"मीठे पानी की जलीय कृषि के विकास और जलीय मछलीघर, सजावटी मछली प्रजनन केंद्र की स्थापना" के तहत जलीय मछलीघर और उसके सहायक उपकरणों की खरीद के लिए 50 प्रतिशत अनुदान
योजना के बारे में
एक्वेरियम और उसके सहायक पदार्थों की खरीद के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी का अनुदान योजना 'ताजे पानी के एक्वाकल्चर के विकास और एक्वेरियम, सजावटी मछली प्रजनन केंद्र की स्थापना' के तहत एक उप-घटक है। इस योजना का विस्तार केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के सभी क्षेत्रों में किया गया है। यह योजना मछलीघर रखने के महत्व का प्रचार करने और आम जनता के बीच मछलीघर रखने की कला को विकसित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
लाभ
- विभाग ने मछलीघर और उसके सहायक उपकरणों के लिए इकाई लागत का आकलन ₹7,000 प्रति इकाई किया है।-लाभार्थियों को जारी किए जाने वाले प्रस्तावित मछलीघर में एक मछलीघर/मोल्डेड मछलीघर, एक स्टैंड, एक पावर फिल्टर, एक एयर पंप, दो संख्या में 1 ट्यूब लाइट, 10 किलोग्राम बजरी, 9 संख्या में सोने की मछलियां, 1 संख्या में 100 ग्राम मछली खाने की जेब और एक संख्या में स्कूप नेट शामिल हैं। 7, 000 (अधिकतम) *-सरकार द्वारा 50 प्रतिशत सब्सिडीः 3, 500 (अधिकतम) *-माहे और यानम में पीएसएफसीएफ/केएफसीएमयू/मछुआरा सहकारी समितियों के सचिव/प्रशासक को लाभार्थी द्वारा भुगतान की जाने वाली मछलीघर की लागत का 50 प्रतिशत और उससे अधिकः 3, 500 (अधिकतम) * * * * समय-समय पर भिन्न हो सकते हैं
पात्रता
- आवेदक को अधिवास या जन्म से केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का निवासी होना चाहिए।-आवेदक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।-आवेदक या उनके परिवार के सदस्य को पहले इस योजना के तहत लाभान्वित नहीं होना चाहिए।-आवेदक के पास मछलीघर रखने के लिए एक पक्का घर/वाणिज्यिक स्थान होना चाहिए।
आवेदन कैसे करें
Offline
- चरण 1: * * इच्छुक आवेदक को [संबंधित प्राधिकारी] (https://fisheries.py.gov.in/sub-offices) के कार्यालय में जाना चाहिए। पांडिचेरी राज्य मछुआरा सहकारी संघ लिमिटेड, पुडुचेरी/कराईकल मछुआरा सहकारी विपणन संघ, कराईकल/मत्स्य पालन और मछुआरा कल्याण सहायक निदेशक, माहे/संबंधित क्षेत्रों के मत्स्य पालन और मछुआरा कल्याण सहायक निदेशक, यानम। * * चरण 1: * * इच्छुक आवेदक को संबंधित प्राधिकारी से आवेदन पत्र की [निर्धारित प्रारूप] (https://fisheries.py.gov.in/sites/default/files/aquarium20subsidy20notification.pdf) की हार्ड कॉपी का अनुरोध करना चाहिए। चरण 2: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरें, पासपोर्ट आकार की तस्वीर चिपकाएं (यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षरित), और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन)। चरण 3: दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र को संबंधित प्राधिकारी को जमा करें। * * चरण 4: * * संबंधित प्राधिकारी से रसीद या पावती का अनुरोध करें जिसे आवेदन जमा किया गया है। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे जमा करने की तारीख और समय और एक विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) हो।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार पहचान पत्र और स्मार्ट कार्ड
- केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का निवासी प्रमाण पत्र (निवास क्षेत्र के उप तहसीलदार से)
- उम्र का प्रमाण
- उसके आवासीय पते के प्रमाण के रूप में राशन कार्ड
- फोटो पहचान प्रमाण के रूप में चुनावी पहचान पत्र/पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस
- पक्का घर/वाणिज्यिक स्थान होने का प्रमाण
- घोषणा पत्र
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- क्या किसी आवेदक पर विचार किया जा सकता है यदि वह या उसके परिवार के सदस्य पहले इस योजना से लाभान्वित हुए हैं?
नहीं, पात्र माने जाने के लिए आवेदकों या उनके परिवार के सदस्यों को पहले इस योजना के तहत लाभान्वित नहीं होना चाहिए था।
- चयन समिति में मत्स्य पालन और मछुआरा कल्याण उप निदेशक की क्या भूमिका है?
पुडुचेरी क्षेत्र में, मत्स्य पालन और मछुआरा कल्याण (अंतर्देशीय) के उप निदेशक चयन समिति के सदस्य और संयोजक के रूप में कार्य करते हैं।
- सब्सिडी के लिए नियमों की शुरुआत कैसे निर्धारित की जाती है?
ये नियम आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होते हैं।
- क्या कोई आवेदक उस मछलीघर का आकार निर्दिष्ट कर सकता है जिसे वे योजना के तहत खरीदना चाहते हैं?
हां, आवेदकों को उस मछलीघर का आकार निर्दिष्ट करना चाहिए जिसे वे खरीदना चाहते हैं, जैसा कि आवेदन पत्र में दिखाया गया है, रियायती दर पर विचार के लिए।
- फील्ड ऑफिसर्स द्वारा अनुशंसित चयन की कार्यप्रणाली क्या है?
क्षेत्रीय अधिकारी चयन समिति को आवेदक के घर या आवासीय स्थान के स्थान के आधार पर आवेदनों की सिफारिश करते हैं।
- मछलीघर सब्सिडी योजना के लिए लक्षित समूह क्या है?
यह योजना केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के निवासियों को लक्षित करती है जो निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।
- दिशानिर्देशों में "के. एफ. सी. एम. यू". शब्द का क्या महत्व है?
"केएफसीएमयू" का अर्थ है 'द कराईकल फिशरमेन को-ऑपरेटिव मार्केटिंग यूनियन, कराईकल', जो कराईकल क्षेत्र में फॉर्म-I प्राप्त करने के लिए नामित कार्यालयों में से एक है।
- इस योजना के तहत मछलीघर खरीदने के लिए सहायता का पैटर्न क्या है?
इकाई की लागत ₹7,000 है, सरकार द्वारा 50 प्रतिशत सब्सिडी (₹3,500) के साथ, और लाभार्थी शेष 50 प्रतिशत का योगदान पीएसएफसीएफ/केएफसीएमयू/मछुआरा सहकारी समितियों के सचिव/प्रशासक को देता है।
- क्या आप आवेदन प्रक्रिया में पांडिचेरी राज्य मछुआरा सहकारी संघ लिमिटेड (पी. एस. एफ. सी. एफ.) की भूमिका की व्याख्या कर सकते हैं?
पी. एस. एफ. सी. एफ. उन नामित कार्यालयों में से एक है जहाँ आवेदक योजना के तहत लाभान्वित होने के लिए प्रपत्र-I प्राप्त कर सकते हैं और यह आवेदन जमा करने की प्रक्रिया में एक भूमिका निभाता है।
- दिशानिर्देशों में उल्लिखित मत्स्यालय का दायरा क्या है?
एक मछलीघर को एक ऐसी कलाकृति के रूप में वर्णित किया गया है जो अपने आसपास की सुंदरता को बढ़ाती है, वृद्धों को सांत्वना देती है, बच्चों को शांत करती है और तनाव को कम करने में मदद करती है।
- मछलीघर की खरीद के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली अधिकतम सब्सिडी क्या है?
सरकार ₹3,500 की अधिकतम सब्सिडी प्रदान करती है, जो ₹7,000 की कुल इकाई लागत का 50 प्रतिशत है।
- लाभार्थी चयन की प्रक्रिया में चयन समिति की क्या भूमिका है?
चयन समिति, मत्स्य निदेशक की अध्यक्षता में, अनुशंसित आवेदनों की समीक्षा करती है, यह सुनिश्चित करती है कि आवश्यक दस्तावेज संलग्न हैं, और लाभार्थियों का चयन करती है।
पुदुचेरी में और भी योजनाएं
आकस्मिक मृत्यु लाभ योजना (पी. बी. ए. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी.)
- * * वित्तीय सहायताः * * ₹ 2,25,000-- * * संवितरण का समयः * * आवेदन के 15 दिनों के भीतर।
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दुर्घटना चिकित्सा सहायता योजना (पी. बी. ए. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी.)
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