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पीएमएमएसवाईः बर्फ के डिब्बों के साथ साइकिल-हरियाणा

#सब्सिडी#खरीदारी करें#प्रारंभिक फसल#मछली

योजना के बारे में

भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनाः साइकिल विद आइस बॉक्स योजना का उद्देश्य मत्स्य पालन गतिविधियों में शामिल लाभार्थियों को बर्फ के डिब्बों वाली साइकिलों की लागत के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से, बर्फ के डिब्बों के साथ साइकिल की लागत के लिए केंद्रीय सहायता केवल बर्फ के डिब्बों के साथ नई खरीदी गई साइकिल की खरीद में प्रारंभिक फसल के लिए प्रदान की जाती है। <बीआर>

लाभ

  • यह योजना मत्स्य पालन गतिविधियों के लिए बर्फ के डिब्बों के साथ साइकिल के लिए सब्सिडी प्रदान करती है।-परियोजना की लागत 0.10 लाख रुपये प्रति इकाई है।-सब्सिडी सामान्य श्रेणी के तहत आने वाले लाभार्थियों के लिए परियोजना लागत के 40 प्रतिशत तक सीमित होगी।-सब्सिडी अनुसूचित जाति (एससी) या महिलाओं के लाभार्थियों के लिए परियोजना लागत के 60 प्रतिशत तक सीमित होगी। भारत सरकार और हरियाणा सरकार मछली परिवहन सुविधाओं की खरीद, संचालन, रखरखाव और प्रबंधन पर हुए किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे

पात्रता

  1. लाभार्थी के पास परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) होना चाहिए। 1. लाभार्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मछली परिवहन सुविधाओं को चालू स्थिति में बनाए रखा जाए। 1. लाभार्थियों को आइस बॉक्स के साथ साइकिल के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी-केवल आइस बॉक्स 1 के साथ नई खरीदी गई साइकिल की खरीद में प्रारंभिक फसल। आइस बॉक्स लागत के साथ साइकिल के लिए केंद्रीय सहायता केवल मत्स्य पालन गतिविधि के लिए जारी की जाएगी। 1. भारत सरकार और हरियाणा सरकार मछली परिवहन सुविधाओं की खरीद, संचालन, रखरखाव और प्रबंधन पर हुए किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे

आवेदन कैसे करें

Online

    • अन्त्योदय-सरल पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रियाः * * * * * चरण 1: * * आधिकारिक पोर्टलः [अन्त्योदय-सरल पोर्टल पर जाएँ। ] (https://saralharyana.gov.in) * * चरण 2: * * पंजीकरण के लिए, "नया उपयोगकर्ता/यहाँ पंजीकरण करें" पर क्लिक करें और सभी अनिवार्य विवरण भरें, अर्थात। नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड। 'सबमिट' पर क्लिक करें। चरण 3: * * दिए गए ईमेल और मोबाइल नंबर में प्राप्त ओ. टी. पी. को सत्यापित करें। वैकल्पिक रूप से, प्रोफ़ाइल को सक्रिय करने के लिए सत्यापन लिंक पर क्लिक करें। योजना के लिए आवेदन करने के लिए लॉग-इन करेंः * * * * * चरण 1: * * आधिकारिक पोर्टलः [अन्त्योदय-सरल पोर्टल पर जाएँ। ] (https://saralharyana.gov.in) * * चरण 2: * * "यहाँ साइन इन करें" विकल्प स्क्रीन के दाईं ओर उपलब्ध है। आवश्यक क्रेडेंशियल्स भरें और 'लॉगिन' बटन पर क्लिक करें। * * चरण 3: * * खुली विंडो में, "योजना/सेवाओं की सूची" पर क्लिक करें, और स्क्रीन पर योजनाओं की एक सूची दिखाई देगी। चरण 4: अब योजना का चयन करें और "सेवा/योजना के लिए आवेदन करें" पर क्लिक करें। चरण 5: ऑनलाइन आवेदन पत्र में सभी विवरण भरें और 'जमा करें' पर क्लिक करें। अपनी सेवा को ऑनलाइन ट्रैक करेंः * - * आवेदन/अपील को ट्रैक करेंः * * [यहाँ क्लिक करें] (https://status.saralharyana.nic.in)। - * * ट्रैक टिकटः * * [यहाँ क्लिक करें] (https://eticketing.saralharyana.nic.in/CitizenViewComplaints.aspx)। एस. एम. एस. के माध्यम से अपनी सेवा को ट्रैक करेंः * - * पंजीकृत मोबाइल नंबरः * * टाइप करें एस. ए. आर. ए. एल. और अपने आवेदन को ट्रैक करने के लिए 9954699899 पर भेजें। - * * अन्य मोबाइल नंबरः * * टाइप करें एस. ए. आर. ए. एल. & * स्पेस & * जी. टी. & * एप्लीकेशन आई. डी./टिकट नंबर & * जी. टी. और अपने आवेदन/टिकट को ट्रैक करने के लिए 9954699899 पर भेजें। & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot; & quot शुल्कः * * कोई शुल्क नहीं-* * सेवा शुल्कः * * ₹ 10/- * अटल सेवा केंद्र सेवा शुल्कः * * ₹ 10/-

आवश्यक दस्तावेज़

  1. विक्रेता और मत्स्य पालन विभाग के बीच समझौता विलेख।
  2. जन्म तिथि प्रमाण पत्र (मतदान पत्र/जन्म प्रमाण पत्र/आधार कार्ड/मैट्रिक प्रमाण पत्र)।
  3. प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट (तहसीलदार) से जाति प्रमाण पत्र।
  4. विक्रेता/लाभार्थी का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र।
  5. बिल/रसीदें/वाउचर।
  6. आइस-बॉक्स के साथ साइकिल के साथ लाभार्थी की तस्वीरें।
  7. बैंक खाता और पैन कार्ड का विवरण।
  8. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के दिशा-निर्देशों के अनुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)/स्व-निहित प्रस्ताव (एससीपी)।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?

इस योजना का उद्देश्य केवल आइस बॉक्स के साथ नई खरीदी गई साइकिल की खरीद में प्रारंभिक फसल की लागत के लिए आइस बॉक्स के साथ साइकिल के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करना है।

इस योजना के इच्छित लाभार्थी कौन हैं?

मत्स्य पालन गतिविधियों में शामिल लाभार्थी इच्छित प्राप्तकर्ता हैं।

इस योजना के तहत क्या वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?

परियोजना की लागत 0.10 लाख रुपये प्रति इकाई है।

सामान्य श्रेणी का लाभार्थी सब्सिडी के कितने प्रतिशत की उम्मीद कर सकता है?

सामान्य श्रेणी के लाभार्थी परियोजना लागत के 40 प्रतिशत तक सीमित सब्सिडी के लिए पात्र हैं।

अनुसूचित जाति/महिला लाभार्थियों के लिए सब्सिडी का कितना प्रतिशत उपलब्ध है?

अनुसूचित जाति/महिला लाभार्थी परियोजना लागत के 60 प्रतिशत तक सीमित सब्सिडी के लिए पात्र हैं।

क्या केंद्रीय सहायता कई फसलों की लागत को पूरा करेगी?

नहीं, आइस बॉक्स लागत के साथ साइकिल के लिए केंद्रीय सहायता केवल प्रारंभिक फसल के लिए प्रदान की जाती है।

इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?

आवश्यक दस्तावेजों में विक्रेता और मत्स्य पालन विभाग के बीच एक समझौता विलेख, जन्म प्रमाण पत्र की तिथि, मतदान पत्र/जन्म प्रमाण पत्र/आधार कार्ड/मैट्रिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, बिल/रसीदें/वाउचर, बर्फ-बॉक्स के साथ साइकिल के साथ लाभार्थी की तस्वीरें, बैंक खाते और पैन कार्ड का विवरण और पीएमएमएसवाई दिशानिर्देशों के अनुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)/स्व-निहित प्रस्ताव (एससीपी) शामिल हैं।

क्या आवेदन के लिए प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आवश्यक है?

हां, विक्रेता/लाभार्थी का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आवश्यक है।

क्या मुझे आवेदन के साथ फोटो जमा करने की आवश्यकता है?

हां, साइकिल विद आइस-बॉक्स के साथ लाभार्थी की तस्वीरें आवश्यक हैं।

आवेदन में किन वित्तीय विवरणों की आवश्यकता होती है?

आपके बैंक खाते और पैन कार्ड का विवरण आवश्यक है

क्या आवेदन के लिए कोई विशिष्ट रिपोर्ट या प्रस्ताव की आवश्यकता है?

हां, लाभार्थी पीएमएमएसवाई दिशानिर्देशों के अनुसार एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)/स्व-निहित प्रस्ताव (एससीपी) प्रस्तुत करेगा।

मछली परिवहन सुविधाओं के लिए कौन सी विशिष्ट शर्त रखी जानी चाहिए?

लाभार्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मछली परिवहन सुविधाओं को चालू स्थिति में बनाए रखा जाए।

क्या इस योजना में मछली परिवहन सुविधाओं के लिए खरीद, संचालन, रखरखाव और प्रबंधन लागत शामिल है?

नहीं, भारत सरकार और हरियाणा सरकार इन पहलुओं पर हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।

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