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कर्मवीर पद्मश्री दादासाहेब गायकवाड़ की जन्म शताब्दी और पुरस्कार वितरण

#पुरस्कार#अस्पृश्यता#समाज कल्याण#भूमिहीन किसान

योजना के बारे में

कर्मवीर पद्मश्री दादा साहब गायकवाड़ जन्म शताब्दी और पुरस्कार वितरण भारत सरकार के सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग द्वारा दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। महाराष्ट्र से। यह पुरस्कार पारंपरिक रीति-रिवाजों और अस्पृश्यता के खिलाफ सामाजिक आंदोलन के लिए काम करने वाले व्यक्तियों और संगठनों और भूमिहीन कृषि श्रमिकों को दिया जाता है। केवल वे नागरिक जो महाराष्ट्र राज्य के स्थायी निवासी हैं, इस योजना के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। यह योजना 100% सरकार द्वारा वित्त पोषित है। महाराष्ट्र से।

पात्रता

  1. आवेदक को सामाजिक आंदोलन का कार्य करना चाहिए था। 1. आवेदक समाज कल्याण क्षेत्र या संस्थान से होना चाहिए और पंजीकृत होना चाहिए। 1. आवेदक द्वारा समाज सेवा की अवधि 15 वर्ष और उससे अधिक होनी चाहिए। 1. पुरुष आवेदकों के लिए आयु 50 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। महिला आवेदकों के लिए आयु 40 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 1. आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए। 1. आवेदक को महाराष्ट्र राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज़

  1. समाज कल्याण क्षेत्र में कार्य अनुभव का प्रमाण।
  2. समाज कल्याण संस्थान से पंजीकरण का प्रमाण।
  3. पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त द्वारा जारी चरित्र सत्यापन रिपोर्ट।
  4. आधार कार्ड।
  5. आयु का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, कक्षा 10वीं/12वीं की मार्कशीट, आदि)
  6. 2-पासपोर्ट आकार की तस्वीर (पार से हस्ताक्षरित)
  7. महाराष्ट्र राज्य का आवासीय प्रमाण पत्र/अधिवास प्रमाण पत्र।
  8. जाति प्रमाण पत्र।
  9. बैंक खाते का विवरण (बैंक का नाम, शाखा का नाम, पता, आईएफएससी, आदि)।
  10. जिला समाज कल्याण कार्यालय द्वारा आवश्यक कोई अन्य दस्तावेज।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस योजना के लक्षित लाभार्थी कौन हैं?

इस योजना के लक्षित लाभार्थी वे व्यक्ति और संगठन हैं जो पारंपरिक रीति-रिवाजों और अस्पृश्यता के खिलाफ सामाजिक आंदोलन और भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए काम कर रहे हैं।

क्या इस योजना में कोई नकद लाभ प्रदान किया जा रहा है?

हां, पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति और उसके संस्थान को एक स्मृति चिन्ह, एक शॉल और एक नारियल के साथ 51,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं।

चरित्र सत्यापन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जानी चाहिए?

चरित्र सत्यापन रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त द्वारा जारी की जानी चाहिए।

क्या महाराष्ट्र राज्य का आवासीय प्रमाण पत्र/अधिवास प्रमाण पत्र इस योजना के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज है?

हां, महाराष्ट्र राज्य का आवासीय प्रमाण पत्र/अधिवास प्रमाण पत्र इस योजना के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज है।

एस. जे. एस. ए. का पूर्ण रूप क्या है?

एस. जे. एस. ए. का पूर्ण रूप "सामाजिक न्याय और विशेष सहायता" है।

क्या पड़ोसी राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना आदि के आवेदक भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?

नहीं, केवल वे नागरिक जो महाराष्ट्र राज्य के स्थायी निवासी हैं, आवेदन करने के पात्र हैं।

मुझे विभाग की वेबसाइट का यू. आर. एल. कहाँ मिल सकता है? सामाजिक न्याय और विशेष सहायता?

महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट का यूआरएल है-https://sjsa.maharashtra.gov.in

मुझे योजना दिशानिर्देशों का लिंक कहाँ मिल सकता है?

योजना दिशानिर्देश इस लिंक पर पाए जा सकते हैं-https://sjsa.maharashtra.gov.in/en/scheme-category/awards

महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग का पता क्या है?

सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग, महाराष्ट्र सरकार का पता हैः 437, शंकर सेठ रोड, पुलिस कॉलोनी, स्वारगेट, पुणे, महाराष्ट्र 411042

मुझे जिला समाज कल्याण कार्यालयों के पते कहाँ मिल सकते हैं?

जिला समाज कल्याण कार्यालयों के पते-https://sjsa.maharashtra.gov.in/en/contacts पर पाए जा सकते हैं

मैं इस योजना से संबंधित अपनी शिकायतें कहाँ पोस्ट कर सकता हूँ?

आप अपनी शिकायतों को सरकार द्वारा शिकायत निवारण पोर्टल पर पोस्ट कर सकते हैं। महाराष्ट्र काः https://grievances.maharashtra.gov.in/en

क्या इस योजना के लिए आय से संबंधित कोई मानदंड है?

नहीं, इस योजना के लिए आय से संबंधित कोई मानदंड नहीं है।

मुझे आवेदन पत्र का प्रारूप कहाँ मिल सकता है? क्या यह ऑनलाइन उपलब्ध है?

आपको जिला समाज कल्याण कार्यालय जाना होगा और संबंधित प्राधिकारी से योजना के लिए आवेदन पत्र के प्रारूप की एक हार्ड कॉपी का अनुरोध करना होगा।

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आम आदमी बीमा योजना (महाराष्ट्र)

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आई. टी. आई. में पढ़ने वाले वी. जे. एन. टी. और एस. बी. सी. छात्रों को वजीफे का पुरस्कार

संबंधित आई. टी. आई. के माध्यम से 10 महीने के लिए 40/- रुपये से 100/- रुपये प्रति माह रखरखाव भत्ता प्रदान किया जाता है।

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कृषिग्रामीण विकास और पर्यावरणमहाराष्ट्र

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