मीडियाकर्मियों के लिए मुफ्त बस पास
योजना के बारे में
केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के सूचना और प्रचार विभाग द्वारा शुरू की गई मीडियाकर्मियों के लिए मुफ्त बस पास योजना का उद्देश्य पुडुचेरी में काम करने वाले मीडियाकर्मियों को उनकी पेशेवर आवश्यकताओं के लिए यात्रा करने के लिए पुडुचेरी सड़क परिवहन निगम की बसों (शहर की बसों को छोड़कर) में मुफ्त बस पास सुविधा प्रदान करना है।
लाभ
पेशेवर यात्रा आवश्यकताओं के लिए मुफ्त बस पास (एक वर्ष के लिए वैध)। * * नए बस पास जारी करने के लिए समय सीमाः * आवेदन की तारीख से दो सप्ताह। * * समाप्त हो चुके बस पास के नवीनीकरण के लिए समय सीमाः * आवेदन की तारीख से दो दिन निकलते हैं।
पात्रता
- आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए।-आवेदक को जन्म से या पांच साल से कम समय तक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का मूल निवासी होना चाहिए।-आवेदक को केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया/समाचार एजेंसी में मीडिया व्यक्ति के रूप में कम से कम तीन साल तक सेवा दी होनी चाहिए।-आवेदक को आवेदन के दौरान किसी भी प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया/समाचार एजेंसी में मीडिया व्यक्ति के रूप में कार्यरत होना चाहिए।-अवधि & quot; मीडिया व्यक्ति & quot; इसमें केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के भीतर प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया/समाचार एजेंसी के पूर्णकालिक संपादक/समाचार संपादक/उप संपादक/रिपोर्टर/प्रेस फोटोग्राफर/वीडियोग्राफर/संवाददाता के रूप में सेवारत व्यक्ति शामिल हैं।
आवेदन कैसे करें
Offline
नए आवेदन और नवीनीकरण आवेदन दोनों के लिए, आवेदक को एक औपचारिक पत्र लिखना चाहिए, सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करनी चाहिए (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन), और इसे-* * निदेशक * * * * * सूचना और प्रचार विभाग * * * * * 18, बेलकोम्ब स्ट्रीट, पुडुचेरी-605,001 * * * * + 91-413-2334398,2336415,2337078 * * * * * [email protected] * * * कार्यालय का समय सोमवार से शुक्रवार है, 08:45 सुबह से 01:00 दोपहर और 02:00 शाम से 05:45 शाम
आवश्यक दस्तावेज़
नए अनुप्रयोग के लिए
- जन्म/निवास प्रमाण पत्र (प्रपत्र-2), राजस्व विभाग के अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है जो उप तहसीलदार के पद से कम नहीं होता है;
- तीन डाक टिकट के आकार की तस्वीरें।
- सेवा प्रमाणपत्र (प्रपत्र-2) पदनाम, पद की प्रकृति (पूर्णकालिक या अंशकालिक), सेवा की अवधि और पूर्व नियोक्ता से कार्य स्थल को दर्शाता है।
नवीनीकरण आवेदन के लिए
- समाप्त हो चुके बस पास की एक सत्यापित प्रति।
- एक डाक टिकट के आकार की तस्वीर।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- नए आवेदन के लिए अपेक्षित प्रक्रिया समय क्या है?
प्रक्रिया का समय भिन्न हो सकता है, और आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदनों की स्थिति के बारे में जानकारी के लिए सूचना और प्रचार विभाग से संपर्क करें।
- क्या मुफ्त बस पास का उपयोग व्यक्तिगत यात्रा के लिए भी किया जा सकता है?
यह पास केवल मीडियाकर्मियों की पेशेवर यात्रा आवश्यकताओं के लिए है और व्यक्तिगत यात्रा के लिए मान्य नहीं है।
- क्या वर्ष के दौरान आवेदन जमा करने के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा है?
आवेदन प्रक्रिया जारी है, और इच्छुक व्यक्ति पूरे वर्ष अपने आवेदन जमा कर सकते हैं।
- क्या पुडुचेरी में रहने वाले अन्य राज्यों के मीडियाकर्मी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, केवल भारतीय नागरिक जो केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के मूल निवासी हैं या जिनके पास कम से कम पांच साल तक निरंतर निवास है, वे आवेदन करने के पात्र हैं।
- यदि जारी किए गए बस पास में कोई त्रुटि है तो आवेदक को क्या कदम उठाने चाहिए?
त्रुटियों के मामले में, आवेदकों को समाधान के लिए सूचना और प्रचार विभाग से संपर्क करना चाहिए, आवश्यक विवरण और दस्तावेज प्रदान करना चाहिए।
- क्या नियमित पेशेवर यात्रा के अलावा आपातकालीन यात्रा का कोई प्रावधान है?
यह योजना विशेष रूप से पेशेवर यात्रा की जरूरतों को पूरा करती है, और आपातकालीन यात्रा प्रावधानों को लाभों के हिस्से के रूप में रेखांकित नहीं किया गया है।
- योजना से संबंधित पूछताछ के लिए संपर्क जानकारी क्या है?
पूछताछ के लिए, आवेदक सूचना और प्रचार विभाग से + 91-413-2334398,2336415,2337078 पर या [email protected] पर ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।
- क्या अंशकालिक मीडियाकर्मी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
हां, अंशकालिक मीडियाकर्मी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों और निर्दिष्ट भूमिकाओं में कम से कम तीन साल तक काम किया हो।
- एक बार मुफ्त बस पास दिए जाने के बाद यह कब तक वैध रहता है?
मुफ्त बस पास जारी होने की तारीख से एक साल के लिए वैध है।
- क्या आवेदन प्रक्रिया से कोई शुल्क जुड़ा हुआ है?
यह योजना पात्र मीडियाकर्मियों को मुफ्त बस पास प्रदान करती है, और आवेदन प्रक्रिया से जुड़ा कोई शुल्क नहीं है।
- अधिक जानकारी के लिए मुझे योजना दिशानिर्देश और नागरिक चार्टर कहाँ मिल सकते हैं?
योजना दिशानिर्देश https://info.py.gov.in/archive-government-order पर पाए जा सकते हैं, और नागरिक चार्टर https://py.gov.in/sites/default/files/citizens-charterinfopublicity.pdf पर उपलब्ध है।
- पात्रता मानदंड के तहत "मीडिया व्यक्ति" के रूप में कौन सी विशिष्ट भूमिकाएँ मानी जाती हैं?
"मीडिया व्यक्ति" शब्द में केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के भीतर पूर्णकालिक संपादक, समाचार संपादक, उप संपादक, रिपोर्टर, प्रेस फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर या प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया/समाचार एजेंसी के संवाददाता के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति शामिल हैं।
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