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"कमजोर मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मछुआरों के लिए कल्याण और राहत योजना" के तहत "तत्काल राहत सहायता"

#गायब है#मछुआरा#राहत#वित्तीय सहायता#परिवार

योजना के बारे में

यह योजना "कमजोर मौसमों और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मछुआरों के लिए कल्याण और राहत" योजना के तहत एक उप-घटक है। इस योजना का विस्तार केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के सभी क्षेत्रों में किया गया है। यह योजना मछुआरों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है ताकि लापता कमाने वाले के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके और अपने परिवार को चलाने के लिए उन्हें आर्थिक रूप से सहायता दी जा सके।

लाभ

लापता मछुआरे के परिवार (कानूनी उत्तराधिकारी) के लिए तत्काल राहत सहायता के रूप में ₹50,000 की दो किश्तों में। * * संवितरण * *-शुरू में, परिवार (कानूनी उत्तराधिकारी) से आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 3 महीने के भीतर 50 प्रतिशत बढ़ाया जाएगा।-परिवार (कानूनी उत्तराधिकारी) को शेष 50 प्रतिशत राहत जारी करने के लिए इस विभाग से संपर्क करना चाहिए जो रिश्तेदार (कानूनी उत्तराधिकारी) और संबंधित सक्षम प्राधिकारी के नाम पर संयुक्त खाते में बैंक में जमा की जाएगी।-यदि लापता व्यक्ति के बारे में आगे कोई जानकारी नहीं मिलती है, तो शेष राशि अगले रिश्तेदार (कानूनी उत्तराधिकारी) के पक्ष में जारी की जाएगी, निर्धारित 9 महीने की अवधि के बाद

पात्रता

आवेदक लापता मछुआरे का परिवार (कानूनी उत्तराधिकारी) होना चाहिए।-लापता मछुआरे को केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का निवासी होना चाहिए।-लापता मछुआरे ने मछली पकड़ने के दौरान अपनी जान गंवा दी होगी।-लापता मछुआरे की आयु 18-60 वर्ष के आयु वर्ग में होनी चाहिए।-लापता मछुआरे को वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।-लापता मछुआरे को मछुआरे/मछुआरा महिला सहकारी समिति के सदस्य के रूप में नामांकित होना चाहिए।

आवेदन कैसे करें

Offline

    • चरण 1: * * इच्छुक आवेदक को [संबंधित प्राधिकारी] के कार्यालय में जाना चाहिए। //फिशरीज. पी. जी. ओ. वी. इन/उप-कार्यालय) अर्थात मत्स्य पालन और मछुआरा कल्याण विभाग/सभी चार क्षेत्रों में बाहरी क्षेत्रों के उप-कार्यालय। * * चरण 1: * * इच्छुक आवेदक को [निर्धारित प्रारूप] की हार्ड कॉपी का अनुरोध करना चाहिए। //फिशरीज. पी. जी. ओ. वी. इन/साइट्स/डिफॉल्ट/फाइल्स/एक्वेरियम20सबसिडी20नोटिफिकेशन. पी. डी. एफ.) संबंधित प्राधिकारी से आवेदन पत्र। * * चरण 2: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें, पासपोर्ट आकार की तस्वीर चिपकाएं (यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षरित), और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन)। * * दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र को संबंधित प्राधिकारी को जमा करें। * * चरण 4: * * संबंधित प्राधिकारी से रसीद या पावती का अनुरोध करें जिसे आवेदन प्रस्तुत किया गया है। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे जमा करने की तारीख और समय और एक विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) हो। प्रभावित परिवार (कानूनी उत्तराधिकारी) को घटना की तारीख से 30 दिनों के भीतर तुरंत आवेदन करना चाहिए

आवश्यक दस्तावेज़

  • लापता मछुआरे के परिवार (कानूनी उत्तराधिकारी) की तस्वीर।
  • लापता मछुआरों का आवासीय प्रमाण पत्र।
  • लापता मछुआरों की उम्र का प्रमाण।
  • घोषणा कि लापता मछुआरा वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं था।
  • मछुआरा/मछुआरा महिला सहकारी समिति के अध्यक्ष/प्रशासक से सदस्यता प्रमाण पत्र।
  • चुनावी पहचान पत्र (सत्यापित प्रति)
  • राशन कार्ड (सत्यापित प्रति)
  • पंचायतार का गाँव संबंधी पत्र
  • कानूनी उत्तराधिकारी का नाम, संबंध और पता (₹5 स्टाम्प पेपर में शपथ पत्र, एक नोटरी पब्लिक के सामने कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में हस्ताक्षरित)।
  • राजस्व विभाग द्वारा दी गई वित्तीय सहायता के संबंध में 'नो क्लेम' प्रमाण पत्र राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त किया जाना चाहिए।
  • पुलिस विभाग के संबंधित स्टेशन हाउस अधिकारी से एफ. आई. आर. और गैर-पता लगाने योग्य प्रमाण पत्र।
  • लापता व्यक्ति के अगले रिश्तेदार का बयान, पंचायतों का बयान, उन व्यक्तियों का बयान जिन्होंने अंत में लापता व्यक्ति को देखा है।
  • तमिल/स्थानीय समाचार पत्र, नगर पालिका/सामुदायिक पंचायत कार्यालय, राशन की दुकान और स्थानीय भाषा में पुलिस स्टेशन में राजपत्र में लापता व्यक्ति का विज्ञापन/समाचार पत्र रिपोर्ट।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या लापता मछुआरे के लौटने पर मुआवजे की राशि की वसूली का कोई प्रावधान है?

हां, यदि लापता मछुआरा लौटता है तो मुआवजे की राशि बीमा बांड का आह्वान करके वसूल की जाएगी।

राहत सहायता जारी करने में स्थायी समिति की क्या भूमिका है?

स्थायी समिति राहत राशि जारी करने की सिफारिश करती है और मत्स्य पालन और मछुआरा कल्याण निदेशक इस सिफारिश पर कार्य करते हैं।

यदि लापता व्यक्ति नहीं मिलता है और निर्धारित अवधि समाप्त हो जाती है तो क्या होगा?

शेष राशि निर्धारित 9 महीने की अवधि के बाद रिश्तेदार (कानूनी उत्तराधिकारी) के पक्ष में जारी की जाती है, यह मानते हुए कि आगे कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

लापता मछुआरे की पात्रता कैसे निर्धारित की जाती है?

लापता मछुआरे को मछली पकड़ने के दौरान अपनी जान गंवानी चाहिए थी, वह 18-60 के आयु वर्ग में होना चाहिए और वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।

क्या निर्धारित दस्तावेजों के बिना आवेदन पत्र जमा किया जा सकता है?

नहीं, आवेदन पत्र को सभी अनिवार्य दस्तावेजों के साथ, यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापित, संबंधित प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

क्या राहत राशि का शेष 50 प्रतिशत जारी करने के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया है?

शेष 50 प्रतिशत निर्धारित 9 महीने की अवधि के बाद रिश्तेदारों (कानूनी उत्तराधिकारी) को जारी किया जाता है और उनके नाम पर एक संयुक्त खाते में जमा किया जाता है।

योजना के संबंध में संदेह या व्याख्या के मुद्दों को कैसे संबोधित किया जाता है?

संदेह या व्याख्या के मामलों को मत्स्य पालन और मछुआरा कल्याण निदेशक, पुडुचेरी को भेजा जाता है, जिसका निर्णय अंतिम होता है।

राहत सहायता चाहने वाले परिवारों के लिए आवेदन की समय सीमा क्या है?

प्रभावित परिवार (कानूनी उत्तराधिकारी) को मछुआरे के लापता होने की सूचना की तारीख से 30 दिनों के भीतर आवेदन करना होगा।

इस योजना के संदर्भ में "मछुआरे" शब्द में क्या शामिल है?

"मछुआरे" केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में मछली पकड़ने के कार्यों और संबद्ध गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों को संदर्भित करता है।

इस योजना के तहत "लापता मछुआरों" की क्या परिभाषा है?

लापता मछुआरे वे हैं जो पुलिस और परिवार के सदस्यों द्वारा मछली पकड़ने के दौरान लापता होने की सूचना देते हैं, जिन्हें योजना के उद्देश्य से मृत माना जाता है।

योजना के संदर्भ में "परिवार (कानूनी उत्तराधिकारी)" शब्द को कैसे परिभाषित किया गया है?

इसमें पति/पत्नी, बच्चे/सौतेले बच्चे, माता-पिता/विधवा बेटी/बहन, नाबालिग के कानूनी अभिभावक, विवाहित बेटियां/विधवा बहू/विधवा भाई जैसे निकटतम परिवार के सदस्य शामिल हैं।

लापता मछुआरे के परिवार (कानूनी उत्तराधिकारी) को ₹ 1,00,000 राहत सहायता कैसे वितरित की जाती है?

राहत ₹50,000 की दो किश्तों में वितरित की जाती है, जिसमें पहली किस्त 3 महीने के भीतर जारी की जाती है, और शेष राशि निर्धारित 9 महीने की अवधि के बाद संयुक्त खाते में जमा की जाती है।

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