गुजरात कपड़ा नीतिः पेरोल सहायता (श्रम गहन इकाई को राजकोषीय प्रोत्साहन)
योजना के बारे में
गुजरात कपड़ा नीति उद्योग और खान विभाग, गुजरात द्वारा शुरू की गई एक व्यापक योजना है। इसका उद्देश्य वस्त्र क्षेत्र में निवेश बढ़ाना और प्रत्येक उप-क्षेत्र में वस्त्र मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना है, साथ ही वस्त्र और परिधान के साथ-साथ तकनीकी वस्त्र उद्योग को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित करना है। 1 अक्टूबर, 2024 से 29 सितंबर, 2029 तक प्रभावी, यह पहल कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और हरित विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, जिससे इस क्षेत्र को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ बनाया जा सके। वेतन सहायता घटक (श्रम गहन इकाई को राजकोषीय प्रोत्साहन) श्रमिकों के वेतन के लिए मौद्रिक सहायता प्रदान करके औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना का उद्देश्य गुजरात में रोजगार को बढ़ावा देना और उद्योगों को प्रोत्साहित करना है, विशेष रूप से परिधान, परिधान, मेड-अप और समग्र इकाइयों सहित तकनीकी वस्त्र जैसे क्षेत्रों में।
लाभ
पे-रोल सहायता * * * परिधान, परिधान और मेड-अप (समग्र इकाई सहित) ₹5,000/- प्रति महिला कार्यकर्ता और ₹4,000/- प्रति पुरुष कार्यकर्ता प्रति माह 10 साल की अवधि के लिए तकनीकी वस्त्र (समग्र इकाई सहित) ₹3,000/- प्रति महिला कार्यकर्ता और ₹2,000 प्रति पुरुष कार्यकर्ता प्रति माह 10 साल की अवधि के लिए
पात्रता
- औद्योगिक इकाई को श्रम गहन इकाई के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। 1. यह योजना परिधान, परिधान और मेड-अप और तकनीकी वस्त्र क्षेत्रों (समग्र इकाइयों सहित) में औद्योगिक इकाइयों पर लागू होती है। 1. श्रमिकों को गुजरात में अधिवासित होना चाहिए और ई. पी. एफ. योजना के तहत पंजीकृत होना चाहिए। 1. इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख (डी. ओ. सी. पी.) से एक वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा।
आवेदन कैसे करें
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पंजीकरण के लिए आवेदनः * * * * * चरण 1: * * ऋण वितरण, उत्पादन शुरू होने या पॉलिसी के संचालन की तारीख (जो भी बाद में हो) से एक वर्ष के भीतर निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ उद्योग आयुक्त को [निर्धारित प्रारूप] (https://ic.gujarat.gov.in/documents/commondoc/2025/GTP%202024%20Registration%20Form.pdf) में आवेदन करना होगा। चरण 2: आवेदन प्राप्त होने पर और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रासंगिक दस्तावेजों की जांच और सत्यापन के बाद, औद्योगिक आयुक्त द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। अनंतिम/अंतिम पात्रता प्रमाणपत्र के लिए आवेदन * * * *:-औद्योगिक इकाई के लिए आवेदन * - * एमएसएमई इकाइयां जिनके पास 10 करोड़ रुपये तक का जीएफसीआई हैः * * डीओसीपी के बाद, औद्योगिक इकाई महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र को एक आवेदन प्रस्तुत करेगी। ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- एम. एस. एम. ई. इकाइयों के अलावाः डी. ओ. सी. पी. के बाद, पंजीकरण रखने वाली औद्योगिक इकाई, डी. ओ. सी. पी. से 1 वर्ष के भीतर या पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर, जो भी बाद में हो, उद्योग आयुक्त को अनंतिम पात्रता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगी। & lt; b & gt; * * हमसे संपर्क करेंः * * & gt; [उद्योग आयुक्तालय] (https://ic.gujarat.gov.in/ic-contact.aspx) & gt; [जिला उद्योग केंद्र] (https://ic.gujarat.gov.in/dic-contact.aspx)
आवश्यक दस्तावेज़
- कानून के तहत लागू औद्योगिक उपक्रम के पंजीकरण का दस्तावेज और भारत सरकार द्वारा निर्धारित औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन।
- औद्योगिक उपयोग के लिए वैध गैर-कृषि अनुमति के साथ भूमि के कानूनी कब्जे से संबंधित दस्तावेज, और पंजीकृत खरीद/पट्टा/किराया विलेख। यदि प्लॉट या शेड जी. आई. डी. सी. एस्टेट में है, तो कब्जा पत्र की एक प्रति संलग्न की जानी चाहिए।
- जी. पी. सी. बी. से स्थापना के लिए सहमति, यदि लागू हो।
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जिसमें निम्नलिखित शामिल हैंः
- कार्यकारी सारांश
- पृष्ठभूमि
- मौजूदा व्यवसाय का विवरण (विस्तार के मामले में)
- भूमि/शेड का विवरण
- कच्चा खरीद रणनीति
- मानव शक्ति विवरण
- तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता मूल्यांकन
- वित्तीय विश्लेषण
- वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण स्वीकृति पत्र
- बोर्ड संकल्प/प्राधिकरण पत्र/पी. ओ. ए
- उद्यम और अधिकृत व्यक्ति का पैन कार्ड
- सभी अनुलग्नकों के साथ जीएसटी पंजीकरण
- प्रथम बिक्री बिल (वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के मामले में)
- लेखापरीक्षा रिपोर्ट (विस्तार की शुरुआत से पहले)
कौन पात्र नहीं है
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- "गुजरात वस्त्र नीति" क्या है?
"गुजरात कपड़ा नीति" एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य निवेश, स्थिरता, रोजगार सृजन और मूल्य श्रृंखला एकीकरण को बढ़ावा देकर कपड़ा क्षेत्र को मजबूत करना है।
- "गुजरात वस्त्र नीति" की परिचालन अवधि क्या है?
गुजरात वस्त्र नीति 2024 की परिचालन अवधि 1 अक्टूबर, 2024 से 30 सितंबर, 2029 तक है, जिसमें पांच साल की अवधि शामिल है।
- यह नीति रोजगार सृजन में कैसे योगदान देती है?
यह नीति निवेश आकर्षित करके, एमएसएमई को प्रोत्साहित करके, महिला उद्यमियों का समर्थन करके और उत्पादन क्षमताओं का विस्तार करके एक मजबूत कपड़ा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर केंद्रित है, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं।
- इस नीति के तहत क्या प्रोत्साहन दिए जाते हैं?
यह नीति कपड़ा निर्माण को मजबूत करने, निवेश को प्रोत्साहित करने और एमएसएमई, स्टार्टअप और बड़े उद्यमों का समर्थन करने के लिए वित्तीय सहायता, बुनियादी ढांचे की सहायता और सब्सिडी प्रदान करती है।
- "पेरोल सहायता (श्रम गहन इकाई के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन)" घटक का उद्देश्य क्या है?
इस घटक का उद्देश्य गुजरात में श्रम प्रधान औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, श्रमिकों के वेतन को कवर करने में उनकी सहायता करना और प्रमुख क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देना है।
- इस योजना के तहत कौन से उद्योग वित्तीय सहायता के पात्र हैं?
यह योजना परिधान, परिधान, मेड-अप और तकनीकी वस्त्र (समग्र इकाइयों सहित) में काम करने वाली औद्योगिक इकाइयों पर लागू होती है।
- इस योजना के तहत किस प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?
यह योजना रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक इकाइयों को उनके श्रमिकों के वेतन के लिए मौद्रिक सहायता प्रदान करती है।
- क्या इस लाभ का लाभ उठाने के लिए ई. पी. एफ. पंजीकरण अनिवार्य है?
हां, ई. पी. एफ. पंजीकरण अनिवार्य है, क्योंकि केवल कर्मचारी भविष्य निधि (ई. पी. एफ.) योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों को ही पेरोल सहायता के लिए पात्र माना जाता है।
- क्या एक औद्योगिक इकाई इस योजना के तहत अन्य राज्यों के श्रमिकों को नियुक्त कर सकती है?
नहीं, केवल गुजरात में अधिवासित श्रमिक ही इस योजना के तहत पेरोल सहायता के लिए पात्र हैं।
- वस्त्र, परिधान और मेड-अप क्षेत्र में श्रमिकों को कितनी वेतन सहायता दी जाती है?
गारमेंट, अपैरल और मेड-अप्स (मिश्रित इकाइयों सहित) क्षेत्र में, सहायता 10 साल की अवधि के लिए प्रत्येक महिला कर्मचारी के लिए 5,000 रुपये प्रति माह और प्रत्येक पुरुष कर्मचारी के लिए 4,000 रुपये प्रति माह है।
- तकनीकी वस्त्र क्षेत्र में श्रमिकों को दी जाने वाली सहायता की राशि क्या है?
तकनीकी वस्त्र (मिश्रित इकाइयों सहित) क्षेत्र में, सहायता 10 साल की अवधि के लिए प्रत्येक महिला कर्मचारी के लिए 3,000 रुपये प्रति माह और प्रत्येक पुरुष कर्मचारी के लिए 2,000 रुपये प्रति माह है।
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