्त होंगे।
- आवेदक के लिए आयु की आवश्यकता क्या है?
आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- मातृत्व लाभ के लिए आवेदन करने के लिए एक कर्मचारी को कितने समय तक काम करना चाहिए?
श्रमिक को पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिनों का निर्माण या निर्माण कार्य पूरा करना चाहिए।
- आवेदन करने के लिए क्या मुझे हिमाचल प्रदेश का निवासी होना आवश्यक है?
हां, आवेदक हिमाचल प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- मैं निर्माण श्रमिक के रूप में कैसे पंजीकरण कर सकता हूँ?
पंजीकरण के लिए, आवेदक को हिमाचल प्रदेश में एक भवन/निर्माण श्रमिक होने के मानदंडों को पूरा करना होगा और एच. पी. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी. के माध्यम से आवेदन करना होगा।
- क्या पंजीकरण का नवीनीकरण किया जा सकता है?
हां, लाभों के लिए पात्र बने रहने के लिए कर्मचारी के पंजीकरण का सालाना नवीनीकरण करना आवश्यक है।
- यदि मैं अभी तक गर्भवती नहीं हूँ तो क्या मैं मातृत्व लाभ के लिए आवेदन कर सकती हूँ?
नहीं, मातृत्व लाभ योजना के लिए आवेदन करने के लिए लाभार्थी गर्भवती होनी चाहिए।
- आवेदन करने के लिए कितने महीने की सदस्यता की आवश्यकता होती है?
महिला कर्मचारी के पास एच. पी. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी. के साथ कम से कम दो महीने की सक्रिय सदस्यता होनी चाहिए।
- आवेदन करने के लिए क्या मुझे एच. पी. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी. की सक्रिय सदस्यता की आवश्यकता है?
हां, कल्याण बोर्ड के साथ कार्यकर्ता की सदस्यता आवेदन के समय सक्रिय होनी चाहिए।
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