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महिला लाभार्थियों के लिए मातृत्व लाभ

#वित्तीय सहायता#महिलाएँ#गर्भावस्था#निर्माण कार्यकर्ता

योजना के बारे में

नागालैंड भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों और कल्याण बोर्ड द्वारा शुरू की गई महिला लाभार्थियों के लिए मातृत्व लाभ योजना लाभार्थियों और पंजीकृत लाभार्थियों की पत्नियों के रूप में पंजीकृत महिलाओं को प्रति गर्भावस्था 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सहायता का लाभ दो बार तक उठाया जा सकता है।

लाभ

      • ₹ 6,000/- प्रति गर्भावस्था (दो बार तक) की वित्तीय सहायता

पात्रता

  1. आवेदक को नागालैंड भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत एक पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक या एक पंजीकृत पुरुष श्रमिक की पत्नी होनी चाहिए। 1. आवेदक गर्भवती होनी चाहिए। 1. लाभ पहले दो जीवित जन्मों के लिए उपलब्ध है।

आवेदन कैसे करें

Offline

    • चरण-1: * * इच्छुक आवेदक को (कार्यालय के घंटों के दौरान) नागालैंड भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों और कल्याण बोर्ड पर जाना चाहिए और भरे हुए आवेदन जारी करने और एकत्र करने के लिए विशेष रूप से सौंपे गए कर्मचारियों से आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप की एक हार्ड कॉपी का अनुरोध करना चाहिए। * * चरण-2: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरें, और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन)। * * चरण-3: * * दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र को सहायक श्रम आयुक्त को जमा करें। * * चरण-4: * * सहायक श्रम आयुक्त से रसीद या पावती का अनुरोध करें, जिनके पास आवेदन जमा किया गया है। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे जमा करने की तारीख और समय और एक विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) हो।

आवश्यक दस्तावेज़

  • आवेदक और पंजीकृत कर्मचारी का आधार कार्ड।
  • प्रवेश और निर्वहन सारांश (अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया जहां बच्चे का जन्म हुआ था)।
  • संयुक्त प्रमाण पत्र (ग्राम स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष और घर पर प्रसव के मामलों के लिए वी. सी. सी. से जारी)
  • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र।
  • बैंक खाता पासबुक।
  • यदि आवश्यक हो तो कोई अन्य दस्तावेज।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रसूति लाभ के लिए कौन पात्र है?

महिलाओं ने पंजीकृत भवन श्रमिकों के लाभार्थियों और पत्नियों को पंजीकृत किया।

कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?

₹6,000 प्रति गर्भावस्था, अधिकतम दो गर्भधारण तक।

क्या दो से अधिक गर्भधारण के लिए लाभ उठाया जा सकता है?

नहीं, लाभ दो गर्भधारण तक सीमित है।

क्या होम डिलीवरी इस योजना के अंतर्गत आती है?

हां, होम डिलीवरी शामिल है, लेकिन ग्राम स्वास्थ्य समिति और वी. सी. सी. से प्रमाण पत्र की आवश्यकता है।

क्या गर्भपात के लिए इस लाभ का लाभ उठाया जा सकता है?

नहीं, यह लाभ विशेष रूप से जीवित जन्मों के लिए है।

क्या इस लाभ के लिए आवेदन करने के लिए कोई आयु सीमा है?

जब तक लाभार्थी पंजीकृत है तब तक कोई विशिष्ट आयु प्रतिबंध का उल्लेख नहीं किया गया है।

आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?

अस्पताल से प्रवेश और छुट्टी का सारांश या घर पर प्रसव के लिए ग्राम स्वास्थ्य समिति से संयुक्त प्रमाण पत्र, बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र के साथ।

मुझे अपना आवेदन कहाँ जमा करना चाहिए?

सहायक श्रम आयुक्त (ए. एल. सी.) कार्यालय में अपना आवेदन जमा करें।

क्या आवेदन के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य है?

हां, अस्पताल और घर पर प्रसव दोनों के लिए जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।

क्या इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए कोई शुल्क या शुल्क है?

नहीं, आवेदन प्रक्रिया निःशुल्क है।

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- * * दो बच्चों तक के लिए प्रति माह ₹500/- की वित्तीय सहायता

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