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विधवा बेटी विवाह योजना

#शादी#बेटी#गरीब विधवा#वित्तीय सहायता

योजना के बारे में

महिला एवं बाल विकास विभाग, दिल्ली सरकार वित्तीय सहायता प्रकोष्ठ के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों के लाभ के लिए विभिन्न वित्तीय सहायता योजनाओं को लागू कर रहा है। महिला और बाल विकास विभाग संकट में विधवाओं/महिलाओं के लाभ के लिए विधवा बेटी विवाह (डब्ल्यू. डी. एम.) योजना चला रहा है। गरीब विधवाओं को अपनी बेटियों (दो बेटियों तक) की शादी करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। 1. अनाथ लड़की के माता-पिता को उसकी शादी के लिए घर/संस्थान सहित अभिभावकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। 1. यह एक बार का अनुदान है।

लाभ

  1. इस योजना के लिए सहायता की राशि केवल ₹30,000/- है।

पात्रता

  1. केवल दो बेटियों तक की शादी करने के लिए वित्तीय सहायता दी जा सकती है। 1. आवेदन की तारीख से पहले दिल्ली में न्यूनतम 5 साल का निवास। 1. आवेदक की आय सभी स्रोतों (किराया, बचत पर ब्याज/लाभांश सहित) से प्रति वर्ष रुपये से कम होनी चाहिए। आवेदक के निवेश, खेत से आय, संपत्ति की बिक्री से प्राप्त आय, आदि)। 1. आवेदक के पास आधार संख्या होनी चाहिए। 1. आवेदक के पास केवल दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन. सी. टी.) में किसी भी बैंक के साथ एकल-संचालित आधार-लिंक्ड खाता होना चाहिए। 1. आवेदक को इसी उद्देश्य के लिए उपराज्यपाल या दिल्ली के मुख्यमंत्री की विवेकाधीन निधि से कोई सहायता प्राप्त नहीं होनी चाहिए। 1. जिस लड़की की शादी के लिए वित्तीय सहायता मांगी गई है, वह शादी की तारीख यानी 18 साल से अधिक उम्र की होनी चाहिए। 1. आवेदन शादी की तारीख से पहले या बाद में साठ दिनों की अवधि के भीतर जमा किया जाना चाहिए। 1. आवेदक को इस उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार/राज्य सरकार/एम. सी. डी. और/या एन. डी. एम. सी. या किसी अन्य स्रोत से कोई पेंशन प्राप्त नहीं होनी चाहिए।

आवेदन कैसे करें

Online

  1. [आधिकारिक वेबसाइट] (https://edistrict.delhigovt.nic.in) [* * https://edistrict.delhigovt.nic.in खाता/लॉगिन * *] (https://edistrict.delhigovt.nic.in खाता/लॉगिन) * * पर लॉग ऑन करें। एक नागरिक पहले इस वेबसाइट पर पंजीकरण कर सकता है। 1. पंजीकरण के बाद, पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन पर क्लिक करें। 1. दिए गए लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज करें। 1. कैप्चा दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें। 1. मुख्य पृष्ठ पर जाएँ (मुख्य पृष्ठ) ऑनलाइन आवेदन करने पर क्लिक करें। 1. सेवाओं के लिए आवेदन करने वाला ड्रॉप बॉक्स खुलेगा-क्लिक करें। 1. ऑनलाइन सेवाएँ प्रदान करने वाले विभागों की सूची खुलेगी। 1. महिला और बाल विकास विभाग का चयन करें। 1. दो वित्तीय सहायता योजनाएं दिखाई जाएंगी। चुनें और अप्लाई पर क्लिक करें। 1. बुनियादी/व्यक्तिगत विवरण प्रपत्र की जांच करें और जारी रखें पर क्लिक करें। 1. फॉर्म खुलेगा और सभी आवश्यक क्षेत्रों को भरेगा और चयनित योजना की आवश्यकता के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करेगा। 1. फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें और फोटो अपलोड करें। 1. फिर फिनिश पर क्लिक करें। पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओ. टी. पी. प्राप्त होगा। ओ. टी. पी. दर्ज करें और जमा करें। 1. सफल प्रस्तुति की स्वीकृति उत्पन्न की जाएगी।

आवश्यक दस्तावेज़

  1. एक आवेदक के रूप में विधवा योजना के तहत अपनी लड़की की शादी के लिए आवेदन करना चाहती है, फिर आवेदक के रूप में विधवा का आधार कार्ड अनिवार्य है और लड़की का आधार कार्ड जिसका विवाह किया जा रहा है वैकल्पिक है।
  2. अनाथ लड़की आवेदक के रूप में योजना के तहत अपनी शादी के लिए आवेदन करना चाहती है तो आवेदक के रूप में अनाथ लड़की का आधार कार्ड अनिवार्य है।
  3. पहचान का प्रमाण (निम्नलिखित में से कोई भी): -
  • मतदाता पहचान पत्र।
  • पैन कार्ड।
  • ड्राइविंग लाइसेंस।
  • आधार कार्ड।
  • पासपोर्ट।
  • बीमा पॉलिसी दस्तावेज़।
  • बिजली का बिल/पानी का बिल/टेलीफोन बिल/गैस कनेक्शन रसीद।
  • बैंक पासबुक।
  • दिल्ली में जारी जाति प्रमाण पत्र।
  • सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की कंपनी/स्थापित संबंधित का सेवा पहचान पत्र।
  • संपत्ति दस्तावेज।
  • कोई भी अन्य दस्तावेज जो स्पष्ट रूप से दिल्ली में कम से कम 5 साल के निवास को दर्शाता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

गरीब विधवाओं और अनाथ लड़कियों की बेटियों के विवाह (डब्ल्यू. डी. एम.) के लिए वित्तीय सहायता क्या है?

गरीब विधवाओं और अनाथ लड़कियों की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब विधवाओं को उनकी बेटियों (दो बेटियों तक) की शादी करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना और माता-पिता को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिसमें घर/संस्थान या अनाथ लड़की या अनाथ लड़की के पालक माता-पिता शामिल हैं। सहायता की राशि एक बार रु। 30, 000 (रु. केवल तीस हजार प्रति आवेदन) केवल दो बेटियों तक

डब्ल्यू. डी. एम. लाभ प्राप्त करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
  1. इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन ई-जिला पोर्टल https://edistrict.delhigovt.nic.in पर ऑनलाइन या निर्धारित प्रपत्र में संबंधित जिला महिला और बाल विकास अधिकारी को ऑफ़लाइन जमा किया जाएगा, जिसे जिला महिला और बाल विकास कार्यालयों के किसी भी कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। 2. आवेदन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के सदस्य या संबंधित क्षेत्र के संसद सदस्य की सिफारिश शामिल होगी। 3. आवेदन विवाह की तारीख से कम से कम साठ दिन पहले या बाद में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 4. निम्नलिखित स्वप्रमाणित दस्तावेजों को स्कैन किया जाएगा और आवेदन के साथ अपलोड/संलग्न किया जाएगाः-ए। विधवा आवेदक के मामले में पंजीयक द्वारा जारी अपने पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की एक प्रति-जन्म और मृत्यु; ख। राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र या निवास के किसी भी प्रमाण की एक प्रति; ग. आवेदक की आय के संबंध में एक स्व-घोषणा घ. स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र या जन्म और मृत्यु पंजीयक द्वारा जारी जन्म तिथि प्रमाण पत्र के रूप में लड़की का आयु प्रमाण। च. अभिभावक या पालक माता-पिता या रिश्तेदार द्वारा पली-बढ़ी लड़की के मामले में, ऐसे व्यक्तियों या अभिभावक को इस आशय के शपथ पत्र प्रस्तुत करने चाहिए कि लड़की एक अनाथ है और उसने उसका पालन-पोषण किया है। छ. विवाह का निमंत्रण पत्र जिसके लिए वित्तीय सहायता मांगी जाती है। ज. इस आशय की स्व-घोषणा कि आवेदक को किसी अन्य सरकार से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हुई है। संगठन, गैर-सरकारी। इस उद्देश्य के लिए संगठन, दिल्ली नगर निगम या नई दिल्ली नगर निगम या कोई अन्य वैधानिक या गैर-सांविधिक एजेंसी। 1. आधार कार्ड जे. दिल्ली में पिछले 5 साल के निवास का निवास प्रमाण। के. केवल दिल्ली में बैंक खाते का विवरण (एकल-संचालित आधार से जुड़ा हुआ)। पिछले एक वर्ष की बैंक पासबुक/विवरण। एम. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आवेदक के मामले में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आवेदक के नाम पर जाति प्रमाण पत्र और अल्पसंख्यक आवेदक के मामले में धार्मिक संस्थान से विधिवत सत्यापित आवेदक के धर्म की स्व-घोषणा प्रस्तुत करनी होगी। एन. आवेदक की एक पासपोर्ट आकार की तस्वीर। ओ। विवाह समारोह की एक तस्वीर।
क्या डब्ल्यू. डी. एम. के लिए आवेदन करने के लिए आधार संख्या आवश्यक है?

केवल दिल्ली में किसी भी बैंक का एकल संचालित आधार से जुड़ा बैंक खाता

जिस लड़की की शादी हो रही है, उसकी उम्र के प्रमाण के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?

एम. सी. डी./पंजीयक-जन्म और मृत्यु द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र; अंतिम बार उपस्थित कक्षा का स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र; मैट्रिक/10वीं का प्रमाण पत्र; बच्चे के जन्म के समय अस्पताल से छुट्टी की पर्ची; मतदाता पहचान पत्र; पैन कार्ड; ड्राइविंग लाइसेंस; आधार कार्ड; पासपोर्ट; आयु निर्धारण चिकित्सा प्रमाण पत्र; सरकार/सरकार द्वारा जारी कोई भी दस्तावेज।

क्या कोई आवेदक डब्ल्यू. डी. एम. के तहत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकता है जो दिल्ली का निवासी नहीं है?

नहीं, यह योजना केवल दिल्ली के निवासियों के लिए है, जो पिछले 5 वर्षों से रह रहे हैं

क्या वित्तीय सहायता डब्ल्यू. डी. एम. योजना प्राप्त करने के लिए कोई वार्षिक आय सीमा है?

आवेदक की आय आवेदक के सभी स्रोतों से प्रति वर्ष 1,00,000 रुपये से कम होनी चाहिए।

डब्ल्यू. डी. एम. योजना के तहत वित्तीय सहायता की मात्रा क्या है?

30, 000/- एक बार

क्या किसी सिफारिश या प्रमाणन की आवश्यकता है?

हां, आवेदन राजपत्रित अधिकारी या क्षेत्र के सांसद/विधायक से सत्यापित होना चाहिए

पता बदलने की प्रक्रिया क्या है? यदि आवेदक दिल्ली के भीतर स्थानांतरित हो गया है।

आवेदन पत्र को बदले हुए पते के दस्तावेजी प्रमाण के साथ संबंधित जिला डब्ल्यू एंड सी. डी. कार्यालय को दिया जाना है।

क्या सजा का कोई प्रावधान है? यदि कोई जाली दस्तावेजों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का प्रयास करता है

यदि सहायता को झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करने पर मंजूरी दी गई थी, तो दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी और झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए लाभार्थी के खिलाफ उचित दायित्व लगाया जाएगा। राशि की वसूली भी की जाएगी।

आवेदन पत्र के भुगतान के लिए स्वीकृति/अस्वीकृति और मंजूरी की निर्धारित समय-सीमा क्या है?

जिला स्तर पर आवेदन की मंजूरी के लिए 60 दिन।

क्या डब्ल्यू. डी. एम. योजना लाभ प्राप्त करने से पहले किसी सत्यापन की आवश्यकता है?

हां, जिला अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग दस्तावेजों का सत्यापन करेगा और यदि आवश्यक हो तो सहायता की मंजूरी से पहले घर का दौरा किया जाएगा या लाभार्थी को जिला कार्यालय (यदि आवश्यक हो) में दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया जा सकता है। जिला स्तर पर ई-डिस्ट्रिक्ट पर एस. आई. आर. रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

बैंक खाते के विवरण को बदलने की प्रक्रिया क्या है?

बैंक खाता बदलने के लिए संबंधित जिला कार्यालय, महिला एवं बाल विकास विभाग को आवेदन दिया जाना है। हालांकि, विभाग प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (आधार आधारित) भुगतान कर रहा है। विधवा पेंशन का भुगतान केवल आधार से जुड़े बैंक खाते में किया जाता है

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1. दिल्ली परिवहन निगम दृष्टिबाधित व्यक्तियों को डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करता है। 1. आई. डी. 1................................................।

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