पाकिस्तान-मध्य प्रदेश में हिंगलाज देवी मंदिर और ननकाना साहिब यात्रा
योजना के बारे में
पाकिस्तान में हिंगलाज देवी मंदिर और ननकाना साहिब यात्रा योजना को मध्य प्रदेश सरकार के धार्मिक न्यास और बंदोबस्ती विभाग द्वारा लागू किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य पाकिस्तान में स्थित हिंगलाज देवी मंदिर और ननकाना साहिब की तीर्थयात्रा पर जाने वाले राज्य के तीर्थयात्रियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। मध्य प्रदेश के ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने पाकिस्तान में हिंगलाज देवी मंदिर और ननकाना साहिब की यात्रा पूरी कर ली है, उन्हें यात्रा के बाद हुए वास्तविक खर्च का प्रमाण पत्र जमा करना होगा। राज्य सरकार इन खर्चों का 50 प्रतिशत, अधिकतम ₹30,000/- तक की प्रतिपूर्ति करेगी
लाभ
इस योजना के तहत, राज्य सरकार पाकिस्तान में हिंगलाज देवी मंदिर और ननकाना साहिब की तीर्थयात्रा के दौरान हुए कुल खर्च का 50 प्रतिशत प्रति तीर्थयात्री अधिकतम 30,000 रुपये तक की प्रतिपूर्ति करेगी।
पात्रता
- आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। 1. आवेदक को पाकिस्तान में हिंगलाज देवी मंदिर और ननकाना साहिब की तीर्थयात्रा पूरी करनी चाहिए। 1. आवेदक को आयकरदाता नहीं होना चाहिए। 1. प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवनकाल में केवल एक बार अनुदान के लिए पात्र होता है। * * नोटः इस योजना का लाभ उठाने के लिए तीर्थयात्रियों को यात्रा के दौरान किए गए अपने वास्तविक खर्च का विवरण देने वाले सभी दस्तावेज जमा करने होंगे।
आवेदन कैसे करें
Offline
- योग्य तीर्थयात्रियों को [निर्धारित प्रपत्र] का उपयोग करके वित्तीय सहायता/अनुदान के लिए आवेदन करना चाहिए। //धर्मशाला. एमपी. जी. ओ. वी. इन/अपलोड/फाइल/पाकिस्तान. पी. डी. एफ.), उनकी तीर्थयात्रा के अभिलेखों के साथ, उनकी तीर्थयात्रा पूरी होने के 60 दिनों के भीतर संबंधित जिला कलेक्टर, मध्य प्रदेश को भेजें।-संबंधित कलेक्टर का कार्यालय प्रस्तुत अभिलेखों को सत्यापित करने के बाद अनुदान राशि का वितरण करेगा।
आवश्यक दस्तावेज़
पासपोर्ट आकार की तस्वीर
पहचान प्रमाण अर्थात आधार कार्ड
मध्य प्रदेश का अधिवास प्रमाण पत्र
यात्रा में हुए खर्च का विवरण
पासपोर्ट की प्रति
पाकिस्तान में स्थित हिंगलाज देवी मंदिर और ननकाना साहब की यात्रा को पूरा करने का प्रमाण पत्र
बैंक पासबुक/बैंक खाते का विवरण
कोई अन्य आवश्यक दस्तावेज
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- इस योजना का उद्देश्य क्या है?
इसका प्राथमिक उद्देश्य पाकिस्तान में हिंगलाज देवी मंदिर और ननकाना साहिब की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों के खर्चों के एक हिस्से की प्रतिपूर्ति करके उनके वित्तीय बोझ का समर्थन करना है।
- इस योजना के लिए कौन आवेदन करने के योग्य है?
आवेदक मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए, हिंगलाज देवी मंदिर और ननकाना साहिब दोनों की तीर्थयात्रा पूरी कर चुके होने चाहिए, आय करदाता नहीं होने चाहिए, और अपने जीवनकाल में केवल एक बार अनुदान प्राप्त कर सकते हैं।
- इस योजना के तहत कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?
राज्य सरकार तीर्थयात्रा के दौरान किए गए कुल खर्च का 50 प्रतिशत प्रति तीर्थयात्री अधिकतम 30,000 रुपये तक की प्रतिपूर्ति करेगी।
- क्या मैं अनुदान के लिए कई बार आवेदन कर सकता हूँ?
नहीं, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवनकाल में केवल एक बार अनुदान के लिए पात्र होता है।
- मैं वित्तीय सहायता के लिए कैसे आवेदन करूं?
योग्य तीर्थयात्रियों को अपनी तीर्थयात्रा पूरी करने के 60 दिनों के भीतर मध्य प्रदेश में संबंधित जिला कलेक्टर को अपने तीर्थयात्रा रिकॉर्ड के साथ निर्धारित प्रपत्र का उपयोग करके आवेदन करना चाहिए।
- योजना के लिए मुझे अपना आवेदन कहाँ जमा करना चाहिए?
आवेदन मध्य प्रदेश में संबंधित जिला कलेक्टर के कार्यालय में जमा किए जाने चाहिए।
- आवेदन जमा करने की समय सीमा क्या है?
तीर्थयात्रा पूरी होने के 60 दिनों के भीतर आवेदन जमा किए जाने चाहिए।
- अनुदान राशि कैसे वितरित की जाती है?
संबंधित कलेक्टर का कार्यालय प्रस्तुत अभिलेखों का सत्यापन करेगा और तदनुसार अनुदान राशि का वितरण करेगा।
- क्या इस योजना के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए कोई आय सीमा है?
हां, आवेदक को आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
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