लाभार्थी के बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता
योजना के बारे में
मणिपुर भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा शुरू की गई लाभार्थी बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता योजना उन श्रम कार्ड धारकों के बच्चों की शिक्षा के लिए 5,000 रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो आदिवासी एकजुटता मार्च के बाद हिंसा के बाद राहत शिविरों में रह रहे हैं। इस सहायता का उद्देश्य हिंसा से विस्थापित परिवारों पर वित्तीय बोझ को कम करना है।
लाभ
प्रति बच्चा एक बार की वित्तीय सहायता-उच्च माध्यमिक या समतुल्यः ₹5,000/- प्रति वर्ष। बी. ए./बी. एससी./बी. कॉम./डिप्लोमा-₹7,500/- प्रति वर्ष। स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रमः ₹10,000/- प्रति वर्ष। इंजीनियरिंग या मेडिकल डिग्रीः ₹37,500/- प्रति वर्ष।
पात्रता
- श्रमिक को मणिपुर भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत होना चाहिए। 1. कर्मचारी के पास एमबीओसीडब्ल्यूबी द्वारा जारी एक वैध श्रम कार्ड होना चाहिए। 1. हिंसा के कारण श्रमिक को राहत शिविर में रहना चाहिए। 1. केवल 03.05.2023 जनजातीय एकजुटता मार्च से प्रभावित परिवारों के लिए। 1. श्रमिक को एक वर्ष में कम से कम 90 दिनों तक भवन और निर्माण कार्य में लगा होना चाहिए। 1. छात्र को उच्च माध्यमिक या समकक्ष/बी. ए./बी. एससी./बी. कॉम./डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम/इंजीनियरिंग या चिकित्सा डिग्री में नामांकित होना चाहिए।
आवेदन कैसे करें
Offline
चरण-1: इच्छुक आवेदक को (कार्यालय समय के दौरान) मणिपुर भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड जाना चाहिए और भरे हुए आवेदन पत्र जारी करने और एकत्र करने के लिए विशेष रूप से सौंपे गए कर्मचारियों से आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप की एक हार्ड कॉपी का अनुरोध करना चाहिए। * * या * * इच्छुक आवेदक [आधिकारिक वेबसाइट] (http://manipurbcwb.in) पर जाता है और आवेदन पत्र [(अनुलग्नक-I)] (http://manipurbcwb.in/files/2023/notification/2023-09-04%20020816.pdf) डाउनलोड करता है। * * चरण-2: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरें, और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन)। * * चरण-3: * * दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र को राहत शिविर नोडल अधिकारी/श्रम बोर्ड निरीक्षक को जमा करें * * चरण-4: * * राहत शिविर नोडल अधिकारी या श्रम बोर्ड निरीक्षक से रसीद या पावती का अनुरोध करें जिसे आवेदन जमा किया गया है। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे जमा करने की तारीख और समय और एक विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) हो।
आवश्यक दस्तावेज़
- पंजीकरण का प्रमाण पत्र।
- अंतिम योगदान की भुगतान रसीद।
- बच्चे का प्रवेश प्रमाण पत्र और कक्षा पठन प्रमाण पत्र (बच्चे की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता के लिए संबंधित संस्थान के प्रमुख द्वारा जारी किया गया)।
- नियोक्ता द्वारा मजदूरी पर्ची (बच्चे की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता के लिए एक वर्ष के लिए कम से कम 90 दिनों के लिए)।
- आधार कार्ड।
- बैंक पासबुक का पहला पृष्ठ।
- सत्यापन प्रमाणपत्र।
- प्रमाणन प्रपत्र(यदि बैंक दस्तावेज़ खो गया हो)।
कौन पात्र नहीं है
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- इस योजना के लिए कौन पात्र है?
सरकार द्वारा स्थापित राहत शिविरों में रहने वाले श्रम कार्ड धारक पात्र हैं।
- कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?
बच्चों की शिक्षा के लिए प्रति परिवार 5,000 रुपये की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाती है।
- क्या सहायता सीधे परिवारों को दी जाती है?
हां, राशि लाभार्थी के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डी. बी. टी.) के माध्यम से हस्तांतरित की जाती है।
- इस योजना के लिए आवेदन करने का तरीका क्या है?
योग्य श्रम कार्ड धारकों को राहत शिविर नोडल अधिकारियों या श्रम बोर्ड निरीक्षकों को आवेदन पत्र जमा करना होगा।
- क्या यह सहायता कई बार उपलब्ध है?
नहीं, सहायता प्रति परिवार एक बार का लाभ है।
- अगर परिवार में एक से अधिक बच्चे हैं तो क्या होगा?
सहायता प्रति परिवार तय की जाती है, चाहे बच्चों की संख्या कुछ भी हो।
- क्या राहत शिविरों के बाहर रहने वाले परिवार इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, केवल राहत शिविरों में रहने वाले परिवार ही इस योजना के लिए पात्र हैं।
- राहत शिविर नोडल अधिकारियों की क्या भूमिका है?
वे आवेदनों के सत्यापन में मदद करते हैं और लाभों का वितरण सुनिश्चित करते हैं।
- क्या आवेदन करने के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा है?
यह योजना राहत शिविरों के चालू होने तक खुली रहती है, इसलिए शिविर बंद होने से पहले आवेदन जमा किए जाने चाहिए।
- योजना के लिए आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
डी. बी. टी. के लिए श्रम कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति, योग्यता विवरण और बैंक खाते का विवरण।
- क्या श्रमिक संघ इस योजना के लिए आवेदन करने में सहायता कर सकते हैं?
हां, श्रमिक संघ श्रम कार्ड धारकों को अपने आवेदन जमा करने और योजना के लाभ प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं।
- यदि लाभार्थी अपने बैंक दस्तावेज खो देता है तो क्या होगा?
ऐसे मामलों में राहत शिविर नोडल अधिकारी या श्रम बोर्ड निरीक्षक द्वारा सत्यापन के बाद वित्तीय लाभ नकद में प्रदान किया जाता है।
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