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खाद्य और आश्रय के लिए कश्यप योजना

#वित्तीय सहायता#ब्राह्मण समुदाय#समाज कल्याण

योजना के बारे में

आंध्र प्रदेश ब्राह्मण कल्याण निगम (ए. बी. सी.) लिमिटेड, एक सरकारी उपक्रम, ने आंध्र प्रदेश में वंचित ब्राह्मणों की महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए खाद्य और आश्रय के लिए कश्यप योजना (के. एस.-एफ. एस.) शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य भोजन और आश्रय खर्चों के वित्तीय बोझ को कम करना है, जिसमें अनाथ बच्चे, विकलांग व्यक्ति, विधवाएं, अपने पति से अलग हो चुकी बेसहारा महिलाएं और बुजुर्ग ब्राह्मण शामिल हैं। यह कार्यक्रम वित्तीय सहायता प्रदान करता है और इसमें राज्य के सभी 13 जिले शामिल हैं।

लाभ

    • वित्तीय सहायताः * *-अनाथ बच्चों के लिए ₹2,000/- प्रति माह. विभिन्न सक्षम व्यक्तियों के लिए ₹2,000/- प्रति माह. विधवा या बेसहारा महिलाओं (पति से अलग) के लिए ₹2,000/- प्रति माह. अपने घर में रहने वाले बुजुर्गों के लिए ₹2,000/- प्रति माह. आंध्र प्रदेश के किसी भी वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के लिए ₹4,000/- प्रति माह. आंध्र प्रदेश के किसी भी वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के लिए ₹2,000/- प्रति माह और एनटीआर भरोसा योजना के माध्यम से पेंशन प्राप्त करने के लिए।

पात्रता

  1. आवेदक को ब्राह्मण समुदाय से होना चाहिए और आंध्र प्रदेश में रहना चाहिए। 1. आवेदक सफेद राशन कार्ड का धारक होना चाहिए। 1. आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय ₹75,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए। 1. 31 जनवरी 2019 तक 14 वर्ष से कम आयु के अनाथ बच्चे। 1. 31 जनवरी 2019 तक 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग। 1. किसी भी उम्र की सभी अलग-अलग रूप से सक्षम और विधवा और बेसहारा महिलाएं (पति से अलग, लेकिन उनके पास कानूनी दस्तावेज नहीं हैं)। 1. आवेदक को इसी उद्देश्य के लिए किसी अन्य सरकारी योजना के तहत किसी भी राशि का लाभ नहीं उठाना चाहिए था।

आवेदन कैसे करें

Online

    • पंजीकरण और आवेदन * * * * चरण 01: * * आवेदकों को आधिकारिक वेबसाइट (https://www.andhrabrahmin.ap.gov.in/schemes/schemes.aspx #) पर जाना होगा और 'योजना' पर क्लिक करना होगा और 'योजना' पर क्लिक करना होगा। चरण 02: * * 'पंजीकरण' पर क्लिक करें और उसके बाद आवेदन पत्र खुलेगा * * चरण 3: * * आवश्यक विवरण भरेंः-व्यक्तिगत विवरणः नाम, निवास पता, आधार संख्या, राशन कार्ड संख्या, बैंक विवरण आदि-अपलोड करेंः फोटो, हस्ताक्षर और प्रमाण पत्र विवरण-दस्तावेज़ः जन्म प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक आदि-अंतिम रूप दें और आवेदन जमा करें। * * चरण-4: जमा करने के बाद संदर्भ संख्या प्राप्त करें। आवेदन की स्थिति की जाँच करेंः * * * * * चरण 1: * * मेनू पर "सेवाएँ" लिंक पर क्लिक करें और "अपनी स्थिति जानें" चुनें। * * चरण 02: * आवेदन की स्थिति प्राप्त करने के लिए संदर्भ या मोबाइल या आधार कार्ड संख्या दर्ज करें। * * चरण 3: * * वित्तीय वर्ष का चयन करें और विवरण प्राप्त करें। पावती पर्ची डाउनलोड करेंः * * * * * चरण 01: * * 'पावती पर्ची' पर क्लिक करें * * चरण 02: * * आधार कार्ड संख्या दर्ज करें और 'योजना' का चयन करें * * चरण 03: * * 'जमा करें' पर क्लिक करें

आवश्यक दस्तावेज़

  • पासपोर्ट आकार की तस्वीर।
  • आवेदक का आधार कार्ड।
  • जाति प्रमाण पत्र (सक्षम सरकारी प्राधिकरण राजस्व निरीक्षक/एम. आर. ओ. द्वारा जारी किया गया।
  • सफेद राशन कार्ड या आय प्रमाण पत्र (सक्षम सरकारी प्राधिकरण राजस्व निरीक्षक/एम. आर. ओ. द्वारा जारी)।
  • आंध्र बैंक या एस. बी. आई. में एस. बी. खाते की प्रति (खाता आवेदक के नाम पर होना चाहिए)।
  • ठहरने का प्रमाणपत्र (वृद्धाश्रम से कि आवेदक अपने वृद्धाश्रम में रह रहा है)।
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा के मामले में)।
  • कानूनी तलाक दस्तावेज़ (तलाकशुदा महिलाओं के मामले में)।
  • अनुशंसा प्रमाण पत्र (निगम के निदेशक/डी. एल. ओ./एम. सी. एल. ओ. या ए. पी. ब्राह्मण सहकारी क्रेडिट सोसायटी के एम. सी. सदस्य या किसी भी विधायक/एम. पी./एम. एल. सी. से, निराश्रित महिलाओं के मामले में-पति से अलग, लेकिन उनके पास कानूनी दस्तावेज नहीं है)।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

खाद्य और आश्रय के लिए कश्यप योजना (के. एस.-एफ. एस.) क्या है?

केएस-एफएस आंध्र प्रदेश में गरीब ब्राह्मणों के लिए एक वित्तीय सहायता योजना है।

के. एस.-एफ. एस. के लिए कौन पात्र है?

आंध्र प्रदेश में रहने वाले ब्राह्मण जिनके पास सफेद राशन कार्ड है या वार्षिक पारिवारिक आय रु। 75, 000/-

मैं के. एस.-एफ. एस. के लिए कैसे आवेदन करूं?

www.andhrabrahmin.ap.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन जमा करें।

किन दस्तावेजों की आवश्यकता है?

पासपोर्ट फोटो, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाते की प्रति और अन्य जो लागू हों।

कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?

पात्रता मानदंडों के आधार पर ₹2,000/- से ₹4,000/- प्रति माह।

सहायता कैसे वितरित की जाती है?

धनराशि सीधे आवेदक के एस. बी. खाते में हस्तांतरित की जाती है।

आवेदकों का चयन कौन करता है?

राज्य स्तरीय समिति (एस. एल. सी.) चयन के लिए जिम्मेदार है।

यदि मुझे अन्य सरकारी लाभ मिल रहे हैं तो क्या मैं आवेदन कर सकता हूं?

नहीं, आपको अन्य सरकारी योजनाओं से इसी तरह के लाभ नहीं मिलने चाहिए।

क्या दिव्यांग आवेदकों के लिए कोई आयु सीमा है?

नहीं, दिव्यांग आवेदकों के लिए कोई आयु सीमा नहीं है।

क्या मैं सफेद राशन कार्ड के बिना आवेदन कर सकता हूँ?

हां, ₹75,000/- से कम आय दर्शाने वाले आय प्रमाण पत्र के साथ

क्या आवेदन भरने के लिए सहायता उपलब्ध है?

हां, आवेदक इंटरनेट केंद्रों या स्वयंसेवकों से मदद ले सकते हैं।

सहायता भुगतान कब शुरू होगा?

एस. एल. सी. द्वारा निर्धारित पात्रता के महीने से भुगतान शुरू होता है।

क्या एस. एल. सी. अपवाद बना सकता है?

हां, एस. एल. सी. अपवाद कर सकता है और उनका निर्णय अंतिम है।

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