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प्रशिक्षित विकलांग व्यक्तियों के लिए स्व-रोजगार के लिए वित्तीय सहायता

#विकलांग व्यक्ति#समाज कल्याण#रोजगार#वित्तीय सहायता

योजना के बारे में

प्रशिक्षित विकलांग व्यक्तियों के लिए स्व-रोजगार के लिए वित्तीय सहायता सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग, सरकार की एक योजना है। महाराष्ट्र से। इस योजना का उद्देश्य उन विकलांग व्यक्तियों के लिए उपकरणों की खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकारी संस्थानों या मान्यता प्राप्त संस्थान से व्यावसायिक प्रशिक्षण पूरा कर रहे हैं। केवल वे नागरिक जो महाराष्ट्र राज्य के स्थायी निवासी हैं, इस योजना के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। यह योजना 100% सरकार द्वारा वित्त पोषित है। महाराष्ट्र से।

पात्रता

  1. आवेदक को किसी सरकारी या सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान में अपना व्यावसायिक प्रशिक्षण पूरा करना चाहिए। 1. आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए। 1. आवेदक को महाराष्ट्र राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। 1. आवेदक विकलांग व्यक्ति होना चाहिए (दृष्टि विकलांग, कम दृष्टि, श्रवण बाधित, हड्डी विकलांग, आदि)। 1. अक्षमता का प्रतिशत 40 प्रतिशत या उससे अधिक होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज़

  1. प्रस्तावित परियोजना लागत के साथ एक प्रस्ताव।
  2. सरकारी या सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान में व्यावसायिक प्रशिक्षण के पूरा होने का प्रमाण।
  3. आधार कार्ड।
  4. आयु का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, कक्षा 10वीं/12वीं की मार्कशीट, आदि)।
  5. 2-पासपोर्ट आकार की तस्वीर (एक तरफ हस्ताक्षरित)।
  6. महाराष्ट्र राज्य का आवासीय प्रमाण पत्र/अधिवास प्रमाण पत्र।
  7. विकलांगता प्रमाण पत्र।
  8. बैंक खाते का विवरण (बैंक का नाम, शाखा का नाम, पता, आईएफएससी, आदि)।
  9. जिला समाज कल्याण कार्यालय द्वारा आवश्यक कोई अन्य दस्तावेज।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस योजना के उद्देश्य क्या हैं?

इस योजना का उद्देश्य उन विकलांग व्यक्तियों के लिए उपकरणों की खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकारी संस्थानों या मान्यता प्राप्त संस्थानों से व्यावसायिक प्रशिक्षण पूरा कर रहे हैं।

वित्तीय सहायता की राशि का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है?

वित्तीय सहायता की राशि का उपयोग उन विकलांग व्यक्तियों के लिए अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए टूल किट/उपकरण की खरीद के लिए किया जा सकता है।

इस योजना के माध्यम से प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता की अधिकतम राशि क्या है?

इस योजना के माध्यम से प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता की अधिकतम राशि ₹1,000/- है

इस योजना के लक्षित लाभार्थी कौन हैं?

इस योजना के लक्षित लाभार्थी विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) हैं।

क्या आवेदक की अक्षमता के प्रतिशत के संबंध में कोई पात्रता मानदंड हैं?

हां, आवेदक की अक्षमता का प्रतिशत 40 प्रतिशत और उससे अधिक होना चाहिए।

क्या ऑर्थोपेडिक रूप से विकलांग व्यक्ति भी इस योजना में शामिल हैं?

हां, इस योजना में ऑर्थोपेडिक रूप से विकलांग व्यक्ति भी शामिल हैं।

क्या महाराष्ट्र राज्य का आवासीय प्रमाण पत्र/अधिवास प्रमाण पत्र इस योजना के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज है?

हां, महाराष्ट्र राज्य का आवासीय प्रमाण पत्र/अधिवास प्रमाण पत्र इस योजना के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज है।

अगर मुझे पहले से ही इस योजना का लाभ मिल रहा है तो क्या मैं इस योजना के लिए फिर से आवेदन कर सकता हूं?

नहीं, यदि आप पहले ही इसका लाभ उठा चुके हैं तो आप इस योजना के लिए फिर से आवेदन नहीं कर सकते।

एस. जे. एस. ए. का पूर्ण रूप क्या है?

एस. जे. एस. ए. का पूर्ण रूप "सामाजिक न्याय और विशेष सहायता" है।

क्या यह राज्य वित्त पोषित योजना है या केंद्र वित्त पोषित योजना?

यह एक 100% राज्य वित्त पोषित योजना है।

क्या कोई आवेदन शुल्क है?

नहीं, पूरी आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है।

क्या योजना के लाभों के वितरण में देरी के लिए कोई मुआवजा है?

नहीं, योजना के दिशा-निर्देशों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है।

मुझे कैसे पता चलेगा कि आवेदन पत्र में कोई फ़ील्ड अनिवार्य है या नहीं?

अनिवार्य क्षेत्रों के अंत में एक तारांकन चिह्न (*) होता है।

क्या पड़ोसी राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना आदि के आवेदक भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?

नहीं, केवल वे नागरिक जो महाराष्ट्र राज्य के स्थायी निवासी हैं, आवेदन करने के पात्र हैं।

मुझे विभाग की वेबसाइट का यू. आर. एल. कहाँ मिल सकता है? सामाजिक न्याय और विशेष सहायता?

महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट का यूआरएल है-https://sjsa.maharashtra.gov.in

मुझे योजना दिशानिर्देशों का लिंक कहाँ मिल सकता है?

योजना दिशानिर्देश इस लिंक पर पाए जा सकते हैं-https://sjsa.maharashtra.gov.in/en/scheme-category/disability-welfare

महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग का पता क्या है?

सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग, महाराष्ट्र सरकार का पता हैः 437, शंकर सेठ रोड, पुलिस कॉलोनी, स्वारगेट, पुणे, महाराष्ट्र 411042

मुझे जिला समाज कल्याण कार्यालयों के पते कहाँ मिल सकते हैं?

जिला समाज कल्याण कार्यालयों के पते-https://sjsa.maharashtra.gov.in/en/contacts पर पाए जा सकते हैं

मैं इस योजना से संबंधित अपनी शिकायतें कहाँ पोस्ट कर सकता हूँ?

आप अपनी शिकायतों को सरकार द्वारा शिकायत निवारण पोर्टल पर पोस्ट कर सकते हैं। महाराष्ट्र काः https://grievances.maharashtra.gov.in/en

क्या इस योजना के लिए आय से संबंधित कोई मानदंड है?

नहीं, इस योजना के लिए आय से संबंधित कोई मानदंड नहीं है।

मुझे आवेदन पत्र का प्रारूप कहाँ मिल सकता है? क्या यह ऑनलाइन उपलब्ध है?

आपको जिला समाज कल्याण कार्यालय जाना होगा और संबंधित प्राधिकारी से योजना के लिए आवेदन पत्र के प्रारूप की एक हार्ड कॉपी का अनुरोध करना होगा।

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