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गोधन न्याय योजना

#मवेशी पालकों#नई नौकरी#गायों का संरक्षण#जैविक उर्वरक

योजना के बारे में

    • लगभग * * 1। यह पूरे देश में पहली ऐसी योजना है, जिसमें सरकार द्वारा गोबर खरीदकर पशुपालकों की आय बढ़ाई जाएगी। 1. इस योजना से आर्थिक रूप से कमजोर पशुपालकों को आर्थिक रूप से लाभान्वित करना। 1. खरीदे गए गोबर से जैविक वर्मीकम्पोस्ट खाद बनाई जाएगी। 1. इस खाद को किसानों को मामूली दरों पर बेचकर जैविक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। 1. इस योजना के तहत हर पंचायत में गौथन का निर्माण किया जाएगा। 1. इन गौतमों में अन्य आवारा पशुओं के रहने, भोजन और चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। 1. खाद बनाने के लिए प्रत्येक गौथन में वर्मीकम्पोस्ट बनाया जाएगा। 1. प्रत्येक वर्मीकम्पोस्ट मनरेगा के तहत किया जाएगा। 1. इन वर्मीकम्पोस्ट में जैविक उर्वरक बनाए जाएंगे। 1. स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा उर्वरक बनाए जाएंगे। 1. इस योजना से रोजगार के कई अवसर पैदा होंगे। 1. बनाई गई खाद को सहकारी समितियों द्वारा पैक किया जाएगा और किसानों को मामूली दरों पर बेचा जाएगा

पात्रता

  1. पशुपालक छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए। 1. पशु मालिक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। 1. गोबर संग्रहकर्ता के लिए आधार कार्ड होना अनिवार्य है। 1. गोबर संग्राहक का अपना बैंक खाता होना चाहिए। 1. गोबर संग्रहकर्ता के पास पहचान पत्र होना चाहिए। 1. गोबर संग्राहक के पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। 1. गोबर संग्राहक के लिए अपने पशुओं की संख्या पंजीकृत करना अनिवार्य है।

आवश्यक दस्तावेज़

  1. आधार कार्ड।
  2. बैंक पासबुक की प्रति।
  3. पहचान पत्र।
  4. स्थायी निवास प्रमाण पत्र।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या है गोधन न्याय योजना

इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा पशुपालक किसानों से गोबर खरीदा जाएगा।

इस योजना के तहत क्या लाभ हैं?

गाय के गोबर और भैंस के पशु प्रजनकों को सरकार द्वारा 2/- रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा जाएगा।

इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है?

केवल छत्तीसगढ़ का निवासी ही इस योजना का लाभ उठा सकता है।

पात्रता की न्यूनतम आयु क्या है?

पशु मालिक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

लाभ प्राप्त करने का तरीका क्या होगा?

लाभ राशि सीधे पशु मालिकों के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।

क्या गोबर कलेक्टर के लिए अपने पशुओं की संख्या पंजीकृत करना अनिवार्य है?

हां, यह अनिवार्य है।

आवेदन पत्र कैसे प्राप्त करें?

आवेदन पत्र https://jansampark.cg.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

आवेदन पत्र कहाँ जमा किया जा सकता है?

आवेदन जमा करने के लिए काउंटरः-1. एसएलआरएम केंद्र। 2. कम्पोस्ट शेड। 3. वार्ड कार्यालय। 4. गोथान में।

किन दस्तावेजों को जमा करने की आवश्यकता है
  1. आधार कार्ड। 2. बैंक पासबुक की प्रति। 3. पहचान पत्र। 4. स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
क्या अन्य राज्यों के लोग भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?

नहीं। यह योजना केवल छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए है।

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