कौशल विकास को सशक्त बनाने का प्रयास
योजना के बारे में
मिशन यूथ को लक्षित बाजार-संचालित कौशल कार्यक्रमों के माध्यम से उभरते बाजार रोजगार बाजारों में युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए अनिवार्य किया गया है। इस योजना का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर के युवाओं के लिए बाजार-संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण को प्रायोजित करना है। उच्च क्षमता/उभरते रोजगार बाजारों में युवाओं की रोजगार क्षमता और विपणन क्षमता में वृद्धि। 1. विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में युवाओं के लिए स्वतंत्र आजीविका के अवसरों की स्थापना। 1. कुशल युवाओं के संसाधन पूल का विकास जिसका उपयोग जम्मू-कश्मीर के सकारात्मक आर्थिक परिवर्तन के लिए किया जा सकता है। 'बी वोकल फॉर लोकल' की अवधारणा को बढ़ावा देना। मिशन यूथ, इस कार्यक्रम के तहत, सरकार के कौशल प्रयासों में अधिकता और प्रभावशीलता लाने के लिए सभी संबद्ध सरकारी विभागों/एजेंसियों के साथ साझेदारी करने की परिकल्पना करता है। निजी बाजार के खिलाड़ियों को भी युवा सशक्तिकरण और रोजगार की दिशा में सरकार के प्रयासों को पूरा करने के लिए मिशन यूथ के साथ साझेदारी करने का प्रयास किया जाएगा। कौशल विकास प्रशिक्षण का तरीका सहयोगात्मक और सभी समावेशी प्रकृति का होगा, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के सभी बाजार खिलाड़ी शामिल होंगे। निम्नलिखित प्रकार के संगठन/संस्थान मिशन यूथ, जम्मू और कश्मीर के साथ साझेदारी करने के लिए पात्र होंगे और इस पहल के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करेंगेः जम्मू और कश्मीर कौशल विकास मिशन, जम्मू और कश्मीर ईडीआई, केवीआईबी और ऐसे किसी भी अन्य संगठन/संस्थान सहित कौशल विकास प्रशिक्षण में लगे सरकारी क्षेत्र के सभी संगठन/संस्थान। 1. कौशल विकास प्रशिक्षण में लगे निजी क्षेत्र के संगठन/संस्थान। 1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत और कौशल विकास प्रशिक्षण में लगे न्यास, कंपनियाँ, साझेदारी फर्म या समितियाँ। 1. प्रासंगिक कानूनों के तहत विधिवत पंजीकृत कोई अन्य संगठन/एजेंसी।
लाभ
- जम्मू और कश्मीर के पर्यटन, आई. टी., हस्तशिल्प, खुदरा, कृषि, निर्माण और अन्य केंद्रित क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है।
पात्रता
- उम्मीदवारों को किसी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम/पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इस योजना के तहत लाभ किसी विशेष उम्मीदवार द्वारा प्रशिक्षण के क्षेत्र/प्रकृति की परवाह किए बिना केवल एक बार प्राप्त किया जा सकता है। जिन उम्मीदवारों ने पहले ही किसी भी सरकारी योजना के तहत किसी भी व्यापार में कौशल प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, वे इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे। 1. योजना के तहत शामिल छात्रों/उम्मीदवारों को किसी विशेष पाठ्यक्रम के तहत निर्धारित सभी अनिवार्य प्रशिक्षण सत्रों में भाग लेना होगा। किसी भी उम्मीदवार के प्रशिक्षण को बीच में छोड़ने की स्थिति में, उम्मीदवार पर किया गया पूरा खर्च संबंधित संस्थान/उम्मीदवार (संयुक्त रूप से) से वसूल किया जाएगा। 1. स्वीकृत स्थानों की संख्या का 40 प्रतिशत महिला उम्मीदवारों के लिए निर्धारित किया जाएगा। यदि पर्याप्त संख्या में योग्य महिला उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं तो शेष स्थान पुरुष उम्मीदवारों द्वारा भरे जाएंगे।
आवेदन कैसे करें
Online
- सबसे पहले आवेदकों को [पोर्टल] (https://missionyouthjk.in/YouthDataBank) में खुद को पंजीकृत करना होगा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- इस योजना का उद्देश्य क्या है?
जम्मू और कश्मीर के युवाओं के लिए बाजार संचालित कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करना
- इस कार्यक्रम के लिए कौन पात्र है?
18-35 की आयु के बीच का कोई भी उम्मीदवार इस कार्यक्रम के लिए पात्र है।
- कार्यक्रम की अवधि क्या है?
यह कार्यक्रम 3 सप्ताह से 5 महीने की अवधि का है।
- किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है?
जम्मू और कश्मीर के पर्यटन, आई. टी., हस्तशिल्प, खुदरा, कृषि, निर्माण और अन्य केंद्रित क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है।
- क्या उद्यमिता विकास पर प्रशिक्षण हैं?
मिशन के युवा जेकेईडीआई के सहयोग से नवोदित उद्यमियों के लिए प्रशिक्षण चलाते हैं जिसमें उम्मीदवारों को व्यवसाय से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है
- मिशन यूथ की अन्य बड़ी पहल क्या हैं?
मिशन यूथ बैंकिंग, बीमा और वित्त क्षेत्र से संबंधित नौकरी की भूमिकाओं में बी. एस. ई. लिमिटेड के सहयोग से एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है।
जम्मू-कश्मीर में और भी योजनाएं
आसरा योजना
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शैक्षणिक शिक्षा (जे. के. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी.)
शैक्षणिक योग्यता के आधार पर वित्तीय सहायता-* * 1। 9वीं से 10वीं कक्षाः ₹4,500/-। 1. कक्षा 11वीं से 12वींः ₹6,000/-। 1. स्नातकः ₹10,000/-। 1. स्नातकोत्तरः ₹15,000/
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बाल आश्रम
मुफ्त स्कूली शिक्षा, भोजन और आवास, मुफ्त बिस्तर और कपड़े, मनोरंजक सामग्री और दवाएं।
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अंशदायी सामाजिक सुरक्षा योजना
1. राज्य द्वारा ₹300/- और लाभार्थी द्वारा ₹200/- का योगदान इस उद्देश्य के लिए खोले गए संयुक्त खाते में 5 या 10 वर्षों के लिए प्रति तिमाही किया जाएगा। 1. यह राशि लाभार्थी के लिए…
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