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धोबी हेतु अवश्य उपकार सहायता योजना

#असंगठित श्रमिक#वित्तीय सहायता#विकास

योजना के बारे में

छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग ने 10 जनवरी, 2018 को असंगठित श्रमिक राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के माध्यम से धोबी हेतु अवश्य उपकार सहायता योजना की शुरुआत की। 1, 500/-, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक/कोयले का लोहा, कपड़ों की पिन और एक कपड़े धोने का पैडल (थप्पी/कुटेला) शामिल है।

लाभ

  • इलेक्ट्रॉनिक/कोयले के लोहे, कपड़ों की पिन और एक कपड़े धोने का पैडल (थप्पी/कुटेला) सहित ₹1,500/- की सामग्री प्रदान की गई।

पात्रता

  1. आवेदक को राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का पंजीकृत असंगठित कार्यकर्ता होना चाहिए। 1. आवेदक धोबी होना चाहिए। 1. आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

आवेदन कैसे करें

Online

    • अपंजीकृत आवेदकः * * * * चरण-1 * *: सभी आवेदक को आधिकारिक [वेबसाइट] (https://cglabour.nic.in) छत्तीसगढ़ श्रम विभाग पर जाना होगा। * * चरण-2: * * होम पेज पर & quot; [आवेदन करें] (https://cglabour.nic.in/Departments.aspx?id=4) & quot; के तहत & quot; छत्तीसगढ़ असंगठित श्रमिक राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड & quot; पर क्लिक करें। * * चरण-3 * *: निम्नलिखित विवरण दर्ज करें-समूह का नाम चुनेंः & quot; असंगत मर्मकार मंडल & quot;-सेवा चुनेंः & quot; असंगत श्रमिक पंजिकरण & quot;-आप क्या करना चाहते हैंः & quot; अवेदन & quot;-अगला क्लिक करें। * * चरण-4 * *: छत्तीसगढ़ असंगठित श्रमिक राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंड की जांच करें और अगला क्लिक करें। * * चरण-5 * *: ऑनलाइन पंजीकरण प्रपत्र भरें। * * चरण-6 * *: जमा करें। सभी आवेदक को आधिकारिक [वेबसाइट] (https://cglabour.nic.in) [छत्तीसगढ़ श्रम विभाग] (https://cglabour.nic.in) पर जाना होगा। * * चरण-2: * * होम पेज पर & quot; [आवेदन करें] (https://cglabour.nic.in/Departments.aspx?id=4) & quot; के तहत & quot; छत्तीसगढ़ असंगठित श्रमिक राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड & quot; पर क्लिक करें। * * चरण-3: * * निम्नलिखित विवरण दर्ज करें-'छत्तीसगढ़ असंगठित श्रमिक राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड' चुनें। - सेवा चुनेंः योजना-आप क्या करना चाहते हैंः 'आवेदन'। - आगे बढ़ें पर क्लिक करें। * * चरण-4: * * अपने जिले का नाम चुनें और पुरानी/नई पंजीकरण संख्या प्रदान करें और आगे बढ़ें पर क्लिक करें। चरण-5: जब आप जिला और पंजीकरण संख्या दर्ज करेंगे, तो सत्यापन के लिए आपके मोबाइल पर एक ओ. टी. पी. भेजा जाएगा। * * चरण-6: * * इसके बाद आपके सामने एक डैशबोर्ड खुलेगा, जिसमें आपका नाम, पता, उम्र और जाति आदि की जानकारी होगी। * * चरण-7: * * उसके बाद, आप अपनी योजना का चयन करें और अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज और बुनियादी जानकारी अपलोड करें। * * चरण-8: * * इस योजना के लिए खुद को पंजीकृत करने के लिए 'जमा करें' पर क्लिक करें।

आवश्यक दस्तावेज़

  1. आधार कार्ड।
  2. श्रम पंजीकरण कार्ड।
  3. स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
  4. राशन कार्ड की प्रति।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस योजना का उद्देश्य क्या है?

छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग ने 10 जनवरी, 2018 को "असंगठित श्रमिक राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड" के तहत इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य धोबियों को उपकरण सहायता प्रदान करना है।

इस योजना के तहत धोबी को कौन सी सामग्री प्रदान की जाती है?

1500 रुपये मूल्य की सामग्री, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक/कोयले का लोहा, कपड़ों की पिन और एक धुलाई पैडल (थप्पी/कुटेला) शामिल हैं।

इन सामग्रियों को उपलब्ध कराने का उद्देश्य क्या है?

धुलाई करने वाले को उनके काम में सहायता करना।

कौन सा विभाग इस योजना के कार्यान्वयन की देखरेख करता है?

छत्तीसगढ़ का श्रम विभाग।

योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?

आवेदक को "छत्तीसगढ़ असंगठित श्रमिक राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड" के तहत पंजीकृत होना चाहिए। केवल आवेदक ही योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
  1. सभी आवेदक को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। 2. होम पेज पर "छत्तीसगढ़ असंगठित श्रमिक राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड" के तहत "आवेदन करें" पर क्लिक करें। 3. आवश्यक विवरण प्रदान करें। 4. आवेदन पत्र भरें। 5. प्रस्तुत करें।
योजना के लिए आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

यूआरएलः https://cglabour.nic.in

लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक आयु क्या है?

आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

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