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स्कूल मान्यता घोटाले में पूर्व शिक्षा मंत्री को तीन दिन की पुलिस हिरासत

निजी स्कूलों को मान्यता देने के कथित घोटाले में पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री अनबिल महेश पोय्यामोझी को चेन्नई की विशेष अदालत ने सोमवार को तीन दिन की पुलिस हिरासत दी। 4 नवंबर शाम 5 बजे तक उन्हें अदालत में पेश करना है। सीसीबी ने पांच दिन की हिरासत मांगी थी।

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चेन्नई: भ्रष्टाचार निरोधक कानून के मामलों की विशेष अदालत ने सोमवार को पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री अनबिल महेश पोय्यामोझी को तीन दिन की पुलिस हिरासत दी।

केंद्रीय अपराध शाखा (सीसीबी) ने पांच दिन की हिरासत मांगी थी ताकि इस बहुकरोड़ी घोटाले में पैसे का रास्ता पता चल सके। अदालत ने सोमवार दोपहर 1 बजे से तीन दिन की अवधि मंजूर की और 4 नवंबर शाम 5 बजे तक उन्हें अदालत में पेश करने का निर्देश दिया।

पूछताछ शुरू होने से पहले उन्हें मेडिकल जांच के लिए राजीव गांधी सरकारी जनरल अस्पताल ले जाने का आदेश भी अदालत ने दिया। बुधवार को अदालत में पेश करते समय मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा।

अदालत ने साफ किया कि उन पर शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना न हो और पूछताछ के दौरान उनका वकील मौजूद रह सके।

मामला निजी स्कूलों को मान्यता देने की प्रक्रिया में कथित अनियमितता से जुड़ा है। सीसीबी जांच कर रही है और पैसे के लेन-देन की कड़ी तलाश रही है।

आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं और इस मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है। जांच शुरुआती दौर में है।

4 नवंबर को हिरासत खत्म होने पर उन्हें फिर अदालत में पेश किया जाएगा और आगे के आदेश तय होंगे। तब तक अदालत की शर्तें — मेडिकल जांच, वकील की मौजूदगी और प्रताड़ना न होने का निर्देश — पूछताछ का दायरा तय करेंगी।

हिरासत तीन दिन की है, लेकिन पूछताछ का कार्यक्रम सीसीबी तय करेगी। बुधवार को अदालत में मेडिकल सर्टिफिकेट देना जरूरी है, इसलिए जांच अधिकारियों को उससे पहले मेडिकल प्रक्रिया पूरी करनी होगी।