केरोसिन तेल योजना का वितरण
योजना के बारे में
खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग, झारखंड सरकार द्वारा केरोसिन तेल योजना के वितरण का उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन. एफ. एस. ए.), 2013, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना और श्वेत कार्ड धारकों के तहत पात्र परिवारों की सहायता करना है। इस योजना के माध्यम से, लाभार्थियों को सरकार द्वारा समर्थित ₹0.50 प्रति लीटर के डीलर कमीशन के साथ रियायती दरों पर 1 लीटर मिट्टी का तेल प्राप्त होता है।
लाभ
- लाभार्थियों को रियायती दरों पर 1 लीटर मिट्टी का तेल मिलता है। 1. 50 रुपये प्रति लीटर का डीलर कमीशन सरकार द्वारा कवर किया जाता है। 1. वितरण निर्दिष्ट पी. डी. एस. विक्रेताओं के माध्यम से मासिक रूप से किया जाता है।
पात्रता
- आवेदक झारखंड का निवासी होना चाहिए। 1. आवेदक को सी (एन. एफ. एस. ए.), 2013, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कवर किया जाना चाहिए या उसके पास सफेद कार्ड होना चाहिए। 1. आवेदक के पास अन्य सब्सिडी वाली ईंधन योजनाओं तक पहुंच नहीं होनी चाहिए।
आवेदन कैसे करें
Offline
- आवश्यक दस्तावेजों के साथ निकटतम राशन की दुकान या निर्दिष्ट नामांकन केंद्र पर जाएँ। 1. यदि आधार उपलब्ध नहीं है, तो किसी अधिकृत केंद्र पर आधार नामांकन के लिए आवेदन करें। 1. पंजीकरण के दौरान आधार संख्या या आधार नामांकन पहचान पर्ची जमा करें। 1. नामित अधिकारी के साथ पात्रता और दस्तावेजों को सत्यापित करें। 1. मासिक कार्यक्रम के अनुसार वितरण केंद्र से मिट्टी का तेल एकत्र करें।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड या आधार नामांकन पहचान पर्ची।
- फोटो के साथ बैंक या डाकघर की पासबुक।
- स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड।
- पासपोर्ट।
- राशन कार्ड।
- मतदाता पहचान पत्र।
- मनरेगा कार्ड।
- किसान फोटो पासबुक।
- मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत जारी ड्राइविंग लाइसेंस।
- राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी फोटो के साथ पहचान का प्रमाण पत्र।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- इस योजना के तहत कौन लाभ उठा सकता है?
एन. एफ. एस. ए., झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आने वाले पात्र परिवार और श्वेत कार्ड धारक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- क्या योजना का लाभ उठाने के लिए आधार अनिवार्य है?
हां, आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य है। हालांकि, आधार के बिना व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और फिर भी नामांकन पर्ची और एक अतिरिक्त पहचान दस्तावेज प्रदान करके लाभ उठा सकते हैं।
- योजना के लिए आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
अधिसूचना में आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड और अन्य सूचीबद्ध दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
- लाभार्थियों को मिट्टी का तेल कितनी बार वितरित किया जाता है?
किरोसीन का तेल निर्दिष्ट पीडीएस विक्रेताओं के माध्यम से मासिक रूप से वितरित किया जाता है।
- इस योजना के तहत क्या सब्सिडी दी जाती है?
सरकार केरोसिन तेल पर सब्सिडी देने के लिए डीलर कमीशन के रूप में 0.50 रुपये प्रति लीटर प्रदान करती है।
- क्या आधार के बिना भी लोगों को लाभ मिल सकता है?
हां, आधार आवंटित होने तक आधार नामांकन पर्ची और एक वैध पहचान दस्तावेज प्रदान करके।
- असफल आधार प्रमाणीकरण के लिए क्या उपाय किए गए हैं?
असफल प्रमाणीकरण के मामलों में, आईरिस स्कैन, चेहरा प्रमाणीकरण या आधार ओ. टी. पी. आधारित तरीकों का उपयोग किया जाएगा।
- लाभार्थी आधार के लिए कहाँ नामांकन कर सकते हैं?
आधार नामांकन यू. आई. डी. ए. आई. द्वारा नामित केंद्रों या खाद्य और उपभोक्ता मामलों के निदेशालय द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं में किया जा सकता है।
- क्या इस योजना के तहत कोई छूट है?
जिन परिवारों को एन. एफ. एस. ए., झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत शामिल नहीं किया गया है, या जिनके पास सफेद कार्ड नहीं हैं, उन्हें बाहर रखा गया है।
- क्या आधार के लिए नामांकन से जुड़ी कोई लागत है?
नहीं, आधार नामांकन निःशुल्क है।
- क्या अन्य राज्यों के लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं?
नहीं, यह योजना विशेष रूप से निर्दिष्ट मानदंडों के तहत झारखंड के निवासियों के लिए है।
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