कल्याण लक्ष्मी पाठकम
योजना के बारे में
कल्याण लक्ष्मी पाठकम योजना 2014 में तेलंगाना सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य शादी के समय अविवाहित लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करके अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक परिवारों में वित्तीय संकट को कम करना है। इस योजना में, शादी के समय योग्य लड़कियों को ₹ 1,00,116 (विकलांग लड़कियों के लिए ₹ 1,25,145) की एक बार की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। <बीआर>
लाभ
- अविवाहित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक लड़कियों के लिए शादी के समय ₹ 1,00,116 की एक बार की वित्तीय सहायता। 1. विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत जाति की परवाह किए बिना विकलांग लड़कियों के लिए ₹ 1,25,145 की एकमुश्त वित्तीय सहायता। 1. यह राशि सीधे दुल्हन के बैंक खाते में जमा की जाती है। 1. जीवनकाल में केवल एक बार सहायता की अनुमति है
पात्रता
- आवेदक एससी/एसटी/बीसी/ईबीसी समुदाय से संबंधित एक अविवाहित लड़की होनी चाहिए। 1. आवेदक तेलंगाना का निवासी होना चाहिए। 1. विवाह के समय आवेदक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। 1. आवेदक की शादी 2 अक्टूबर, 2014 को या उसके बाद होनी चाहिए। 1. आवेदक की माता-पिता की आय ₹ 2,00,000-प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। > * * नोटः * * विकलांग लड़कियों के लिए विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 24 (1) के तहत उन्नत वित्तीय सहायता उपलब्ध है। <बीआर>
आवेदन कैसे करें
Online
- चरण 1: * * आधिकारिक ई. पी. ए. एस. एस. वेबसाइट [https://telanganaepass.cgg.gov.in] (https://telanganaepass.cgg.gov.in) पर जाएँ। चरण 2: कल्याण लक्ष्मी पाठकम योजना का चयन करें। * * चरण 3: * * दुल्हन की व्यक्तिगत, जाति, आय और पते का विवरण भरें। चरण 4: आधार, जाति/आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, विवाह प्रमाण पत्र/फोटो आदि सहित स्कैन किए गए दस्तावेज अपलोड करें। चरण 5: ऑनलाइन आवेदन करें। चरण 6: एक अद्वितीय आवेदन संख्या उत्पन्न होगी। * * चरण 7: कल्याण विभाग से सत्यापन की प्रतीक्षा करें। चरण 8: मंजूरी मिलने पर, स्वीकृत राशि दुल्हन के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। * * चरण 9: * * भविष्य के संदर्भ के लिए पावती/रसीद को सुरक्षित रखें। <बीआर>
आवश्यक दस्तावेज़
- जन्म तिथि प्रमाण पत्र (मीसेवा के माध्यम से जारी)
- जाति प्रमाण पत्र (मीसेवा के माध्यम से जारी)
- आय प्रमाण पत्र (नवीनतम, शादी की तारीख के 6 महीने के भीतर जारी किया गया)
- दूल्हे और दुल्हन के आधार कार्ड (स्कैन और अपलोड किए गए)
- बैंक पासबुक (पहला पृष्ठ, दुल्हन की तस्वीर, उसके नाम पर खाते का विवरण)
- शादी का कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
- शादी की तस्वीर
- ग्राम पंचायत/चर्च/मस्जिद/विवाह संस्थान द्वारा पत्र (विवाह को प्रमाणित करने वाला)
- एस. एस. सी. हॉल टिकट संख्या और उत्तीर्ण होने का वर्ष (वैकल्पिक, जहां लागू हो)
कौन पात्र नहीं है
- जिन आवेदकों ने पहले ही एक बार लाभ उठाया है, वे पात्र नहीं हैं
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए कौन पात्र है?
यह योजना तेलंगाना सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग/आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के समुदायों से संबंधित लड़कियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी।
- इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है?
विवाह के समय दुल्हन की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- अगर मेरे माता-पिता प्रति वर्ष ₹ 2,00,000 से अधिक कमाते हैं तो क्या मैं आवेदन कर सकता हूं?
नहीं, आवेदक के माता-पिता की संयुक्त वार्षिक आय ₹ 2,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- क्या इस योजना का एक से अधिक बार लाभ उठाया जा सकता है?
नहीं, यह एक बार की वित्तीय सहायता है और जीवन में केवल एक बार इसका लाभ उठाया जा सकता है।
- क्या आवेदन के लिए शादी का कार्ड अनिवार्य है?
नहीं, यह वैकल्पिक है लेकिन उपलब्ध होने पर अपलोड किया जा सकता है।
- योजना के तहत धन का वितरण कैसे किया जाता है?
सत्यापन के बाद, राशि सीधे दुल्हन के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है।
- कौन से वैकल्पिक दस्तावेज जमा किए जा सकते हैं?
एस. एस. सी. हॉल टिकट संख्या और उत्तीर्ण होने का वर्ष जहां लागू हो वहां जमा किया जा सकता है।
- मैं अपने आवेदन की स्थिति का पता कहाँ लगा सकता हूँ?
आप स्थिति की जाँच कर सकते हैंhttps://telanganaepass.cgg.gov.in/लॉगइन करने के बाद।
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