डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की यात्रा योजना भारत में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के जीवन से जुड़े स्थानों की यात्रा करेगी
योजना के बारे में
"भारत में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के जीवन से जुड़े स्थानों की यात्रा के लिए डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की यात्रा योजना" आदि द्रविड़ कल्याण और अनुसूचित जनजाति कल्याण, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन से जुड़े भारत में स्थित ऐतिहासिक स्थानों पर जाने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना व्यापक वित्तीय सहायता प्रदान करती है, क्योंकि खर्च की कुल राशि पूरी तरह से आदि द्रविड़ कल्याण और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा वहन की जाती है। इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाते हैं
लाभ
- हर साल लगभग 50 प्रतिभागियों के समूह के लिए चार स्मारक स्थलों के दौरे का आयोजन करनाः जनम भूमि (महू, मध्य प्रदेश), दीक्षा भूमि (नागपुर, महाराष्ट्र), महापरिनिर्वाण भूमि (दिल्ली) और चैत्य भूमि (मुंबई)।-कुल खर्च की राशि पूरी तरह से आदि द्रविड़ कल्याण और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा वहन की जाती है।-प्रतिभागी सभी भोजन सहित मुफ्त भोजन और ठहरने के हकदार हैं।-दौरे के संचालन के संबंध में प्रतिभागियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।-प्रवेश शुल्क, प्रवेश शुल्क आदि जैसे सभी खर्च विभाग द्वारा वहन किए जा सकते हैं।-विभाग को प्रतिभागियों द्वारा किए गए व्यक्तिगत खर्चों को वहन नहीं करना चाहिए।-प्रतिभागी को निर्धारित नियमों/निर्देशों का पालन करना चाहिए
पात्रता
- आवेदक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी द्वारा मान्यता प्राप्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय का होना चाहिए।-आवेदक को जन्म या 5 वर्ष से कम के निरंतर निवास के आधार पर इस केंद्र शासित प्रदेश का होना चाहिए।-आवेदक की आयु आवेदन की तारीख को 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।-आवेदक की आयु आवेदन की तारीख को 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।-आवेदक किसी भी संक्रामक/संचारी रोग से मुक्त होना चाहिए।-प्रति परिवार केवल एक व्यक्ति एक वर्ष में भाग ले सकता है।-आवेदक को अपने जीवनकाल में पहले यात्रा कार्यक्रम में भाग नहीं लेना चाहिए।-आवेदक को ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो लंबी बीमारी के तहत सहायता प्राप्त कर रहा हो।-आवेदक के परिवार की कुल वार्षिक आय ₹ <<से अधिक नहीं होनी चाहिए। _ पुडुचेरी-32; कराईकल-12; यानम-4; माहे-2 (यदि कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता है, तो पुडुचेरी क्षेत्र के लिए विचार किया जा सकता है)
आवेदन कैसे करें
Online
- चरण 1: पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के ई-जिला पोर्टल की [आधिकारिक वेबसाइट] (https://edistrict.py.gov.in) पर जाएँ। * * चरण 2: होम पेज के ऊपरी दाएँ कोने में, & quot; [लॉगिन] (https://edistrict.py.gov.in/Login.aspx) & quot; पर क्लिक करें। लॉगिन स्क्रीन में, & quot; [नई सदस्यता पंजीकृत करें] (https://edistrict.py.gov.in/User/Registration.aspx) & quot; पर क्लिक करें। चरण 3: पंजीकरण पृष्ठ पर, सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरेंः उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड, पासवर्ड की पुष्टि करें, व्यक्तिगत विवरण (पूरा नाम, पहला नाम, ईमेल पता, पता, वर्तमान पता, लिंग, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर)। घोषणा से सहमत हैं। कैप्चा कोड भरें और 'साइन अप' पर क्लिक करें। * * चरण 4: पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के ई-जिला पोर्टल की [आधिकारिक वेबसाइट] (https://edistrict.py.gov.in) पर जाएँ। * * चरण 5: होम पेज के ऊपरी दाएँ कोने में, & quot; [लॉगिन] (https://edistrict.py.gov.in/Login.aspx) & quot; पर क्लिक करें। लॉगिन स्क्रीन में, अपना उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्रदान करें, कैप्चा कोड भरें और 'साइन इन' पर क्लिक करें। * * चरण 6: * * * * * * अगली स्क्रीन पर, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश द्वारा योजनाओं की एक सूची विभागवार प्रदर्शित की जाएगी। * * चरण 7: जिस योजना के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, उस पर क्लिक करें। आपको इसके ऑनलाइन आवेदन पत्र पर ले जाया जाएगा। * * चरण 8: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य क्षेत्रों (लाल तारांकन चिह्न से चिह्नित) को भरें और सभी अनिवार्य दस्तावेजों (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन) को अपलोड करें। * * चरण 9: * * यह कहते हुए घोषणा पर टिक करें कि मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सही और सही हैं। आवेदन जमा करें और [अपने आवेदन को ट्रैक करने के लिए] (https://edistrict.py.gov.in/User/TrackApplication.aspx) आवेदन संख्या को नोट करें। आवेदन संख्या आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर/पंजीकृत ईमेल आईडी पर भी प्राप्त होगी। * * * अपने आवेदन को ट्रैक करें * * [यहाँ] (https://edistrict.py.gov.in/User/TrackApplication.aspx) * * * ऑनलाइन आवेदन के लिए उपयोगकर्ता नियमावली तक पहुँचें * * [यहाँ] (https://edistrict.py.gov.in/Help.rar)
आवश्यक दस्तावेज़
- सरकार द्वारा जारी जन्म/आयु प्रमाण पत्र की प्रति।
- राजस्व विभाग के उप-तहसीलदार के पद से नीचे के अधिकारी से प्राप्त जन्म, निवास, जाति और आय प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड की प्रतिलिपि।
- केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के किसी भी सरकारी अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी/चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।
- स्व-घोषणा कि आवेदक दीर्घकालिक रोग योजना के तहत कोई सहायता प्राप्त नहीं कर रहा है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- यदि मुझे वर्तमान में एक लंबी स्वास्थ्य समस्या के प्रबंधन के लिए एक विशेष योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता या सहायता प्राप्त हो रही है, तो क्या मैं अभी भी आवेदन करने के योग्य हूं?
नहीं, जो व्यक्ति लंबी बीमारी से संबंधित किसी भी योजना के तहत सहायता प्राप्त कर रहे हैं, वे इस कार्यक्रम के लिए स्पष्ट रूप से अयोग्य हैं।
- विशिष्ट वेबसाइट का पता क्या है जहाँ मैं अपना विवरण जमा करने के लिए आधिकारिक वेब-आधारित आवेदन पत्र पा सकता हूँ और प्राप्त कर सकता हूँ?
वेब-आधारित निर्धारित आवेदन पत्र जिसका उपयोग आवेदकों को करना चाहिए, इंटरनेट पर उपलब्ध है और इसे www.edistrict.py.gov.in पर देखा जा सकता है।
- अपना आवेदन जमा करते समय, योग्यता प्राप्त करने के लिए मेरी सबसे कम उम्र क्या हो सकती है, और कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सबसे अधिक उम्र की अनुमति क्या है?
आवेदन जमा करने की तारीख को, आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष और 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होने के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक आवेदक को किन विशिष्ट सामुदायिक मानदंडों को पूरा करना चाहिए?
आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित होना चाहिए, और इस मान्यता की पुष्टि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी द्वारा की जानी चाहिए।
- एक वर्ष के दौरान सभी क्षेत्रों में इस शैक्षिक और ऐतिहासिक यात्रा कार्यक्रम के लिए आम तौर पर कुल कितने प्रतिभागियों का चयन किया जाता है?
अधिकतम 50 प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा और वे एक वर्ष के दौरान पर्यटन कार्यक्रम में शामिल होने के हकदार होंगे।
- क्या कोई अनिवार्य स्वास्थ्य आवश्यकताएँ या विशिष्ट चिकित्सा स्थितियाँ हैं जो किसी व्यक्ति को यात्रा कार्यक्रम के लिए चुने जाने से रोक सकती हैं?
हां, आवेदक को यह पुष्टि करनी चाहिए कि वे पात्रता आवश्यकताओं के हिस्से के रूप में किसी भी संक्रामक या संचारी रोगों से पूरी तरह से मुक्त हैं।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि संबंधित विभाग द्वारा उनके अनुरोध को ठीक से प्राप्त किया जा रहा है और उन पर विचार किया जा रहा है, सटीक विधि या मध्यम आवेदकों को क्या उपयोग करना चाहिए?
आवेदकों को अपना आवेदन विशेष रूप से वेब-आधारित निर्धारित आवेदन पत्र के माध्यम से जमा करना आवश्यक है, जिसका अर्थ है कि जमा केवल ऑनलाइन किया जाना चाहिए।
- यदि मैंने पहले इस विशिष्ट यात्रा व्यवस्था में भाग लिया है, तो क्या मुझे बाद में कार्यक्रम में भाग लेने के लिए फिर से आवेदन करने की अनुमति है?
एक व्यक्ति को अपने पूरे जीवनकाल में केवल एक बार यात्रा कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति है।
- यदि मेरे परिवार के अन्य निकट सदस्य हैं जो आवेदन करना चाहते हैं या भाग लेना चाहते हैं, तो एक वर्ष में एक ही परिवार के कितने व्यक्तियों को दौरे में शामिल होने की अनुमति है?
किसी दिए गए वर्ष में प्रति परिवार केवल एक व्यक्ति को कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति है; हालाँकि, एक अपवाद बनाया जाता है यदि आवेदक कानूनी रूप से विवाहित पति और पत्नी हैं, जैसा कि दोनों आवेदन कर सकते हैं।
- मेरी निवास स्थिति कैसे निर्धारित की जाती है, और आवेदन उद्देश्यों के लिए यह साबित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अवधि क्या है कि मैं इस विशिष्ट केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित हूं?
आवेदक को जन्म के आधार पर या कम से कम 5 साल की अवधि के लिए निरंतर निवास के माध्यम से इस केंद्र शासित प्रदेश का होना चाहिए।
- आवश्यक प्रमाणपत्रों और चिकित्सा प्रमाणों के अलावा, इस यात्रा सहायता के लिए आधिकारिक रूप से अनुरोध जमा करने के लिए कौन सा विशिष्ट प्रपत्र आवश्यक है?
इस वित्तीय सहायता के लिए आवेदन को निर्धारित प्रपत्र का उपयोग करके पूरा किया जाना चाहिए और जमा किया जाना चाहिए, जो आधिकारिक अधिसूचना के अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न है।
- निदेशक द्वारा निर्धारित और सरकार द्वारा अनुमोदित यात्रा कार्यक्रम के लिए अधिकतम संभावित अवधि क्या है?
दौरे की अवधि निदेशक द्वारा सरकार की मंजूरी से निर्धारित की जाएगी, और किसी भी मामले में, कुल अवधि 9 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- यदि पति और पत्नी दोनों दौरे के लिए अलग-अलग आवेदन जमा करने का निर्णय लेते हैं, तो क्या इस बात का खतरा है कि उनके दोनों आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे?
नहीं, नियम विशेष रूप से अनुमति देते हैं कि यदि आवेदक पति और पत्नी हैं, तो प्रति वर्ष प्रति परिवार एक व्यक्ति के सामान्य प्रतिबंध के बावजूद दोनों व्यक्ति इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
पुदुचेरी में और भी योजनाएं
आकस्मिक मृत्यु लाभ योजना (पी. बी. ए. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी.)
- * * वित्तीय सहायताः * * ₹ 2,25,000-- * * संवितरण का समयः * * आवेदन के 15 दिनों के भीतर।
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