दिव्यांगता राहत-तेलंगाना
योजना के बारे में
विकलांग राहत-टी. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी. तेलंगाना भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, एल. ई. टी. एंड एफ. (श्रम) विभाग, तेलंगाना द्वारा कार्यान्वित एक कल्याणकारी पहल है। इस योजना का उद्देश्य पंजीकृत भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो दुर्घटनाओं के कारण पूर्ण या आंशिक स्थायी विकलांगता से पीड़ित हैं। यह योजना श्रमिकों को उनकी अक्षमताओं के कारण होने वाले वित्तीय बोझ से निपटने में मदद करने के लिए बढ़ी हुई राहत राशि प्रदान करती है।
लाभ
- पूर्ण स्थायी विकलांगता के लिए राहतः * *-₹ 5,00,000-की राहत राशि। आंशिक स्थायी विकलांगता के लिए राहतः * *-₹ 4,00,000-तक की राहत राशि
पात्रता
- श्रमिक को तेलंगाना भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत भवन या निर्माण श्रमिक होना चाहिए। 1. कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारण विकलांगता हुई होगी। 1. ऐसी अक्षमता या तो अस्थायी या स्थायी हो सकती है।
आवेदन कैसे करें
Offline
- चरण-1: * * इच्छुक आवेदक [आधिकारिक वेबसाइट] (https://tbocwwb.telangana.gov.in/index.html) पर जाता है और मेनू विकल्पों के शीर्ष पर & quot; [डाउनलोड] (https://tbocwwb.telangana.gov.in/new_downloads.html) & quot; पर क्लिक करता है। * * चरण-2: * * अब योजना के नाम के अनुरूप डाउनलोड बटन पर क्लिक करें। * * चरण-3 * *: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरें, और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन)। * * चरण-4: * * दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र को संबंधित सहायक श्रम अधिकारी को जमा करें। * * चरण-5: * * संबंधित प्राधिकारी से रसीद या पावती का अनुरोध करें जिसे आवेदन जमा किया गया है। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे जमा करने की तारीख और समय और एक विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) हो।
आवश्यक दस्तावेज़
- पासपोर्ट आकार की तस्वीर।
- आधार कार्ड।
- बी. ओ. सी. डब्ल्यू. अधिनियम के तहत पंजीकरण कार्ड (सत्यापित प्रति)।
- चालान प्रतिलिपि का नवीनीकरण करें।
- विकलांग प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)।
- एफ. आई. आर. प्रतिलिपि (यदि मामला पुलिस में दर्ज है)।
- अग्रिम मुद्रांकित रसीद।
- 1सेंटबैंक पासबुक का पृष्ठ (सत्यापित प्रति)।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- विकलांग राहत योजना के लिए कौन पात्र है?
पंजीकृत भवन और निर्माण श्रमिक जो दुर्घटना के कारण पूर्ण या आंशिक स्थायी विकलांगता से पीड़ित हैं।
- पूर्ण स्थायी अक्षमता के लिए राहत राशि क्या है?
कुल स्थायी अक्षमता के लिए राहत के रूप में ₹ 5,00,000 प्रदान किया जाता है।
- आंशिक स्थायी अक्षमता के लिए राहत राशि क्या है?
आंशिक स्थायी अक्षमता के लिए राहत के रूप में ₹ 4,00,000 तक प्रदान किया जाता है।
- इस योजना के तहत किस प्रकार की दुर्घटनाएँ शामिल हैं?
इस योजना में कार्यस्थल और अन्य जगहों पर होने वाली दुर्घटनाओं को शामिल किया गया है।
- क्या राहत राशि अन्य क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त है?
हां, यह राहत किसी भी अन्य मुआवजे के अलावा है जिसका कर्मचारी हकदार हो सकता है।
- यदि दुर्घटना 1 मई, 2016 से पहले हुई है तो क्या कोई कर्मचारी राहत के लिए आवेदन कर सकता है?
नहीं, बढ़ी हुई राहत राशि केवल 1 मई, 2016 को या उसके बाद होने वाली दुर्घटनाओं के लिए लागू होती है।
- आवेदन कहाँ जमा किया जाना चाहिए?
संबंधित सहायक श्रम अधिकारी को आवेदन जमा करें।
- आवेदन जमा करने के बाद क्या होता है?
श्रम उपायुक्त एक जांच रिपोर्ट प्राप्त करेंगे, और आवेदन की जिला जांच समिति द्वारा जांच की जाएगी।
- योजना की राशि कैसे वितरित की जाती है?
मंजूरी के बाद, राशि कर्मचारी के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है।
- क्या उन श्रमिकों के लिए कोई अतिरिक्त राहत है जिन्हें कई प्रकार की अक्षमताएँ हैं?
राहत राशि का निर्धारण कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के अनुसार विकलांगता की सीमा के आधार पर किया जाता है।
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