दूरस्थ शिक्षा छात्रवृत्ति-डिग्री, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का अनुसरण करने वाले विकलांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति
योजना के बारे में
केरल सरकार के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा "दूरस्थ शिक्षा छात्रवृत्ति-डिग्री, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का अनुसरण करने वाले विकलांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति" योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, मुक्त विश्वविद्यालयों, दूरस्थ शिक्षा, या निजी पंजीकरण (केरल के भीतर विश्वविद्यालय) के माध्यम से डिग्री और पीजी पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले विकलांग छात्र छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। छात्रवृत्ति पंजीकरण शुल्क, पाठ्यक्रम शुल्क, शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पुस्तकों की खरीद, अध्ययन सामग्री आदि के खर्चों को पूरा करने के लिए प्रदान की जा रही है। इसके अलावा, वित्तीय सहायता केवल संबंधित पाठ्यक्रम की अवधि के लिए दी जाएगी।
लाभ
- इस योजना के तहत पात्र छात्रों को पंजीकरण शुल्क, पाठ्यक्रम शुल्क, शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पुस्तकों की खरीद, अध्ययन सामग्री आदि के खर्चों को पूरा करने के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। 1. सहायता की राशि अधिकतम ₹10,000/- तक प्रदान की जाती है। * * नोटः वित्तीय सहायता केवल संबंधित पाठ्यक्रम की अवधि के लिए दी जाएगी।
पात्रता
- आवेदक को केरल का स्थायी निवासी होना चाहिए। 1. आवेदक को एक अलग तरह से सक्षम छात्र होना चाहिए। 1. मुक्त विश्वविद्यालयों, दूरस्थ शिक्षा, या निजी पंजीकरण (केरल के भीतर विश्वविद्यालय) के माध्यम से डिग्री, पीजी पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले विकलांग छात्र छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। 1. छात्र की वार्षिक पारिवारिक आय ₹ 1,00,000-से अधिक नहीं होनी चाहिए। 1. केवल वे छात्र जो प्रत्येक वर्ष परीक्षा में भाग ले रहे हैं, आगे की वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे। * * टिप्पणी 1: * * आगे के विषयों में छात्रवृत्ति का अनुदान संबंधित पाठ्यक्रम के दौरान छात्र की शैक्षणिक प्रगति के मूल्यांकन पर आधारित होगा। यदि पाठ्यक्रम को बीच में ही रोक दिया जाता है, तो वित्तीय सहायता की पात्रता समाप्त हो जाएगी। * * टिप्पणी 02: * * यदि अधिक आवेदक हैं, तो योग्यता अंकों के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी।
आवेदन कैसे करें
Online
- पंजीकरण प्रक्रियाः * * * * चरण 1: * योजना के लाभों का लाभ उठाने के लिए, आवेदक को [सुनीती-ऑनलाइन सेवा आवेदन पोर्टल] (https://suneethi.sjd.kerala.gov.in) पर जाना होगा * * चरण 2: * * होम पेज पर, "वन टाइम रजिस्ट्रेशन" पर क्लिक करें * * चरण 3: * * नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जैसे विवरण भरें और 'रजिस्टर' पर क्लिक करें। * * चरण 04: * आवेदक को मोबाइल नंबर पर प्राप्त सत्यापन कोड दर्ज करना होगा और 'सत्यापित करें' पर क्लिक करना होगा। * * चरण 05: * * अब, नई प्रोफ़ाइल बनाने के लिए एक फॉर्म खुलेगा, सभी अनिवार्य विवरण भरें और 'रजिस्टर' पर क्लिक करें। * * लॉगिन/आवेदन प्रक्रियाः * * * * चरण 1: * * एक बार पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, आवेदक को [सुनीती-ऑनलाइन सेवा आवेदन पोर्टल] (https://suneethi.sjd.kerala.gov.in) पर जाना चाहिए और "नागरिक लॉगिन" पर क्लिक करना चाहिए। * * चरण 02: * * उपयोगकर्ता नाम दर्ज करें अर्थात। मोबाइल नंबर और पासवर्ड और "साइन" पर क्लिक करें। * * चरण 3: * * अब, आवेदक को अपने सभी विवरणों को अद्यतन करने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत जानकारी, संपर्क विवरण, पहचान पत्र और बैंक विवरण 'संपादित करें' बटन पर क्लिक करके। * * चरण 04: * * एक बार जब आवेदक अपनी प्रोफ़ाइल को सफलतापूर्वक अपडेट कर लेगा, तो योजनाएँ स्क्रीन के बाईं ओर दिखाई देंगी। * * चरण 05: योजना का चयन करें और "अब लागू करें" बटन पर क्लिक करें। * * चरण 06: आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य विवरण भरें और 'जमा करें' बटन पर क्लिक करें। * * नोटः पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण के 3 महीने के भीतर आवेदन जमा किया जाना चाहिए।
Offline
- चरण 1: योजना का लाभ उठाने के लिए, आवेदकों को केरल सरकार के सामाजिक न्याय विभाग की [आधिकारिक वेबसाइट] (http://sjd.kerala.gov.in/scheme-info.php?scheme_id=MTE2c1Y4dXFSI3Z5) पर जाना होगा और [आवेदन पत्र] (http://sjd.kerala.gov.in/DOCUMENTS/Downloadables/Application%20Forms/12528.pdf) डाउनलोड करना होगा। * * चरण 02: * * आवेदकों को आवेदन पत्र को पूरी तरह से भरना होगा। * * चरण 3: * * विधिवत भरे गए आवेदन पत्रों को संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारियों (सी. डी. पी. ओ.) को जमा करना होगा। चरण 04: सी. डी. पी. ओ. को एक जांच करनी होगी और दस्तावेजों की जांच करनी होगी और संबंधित जिला सामाजिक न्याय अधिकारियों को प्रस्तुत करना होगा। * * नोटः पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण के 3 महीने के भीतर आवेदन जमा किया जाना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़
- पहचान पत्र अर्थात आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- पासपोर्ट आकार की तस्वीर
- मेडिकल बोर्ड/दिव्यांग पहचान पत्र से दिव्यांगता प्रमाण पत्र
- शैक्षिक प्रमाणपत्र
- वर्तमान पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र की प्रति
- अधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र
- माता-पिता के पहचान दस्तावेज की प्रति
- संबंधित राजस्व अधिकारी से परिवार की वार्षिक आय दिखाने वाला आय प्रमाण पत्र
- बिलों की प्रति, सी. डी. पी. ओ. द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित रसीदें (पंजीकरण शुल्की रसीदें, पाठ्यक्रम शुल्क,/शिक्षण शुल्क, और खरीदी गई अध्ययन सामग्री और पुस्तकों के बिल)
- दूसरे वर्ष के बाद के आवेदकों को पिछले वर्ष की परीक्षा में उपस्थित होने का दस्तावेज जमा करना होगा।
- बैंक विवरण-पास बुकी प्रति
- अन्य दस्तावेज, यदि कोई हों
कौन पात्र नहीं है
केंद्र और राज्य सरकारों की किसी भी अन्योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले छात्र इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के पात्र नहीं हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- "दूरस्थ शिक्षा छात्रवृत्ति" योजना क्या है?
इस योजना के तहत छात्रवृत्ति पंजीकरण शुल्क, पाठ्यक्रम शुल्क, शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पुस्तकों की खरीद और मुक्त विश्वविद्यालयों, दूरस्थ शिक्षा या निजी पंजीकरण (केरल के भीतर विश्वविद्यालयों) के माध्यम से डिग्री और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले विकलांग छात्रों को अध्ययन सामग्री के खर्च को पूरा करने के लिए प्रदान की जा रही है।
- किस विभाग ने यह योजना शुरू की है?
सामाजिक न्याय विभाग, केरल सरकार
- इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कौन पात्र है?
मुक्त विश्वविद्यालयों, दूरस्थ शिक्षा, या निजी पंजीकरण (केरल के भीतर विश्वविद्यालय) के माध्यम से डिग्री, पीजी पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले विकलांग छात्र छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।
- क्या यह योजना केवल दिव्यांग छात्रों के लिए है?
हां, केवल विकलांग छात्र ही इस योजना के तहत आवेदन करने के पात्र हैं।
- क्या यह योजना केवल केरल राज्य के निवासी के लिए है?
हां, आवेदक को केरल राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- क्या यह छात्रवृत्ति हर साल सभी दिव्यांग छात्रों को दी जाएगी?
नहीं, केवल वे विकलांग छात्र जो प्रत्येक वर्ष परीक्षा में भाग ले रहे हैं, आगे की वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे।
- इस योजना का क्या लाभ है?
इस योजना के तहत, पात्र छात्रों को पंजीकरण शुल्क, पाठ्यक्रम शुल्क, शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पुस्तकों की खरीद, अध्ययन सामग्री आदि के खर्चों को पूरा करने के लिए 10,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है।
- पात्र छात्रों को किन पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी?
स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए छात्रवृत्ति का अनुदान।
- क्या केंद्र और राज्य सरकारों की किसी अन्योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले छात्र आवेदन करने के पात्र हैं?
नहीं, केंद्र और राज्य सरकारों की किसी अन्योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले छात्र इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं हैं।
- क्या वार्षिक पारिवारिक आय के लिए कोई मानदंड है?
हां, छात्र की वार्षिक पारिवारिक आय ₹ 1,00,000-से अधिक नहीं होनी चाहिए
- इस योजना के तहत कोई आवेदक कैसे आवेदन कर सकता है?
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को आधिकारिक पोर्टल-सुनीती-ऑनलाइन सेवा आवेदन पोर्टल पर जाना चाहिए। //सुनीथी. एसजेडी. केरला. जी. ओ. वी. इन
- आवेदक को कितने दिनों में आवेदन पत्र जमा करना चाहिए?
पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण के 3 महीने के भीतर आवेदन पत्र जमा किया जाना चाहिए।
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