विकलांग व्यक्ति और सामान्य व्यक्तियों के बीच विवाह के लिए प्रोत्साहन अनुदान
योजना के बारे में
पुडुचेरी सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा "अलग-अलग विकलांग व्यक्तियों और सामान्य व्यक्तियों के बीच विवाह के लिए प्रोत्साहन अनुदान" योजना को अलग-अलग विकलांग व्यक्तियों और बिना विकलांग लोगों के बीच विवाह को प्रोत्साहित करने और समर्थन करने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के माध्यम से, ₹ 1,00,000 का प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है, जिसमें ₹20,000 नकद और ₹80,000 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एन. एस. सी.) के रूप में शामिल हैं।
लाभ
- ₹ 1,00,000-(₹20,000 नकद और ₹80,000/- एन. एस. सी. में) का प्रोत्साहन।
पात्रता
- आवेदक को केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का मूल निवासी होना चाहिए। 1. आवेदक की वार्षिक आय ₹75,000/- प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 1. दुल्हन की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। 1. दूल्हे की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। 1. आवेदक की अक्षमता 40 प्रतिशत और उससे अधिक होनी चाहिए। 1. शादी दुल्हन और दूल्हे के बीच पहली शादी होनी चाहिए। 1. विवाह पंजीकृत होना चाहिए था। 1. आवेदन विवाह के 120 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
आवेदन कैसे करें
Offline
- चरण 1: * * इच्छुक आवेदक को समाज कल्याण विभाग के [कार्यालय/उप-कार्यालय] (https://socwelfare.py.gov.in/sub--office-social-welfare-department) पर जाना चाहिए और आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप की हार्ड कॉपी का अनुरोध उन कर्मचारियों से करना चाहिए जिन्हें विशेष रूप से भरे हुए आवेदन जारी करने और एकत्र करने के लिए सौंपा गया है। या इच्छुक आवेदक को आवेदन पत्र के [निर्धारित प्रारूप] (https://wcd.py.gov.in/sites/default/files/wcdmarrigeofpoorbride.pdf) का प्रिंट लेना चाहिए। चरण 2: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें, पासपोर्ट आकार की तस्वीर चिपकाएं (यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षरित), और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन)। * * चरण 3: * * प्रस्तावित विवाह तिथि से कम से कम 30 दिन पहले उप निदेशक (महिला विकास) या बाल विकास परियोजना अधिकारी (स्थान के आधार पर) को दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र जमा करें। * * चरण 4: * * संबंधित प्राधिकारी से रसीद या पावती का अनुरोध करें जिसे आवेदन जमा किया गया है। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे जमा करने की तारीख और समय और एक विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) हो।
Online
- चरण 1: * * पुडुचेरी सरकार के ई-जिला पोर्टल की [आधिकारिक वेबसाइट] (https://edistrict.py.gov.in) पर जाएँ। * * चरण 2: होम पेज के ऊपरी दाएँ कोने में, & quot; [लॉगिन] (https://edistrict.py.gov.in/Login.aspx) & quot; पर क्लिक करें। लॉगिन स्क्रीन में, & quot; [नई सदस्यता पंजीकृत करें] (https://edistrict.py.gov.in/User/Registration.aspx) & quot; पर क्लिक करें। चरण 3: पंजीकरण पृष्ठ पर, सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरेंः उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड, पासवर्ड की पुष्टि करें, व्यक्तिगत विवरण (पूरा नाम, पहला नाम, ईमेल पता, पता, वर्तमान पता, लिंग, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर)। घोषणा से सहमत हैं। कैप्चा कोड भरें और 'साइन अप' पर क्लिक करें। * * चरण 4: * * पुडुचेरी सरकार के ई-जिला पोर्टल की [आधिकारिक वेबसाइट] (https://edistrict.py.gov.in) पर जाएँ। * * चरण 5: होम पेज के ऊपरी दाएँ कोने में, & quot; [लॉगिन] (https://edistrict.py.gov.in/Login.aspx) & quot; पर क्लिक करें। लॉगिन स्क्रीन में, अपना उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्रदान करें, कैप्चा कोड भरें और 'साइन इन' पर क्लिक करें। * * चरण 6: * * अगली स्क्रीन पर, पुडुचेरी सरकार द्वारा योजनाओं की एक सूची विभागवार प्रदर्शित की जाएगी। * * चरण 7: * * उस योजना पर क्लिक करें जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। आपको इसके ऑनलाइन आवेदन पत्र पर ले जाया जाएगा। चरण 8: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य क्षेत्रों (लाल तारांकन चिह्न के साथ चिह्नित) को भरें और सभी अनिवार्य दस्तावेजों (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन) को अपलोड करें। * * चरण 9: * * यह कहते हुए घोषणा पर टिक करें कि मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सही और सही हैं। आवेदन जमा करें और [अपने आवेदन को ट्रैक करने के लिए] (https://edistrict.py.gov.in/User/TrackApplication.aspx) आवेदन संख्या को नोट करें। आवेदन संख्या आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर/पंजीकृत ईमेल आईडी पर भी प्राप्त होगी। * * * अपने आवेदन को ट्रैक करें * * [यहाँ] (https://edistrict.py.gov.in/User/TrackApplication.aspx) * * * ऑनलाइन आवेदन के लिए उपयोगकर्ता नियमावली तक पहुँचें * * [यहाँ] (https://edistrict.py.gov.in/Help.rar)
आवश्यक दस्तावेज़
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास-सह-जन्म प्रमाण पत्र।
- हाल ही में पासपोर्ट आकार की तस्वीर।
- बैंक पासबुक।
- आधार कार्ड प्रथम आवेदक।
- आधार कार्ड द्वितीय आवेदक।
- आंगनवाड़ी प्रमाणपत्र प्रथम आवेदक।
- आंगनवाड़ी प्रमाणपत्र दूसरा आवेदक यदि पांडिचेरी से है (भिन्न रूप से सक्षम व्यक्ति के लिए अनिवार्य)।
- जन्म प्रमाण पत्र प्रथम आवेदक।
- जन्म प्रमाण पत्र द्वितीय आवेदक।
- सामुदायिक प्रमाणपत्र प्रथम आवेदक।
- विकलांग वित्तीय सहायता कार्ड प्रथम आवेदक।
- विकलांग वित्तीय सहायता कार्ड दूसरा आवेदक (भिन्न रूप से सक्षम व्यक्ति के लिए अनिवार्य)।
- आय प्रमाण पत्र प्रथम आवेदक।
- विवाह प्रमाण पत्र।
- विवाह का निमंत्रण।
- शादी की संयुक्त तस्वीर।
- चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रथम आवेदक।
- चिकित्सा प्रमाणपत्र द्वितीय आवेदक (भिन्न रूप से सक्षम व्यक्ति के लिए अनिवार्य)।
- एन. ओ. सी. दूसरा आवेदक यदि अन्य राज्य से है (भिन्न रूप से सक्षम व्यक्ति के लिए अनिवार्य)।
- राशन कार्ड प्रथम आवेदक।
- राशन कार्ड दूसरा आवेदक।
- निवास प्रमाण पत्र प्रथम आवेदक।
- मतदाता कार्ड प्रथम आवेदक।
- मतदाता कार्ड द्वितीय आवेदक।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- सीधे पूछताछ के लिए संपर्क जानकारी क्या है?
सीधे पूछताछ के लिए, व्यक्ति https://socwelfare.py.gov.in/contact-us पर दिए गए विवरण के माध्यम से पुडुचेरी के समाज कल्याण विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
- क्या कोई स्थानीय कार्यालय हैं जहाँ आवेदक सहायता ले सकते हैं?
आवेदक सहायता के लिए https://socwelfare.py.gov.in/sub--office-social-welfare-department पर सूचीबद्ध समाज कल्याण विभाग, पुडुचेरी के उप कार्यालयों में जा सकते हैं।
- योजना से संबंधित शिकायतों का समाधान कैसे किया जा सकता है?
शिकायत निवारण पोर्टल https://pgportal.gov.in के माध्यम से शिकायतों का समाधान किया जा सकता है।
- व्यक्ति इस योजना के पूर्ण दिशानिर्देश कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं?
योजना के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश नागरिक चार्टर में https://socwelfare.py.gov.in/sites/default/files/citizen-charter.pdf पर उपलब्ध हैं।
- नागरिक अपने आवेदन की स्थिति का पता कैसे लगा सकते हैं?
आवेदक आधिकारिक वेबसाइट https://edistrict.py.gov.in/User/TrackApplication.aspx पर अपने आवेदन की स्थिति का पता लगा सकते हैं।
- क्या आवेदन जमा करने के लिए कोई समय सीमाएँ हैं?
योजना के लिए पात्र होने के लिए आवेदकों को पंजीकृत विवाह के 120 दिनों के भीतर अपने आवेदन जमा करने होंगे।
- इस योजना के तहत वित्तीय लाभ क्या है?
लाभार्थियों को ₹ 1,00,000 का प्रोत्साहन मिलता है, जिसमें ₹20,000 नकद और ₹80,000 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एन. एस. सी.) के रूप में प्रदान किए जाते हैं।
- "भिन्न रूप से सक्षम व्यक्ति और सामान्य व्यक्तियों के बीच विवाह के लिए प्रोत्साहन अनुदान" योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
इस योजना का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों और निःशक्त लोगों के बीच विवाह को प्रोत्साहित करना और उनका समर्थन करना है।
- क्या विवाह का पंजीकरण आवश्यक है?
हां, योजना के लिए पात्र होने के लिए विवाह पंजीकृत होना चाहिए।
- पात्रता के लिए किस स्तर की अक्षमता की आवश्यकता होती है?
योजना के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आवेदकों को 40 प्रतिशत और उससे अधिक की अक्षमता होनी चाहिए।
- दूल्हे के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता क्या है?
पात्रता मानदंडों को पूरा करने के लिए दूल्हे की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- दुल्हन के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता क्या है?
योजना के लिए आवेदन करने वाली दुल्हन की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
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