कुष्ठ रोग पेंशन योजना
योजना के बारे में
कुष्ठ रोग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है और उत्तर प्रदेश के विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विकलांग और कुष्ठ रोग वाले व्यक्तियों के रखरखाव के लिए अनुदान प्रदान करना है, जिनकी पारिवारिक आय उनके लिए पर्याप्त नहीं है।
लाभ
प्रति लाभार्थी अनुदान की दर प्रति माह रु। 3000/- जो कुष्ठ रोग के कारण विकलांग हो गए।
पात्रता
- उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। 1. कुष्ठ रोग के कारण विकलांग (अक्षमता के किसी भी प्रतिशत के साथ)। 1. कुष्ठ रोग के कारण विकलांग व्यक्ति किसी भी आयु वर्ग के हो सकते हैं। 1. गरीबी से नीचे होना चाहिए और रुपये से कम होना चाहिए। 56, 460/- प्रति वर्ष और शहरी क्षेत्र के लिए रु। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 46,080/- प्रति वर्ष। 1. अन्य पेंशन योजनाओं का लाभ नहीं उठा रहे हैं।
आवेदन कैसे करें
Online
- सबसे पहले आवेदक को [आधिकारिक पोर्टल] (https://sspy-up.gov.in) 1 पर जाना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें [यहाँ से। ] (https://sspy-up.gov.in/oap/public_new/UserRegistrationForm.aspx?Scheme=HandicapPension) 1. आवेदन पत्र में, आवेदक को निम्नलिखित विवरण भरने होंगेः-व्यक्तिगत विवरण, बैंक विवरण, आय विवरण और विकलांगता का विवरण। 1. आवश्यक दस्तावेज (फोटो, आयु प्रमाण पत्र और विकलांगता प्रमाण पत्र) अपलोड करें।
आवश्यक दस्तावेज़
- पासपोर्ट आकार की रंगीन तस्वीर।
- जन्म तिथि/आयु प्रमाण पत्र।
- निशक्तता प्रमाणपत्रः
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- कुष्ठ रोग पेंशन योजना क्या है?
यह कुष्ठ रोग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है और उत्तर प्रदेश के विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित की जाती है
- इस योजना के तहत क्या लाभ हैं?
रु. का अनुदान। 3000/- प्रति माह
- योजना का लाभ किसे मिल सकता है?
उत्तर प्रदेश के निवासी कुष्ठ रोग से पीड़ित सभी पात्र लोग।
- क्या एल. ई. पी. आर. ओ. एस. वाई. के साथ विकलांगता का कोई पात्रता प्रतिशत है?
नहीं, कुष्ठ रोग के कारण विकलांग (अक्षमता के किसी भी प्रतिशत के साथ)।
- किस आयु वर्ग का व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है?
योजना का लाभ लेने के लिए कोई आयु सीमा नहीं है।
- शहरी निवासी व्यक्ति के लिए अधिकतम वार्षिक आय मानदंड क्या है?
शहरी निवासी व्यक्ति रुपये से कम होना चाहिए। 56, 460/- प्रति वर्ष।
- ग्रामीण निवासी व्यक्ति के लिए अधिकतम वार्षिक आय मानदंड क्या है?
ग्रामीण निवासी व्यक्ति रुपये से कम होना चाहिए। 46, 080/- प्रति वर्ष।
- क्या अन्य पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिल सकता है?
नहीं, आवेदक अन्य पेंशन योजनाओं के लाभार्थी नहीं होने चाहिए।
- योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले आवेदक को आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा। 2. यहाँ से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें। 3. आवेदन पत्र में, आवेदक को निम्नलिखित विवरण भरने होंगेः-व्यक्तिगत विवरण, बैंक विवरण, आय विवरण और विकलांगता का विवरण। 4. आवश्यक दस्तावेज (फोटो, आयु प्रमाण पत्र और विकलांगता प्रमाण पत्र) अपलोड करें।
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आधिकारिक पोर्टल क्या है?
नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। यूआरएलः https://sspy-up.gov.in/oap/public_new/UserRegistrationForm.aspx?Scheme=HandicapPension
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