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कौशल विकास योजना

#श्रम#प्रशिक्षण#शिक्षा

योजना के बारे में

इस योजना का उद्देश्य बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को योग्यता विकास और तकनीकी उन्नति के लिए आवश्यक प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करके उनके सामने आने वाले कौशल अंतर को दूर करना है। वर्तमान में, निर्माण श्रमिक पूरी तरह से नौकरी के अनुभव पर निर्भर हैं, संस्थागत सीमाओं के कारण औपचारिक तकनीकी प्रशिक्षण की कमी है। यह उचित मजदूरी प्राप्त करने और बेहतर सेवाओं तक पहुँचने की उनकी क्षमता में बाधा डालता है। अक्सर श्रमिकों और उनके परिवारों को औपचारिक प्रशिक्षण लेने से रोकने वाली वित्तीय बाधाओं को पहचानते हुए, यह योजना प्रशिक्षण लागत और खोए हुए वेतन दोनों के लिए प्रतिपूर्ति प्रदान करती है। इस वित्तीय अंतर को पाटकर, यह पहल व्यक्तियों को अपने कौशल और कैरियर की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए सशक्त बनाती है।

लाभ

  1. प्रशिक्षण शुल्क और सामग्रीः बोर्ड संस्थान द्वारा निर्धारित शुल्क, पाठ्यपुस्तकों और प्रशिक्षण से संबंधित अन्य लेखन सामग्री के खर्चों की प्रतिपूर्ति करेगा। * * प्रशिक्षण के बाद, एक मूल्यांकन परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। * * मजदूरी * *: यदि पंजीकृत कर्मचारी स्वयं प्रशिक्षण प्राप्त करता है, तो अकुशल श्रमिक के न्यूनतम वेतन के बराबर राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी, लेकिन केवल पंजीकृत श्रमिक ही पात्र हैं, आश्रित नहीं।

पात्रता

  1. आवेदक स्वयं या उसके पति/पत्नी/पिता को एक पंजीकृत निर्माण श्रमिक होना चाहिए और उसके योगदान को अद्यतन किया जाना चाहिए। 1. यदि पंजीकृत कर्मचारी स्वयं प्रशिक्षण लेना चाहता है, तो उसकी आयु 18-35 के बीच होनी चाहिए। 1. आयु निर्भरताएँः आश्रित पत्नी/अविवाहित बेटी की कोई आयु सीमा नहीं है। आश्रित बेटे की अधिकतम आयु 21 वर्ष है

आवेदन कैसे करें

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    • योजना के लिए पंजीकरण और आवेदन कैसे प्राप्त करें * * 1। आवेदक को निम्नलिखित कार्यालयों में जाना चाहिए-निकटतम श्रम कार्यालय.-संबंधित तहसील के तहसीलदार.-संबंधित विकास खंड के खंड विकास अधिकारी। 1. आवेदन पत्र प्राप्त करें और उसे पूरी तरह से भरें। 1. आवश्यक दस्तावेजों को निर्धारित प्रारूप में संलग्न करें। 1. उसी कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करें।

आवश्यक दस्तावेज़

  1. पंजीकरण प्रमाणपत्र की फोटोकॉपी।
  2. अद्यतन योगदान जमा करने का प्रमाण।
  3. अनुशासन से संबंधित आवेदन पत्र।

कौन पात्र नहीं है

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कौशल विकास योजना क्या है?

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (यूपीएसडीएम) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के युवाओं को रोजगार के लिए आवश्यक कौशल से लैस करने के लिए शुरू की गई एक योजना है।

योजना के लाभ क्या हैं?

योग्यता विकास और तकनीकी प्रगति के लिए आवश्यक प्रशिक्षण के अवसर।

योजना का लाभ किसे मिलेगा?

निर्माण श्रमिक को पंजीकृत करें।

आवेदक के लिए आयु पात्रता मानदंड क्या है?

यदि पंजीकृत कर्मचारी स्वयं प्रशिक्षण लेना चाहता है, तो उसकी आयु 18-35 के बीच होनी चाहिए।

पत्नी या अविवाहित बेटी के लिए आयु पात्रता मानदंड क्या है?

कोई सीमा नहीं।

बेटे के लिए आयु पात्रता मानदंड क्या है?

आश्रित पुत्र की अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष है।

आवेदन की प्रक्रिया क्या है?
  1. सबसे पहले आवेदक श्रम विभाग में अपना पंजीकरण करा लें। 2. श्रम विभाग को आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र जमा करें।
लाभ प्राप्त करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?

पंजीकरण प्रमाणपत्र की फोटोकॉपी। अद्यतन योगदान जमा करने का प्रमाण। अनुशासन से संबंधित आवेदन पत्र।

क्या पंजीकरण और आवेदन प्रक्रिया के लिए कोई शुल्क है?

नहीं, कोई शुल्क नहीं है।

क्या अन्य राज्य आवेदक भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?

नहीं।

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