श्रम उपकरण सहायता योजना
योजना के बारे में
यह योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई है और श्रम विभाग द्वारा संचालित है। इस योजना का लाभ राजमिस्त्री, बिजली मिस्त्री, नलसाज, बढ़ई, कुली, पेंटर आदि जैसे निर्माण कार्यों के लाभार्थियों को दिया जाएगा।
लाभ
- टूल किट
पात्रता
- & #39; यह योजना राज्य के किसी भी जिले में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को प्रदान की जाएगी। 1. पंजीकृत कर्मचारी की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 1. इस योजना के तहत पंजीकृत एक कर्मचारी केवल एक व्यापार के उपकरणों की मदद ले सकता है।
आवेदन कैसे करें
Offline
- आवेदक को संबंधित क्षेत्र के श्रम कार्यालय के माध्यम से आवेदन करना होगा। 1. आवेदक को आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा और आवश्यक विवरण भरना होगा। 1. आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। 1. अब आवेदन पत्र जमा करना होगा। 1. आवेदन जमा करने के बाद, आवेदन पत्र संबंधित अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज़
- प्रशिक्षण प्रमाण पत्र।
- पंजीकरण कार्ड।
- बैंक पासबुक की फोटो कॉपी।
कौन पात्र नहीं है
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- इस योजना के क्या लाभ हैं?
पंजीकृत श्रेणी के आधार पर निर्माण श्रमिकों को उपकरण/उपकरण प्रदान किए जाएंगे।
- किसे मिलेगा लाभ?
राज्य के सभी निर्माण श्रमिक जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।
- क्या राज्य के अन्य निर्माण श्रमिकों को योजना का लाभ मिल सकता है?
नहीं, यह केवल छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण श्रमिकों के लिए है।
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है?
पंजीकृत कर्मचारी की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- क्या लाभ प्राप्त करने के लिए पंजीकरण आवश्यक है?
हां.
- किसे मिलेगा लाभ?
- आवेदक को संबंधित क्षेत्र के श्रम कार्यालय के माध्यम से आवेदन करना होगा। 2. आवेदक को आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा और आवश्यक विवरण भरना होगा। 3. आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। 4. अब आवेदन पत्र जमा करना होगा। 5. आवेदन जमा करने के बाद, आवेदन पत्र संबंधित अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।
- किन दस्तावेजों की आवश्यकता है?
- प्रशिक्षण प्रमाण पत्र। 2. पंजीकरण कार्ड। 3. बैंक पासबुक की फोटो कॉपी
- आवेदन पत्र कैसे प्राप्त करें?
- आवेदक संबंधित क्षेत्र के श्रम कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकता है। या 2. उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक से आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। यूआरएलः https://cdn.s3waas.gov.in/s3d395771085aab05244a4fb8fd91bf4ee/uploads/2018/05/2018051923.pdf
- क्या एक पंजीकृत निर्माण श्रमिक एक से अधिक टूल किट का लाभ उठा सकता है?
इस योजना के तहत पंजीकृत एक कर्मचारी केवल एक व्यापार के उपकरणों की मदद ले सकता है।
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