माइक्रो वाटरशेड योजना में एकीकृत खेती
योजना के बारे में
पूरक तरीके से बेहतर आजीविका के लिए एकीकृत कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मेघालय सरकार के कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा "माइक्रो वाटरशेड में एकीकृत कृषि" योजना शुरू की गई थी। * * नोटः किसी विशेष वर्ष में उपरोक्त राज्य योजना योजना की यह उपलब्धता धन की उपलब्धता और राज्य सरकार द्वारा आवश्यक मंजूरी के अधीन है। किसी विशेष वर्ष में किसी भी योजना को जारी रखना भी राज्य सरकार के विवेक के अधीन है। इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित जिला कृषि अधिकारियों के साथ किसी भी योजना की उपलब्धता की जांच करें
लाभ
सहायता और पात्रता का प्रकारः प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रम, विस्तार, प्रौद्योगिकी सहायता और निवेश पर सब्सिडी।
पात्रता
- आवेदक को मेघालय का स्थायी निवासी होना चाहिए। 1. आवेदक को कृषि में लगे एक वास्तविक किसान होना चाहिए। 1. आवेदक के पास कम से कम 0.025 हेक्टेयर या उससे अधिक की अपनी भूमि या पट्टे पर दी गई भूमि होनी चाहिए।
आवेदन कैसे करें
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आवेदन प्रक्रियाः * * * * चरण 1: * * योग्य वास्तविक किसान सादे कागज पर आवेदन कर सकते हैं/आवेदन लिख सकते हैं। * * चरण 02: आवेदन के साथ, सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन)। * * चरण 3: * * सी. डी. ब्लॉक/कृषि मंडल के कृषि विकास अधिकारी के निकटतम कार्यालय में दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र जमा करें। लाभार्थी (ओं) के चयन का ढंगः * *-वास्तविक किसानों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। किससे संपर्क करना हैः * * 1. संबंधित सीडी ब्लॉक/कृषि मंडल के कृषि विकास अधिकारी 1. संबंधित उप-मंडलों के उप-मंडल कृषि अधिकारी 1. संबंधित जिलों के जिला कृषि अधिकारी
आवश्यक दस्तावेज़
पासपोर्ट आकार की तस्वीर
पहचान प्रमाण
बैंक पासबुक/खाता विवरण
अपनी या पट्टे पर दी गई भूमि होने का प्रमाण दस्तावेज
आवश्यकतानुसार कोई अन्य दस्तावेज
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इस योजना का मुख्य उद्देश्य पूरक तरीके से बेहतर आजीविका के लिए एकीकृत कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देना है।
- किस विभाग ने यह योजना शुरू की है?
कृषि और किसान कल्याण विभाग, मेघालय सरकार
- सहायता का स्वरूप क्या है?
प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रम, विस्तार, प्रौद्योगिकी सहायता, निवेश पर सब्सिडी।
- इस योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
कृषि में लगे बोनाफाइड किसान, जिनके पास कम से कम 0.025 (हेक्टेयर) या उससे अधिक की अपनी या पट्टे पर दी गई भूमि हो।
- योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
प्रामाणिक किसान सीडी ब्लॉक/कृषि मंडल के निकटतम कृषि विकास अधिकारी के माध्यम से सादे कागज में आवेदन कर सकते हैं।
- लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया क्या है?
वास्तविक किसानों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा।
- किससे संपर्क करें?
- संबंधित सीडी ब्लॉक/कृषि मंडल 2 के कृषि विकास अधिकारी। संबंधित उप-मंडलों के उप-मंडल कृषि अधिकारी 3. संबंधित जिलों के जिला कृषि अधिकारी
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