कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना
योजना के बारे में
उत्तर प्रदेश सरकार ने कंप्यूटर पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। इस कार्यक्रम के तहत आवेदक को कंप्यूटर में अधिकृत प्रशिक्षण प्राप्त होगा। इस योजना के कार्यान्वयन से उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को योग्य उम्मीदवारों तक पहुंचने और उन्हें कंप्यूटर साक्षरता प्रदान करने में मदद मिलेगी। इससे न केवल शिक्षा प्रणाली में वृद्धि होगी बल्कि उम्मीदवारों के लिए अवसरों का दायरा भी बढ़ेगा। प्रशिक्षुओं के लिए दिशानिर्देश/शर्तों का चयन जिला-वार लक्ष्य के खिलाफ इंटरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत के आधार पर किया जाएगा और शेष योग्य आवेदकों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। ऑनलाइन विकल्पों के आधार पर और निर्धारित संस्थान-वार लक्ष्य के अनुसार दी गई प्राथमिकताओं के अनुसार जिले के चयनित संस्थानों में से संस्थानों के साथ आवेदकों को आवंटित किया जाएगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षुओं को निम्नलिखित शर्तों को स्वीकार करना आवश्यक हैः-1. पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जा रही कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य योजना जैसे छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आदि का लाभ नहीं मिल रहा है। 1. कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना ('ओ' स्तर और 'सी. सी. सी.') के तहत चयनित छात्रों को पंजीकृत किया जाएगा और संस्थान द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग द्वारा प्रचलित मानदंडों के अनुसार संबंधित संस्थान को प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान किया जाएगा। छात्रों को पंजीकरण और प्रशिक्षण के लिए संस्थान को कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। एन. आई. ई. एल. आई. टी. (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क, प्रशिक्षु द्वारा ऑनलाइन मोड में 'एन. आई. ई. एल. आई. टी.' को देना होगा। 1. यदि कोई प्रशिक्षु बिना किसी उपयुक्त कारण के पूरा होने से पहले प्रशिक्षण छोड़ देता है, तो उसे सरकार को पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा और वह भविष्य में उपरोक्त योजना के लिए पात्र नहीं होगा। 1. प्रशिक्षण सत्र के दौरान प्रशिक्षुओं की 75 प्रतिशत बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य होगी। यदि कोई प्रशिक्षु बिना किसी उपयुक्त कारण/जानकारी के 15 या अधिक दिनों से अधिक समय तक खुद को अनुपस्थित रखता है, तो उसे प्रतीक्षा सूची से उम्मीदवार द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। ऐसे मामले में, प्रशिक्षु अब और दावा नहीं करेगा। 1. एक प्रशिक्षु केवल एक बार पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित 'ओ' स्तर/'सीसीसी' कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। 1. एक प्रशिक्षु अगले वित्तीय वर्ष में 'सीसीसी' कंप्यूटर प्रशिक्षण को पास करने के बाद 'ओ' स्तर के पाठ्यक्रम के लिए पात्र होगा, लेकिन एक बार जब एक प्रशिक्षु इस योजना का लाभ उठाता है, तो उसे 'ओ' स्तर/'सीसीसी' के लिए फिर से नहीं चुना जाएगा।
लाभ
- पाठ्यक्रम विवरण * * एस. नहीं। प्रशिक्षण का नाम अवधि शुल्क 1 'ओ' कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए 1 महीना अधिकतम रु। 15, 000/- प्रति प्रशिक्षु (तीन चरणों में) 2 'सीसीसी' कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए 3 महीने अधिकतम रु। 3, 500/- प्रति प्रशिक्षु
पात्रता
- उत्तर प्रदेश का अधिवास। 1. बेरोज़गार युवा जिन्होंने इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की (10+2)। 1. माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय रुपये तक होनी चाहिए। 1,00,000-या उससे कम।
आवेदन कैसे करें
Online
- सबसे पहले, प्रशिक्षु को आधिकारिक वेबसाइट [http://obccomputertraining.upsdc.gov.in] (http://obccomputertraining.upsdc.gov.in) 1 पर लॉग इन करना होगा। प्रशिक्षु को पंजीकरण के लिए अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करना चाहिए। 1. प्रशिक्षु को सत्यापन के लिए उपयुक्त बॉक्स में ओ. टी. पी. दर्ज करना चाहिए, जो पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त होता है। 1. प्रशिक्षु को उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड के साथ लॉग इन करना चाहिए, जो मोबाइल नंबर पर प्राप्त हुआ था। 1. प्रशिक्षु को उपयुक्त क्षेत्रों में उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद लॉग इन करना चाहिए। लॉग इन करने के बाद, प्रशिक्षु को उपयुक्त कॉलम में जानकारी दर्ज करनी चाहिए और दस्तावेजों (आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मध्यवर्ती अंक पत्र, स्व-छायाचित्र, आदि) को अपलोड करना चाहिए। 1. प्रशिक्षु को सेव करने के बाद अंततः आवेदन को बंद कर देना चाहिए। 1. प्रशिक्षु को आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेना चाहिए, सभी संलग्नक संलग्न करना चाहिए और संबंधित जिले के जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़
- आय प्रमाण पत्र।
- जाति प्रमाण पत्र।
- मध्यवर्ती अंक पत्रक।
- आवेदक का फोटो।
कौन पात्र नहीं है
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना क्या है?
यह योजना युवाओं को उनके कौशल को बढ़ाकर रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है।
- कौन हैं लाभार्थी?
सभी बेरोजगार युवा जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।
- शिक्षा योग्यता मानदंड क्या है?
इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले युवा (10+2)।
- वार्षिक आय पात्रता मानदंड क्या है?
माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय रुपये तक होनी चाहिए। 1,00,000-या उससे कम।
- आवेदन की प्रक्रिया क्या है?
- युवाओं को आधिकारिक वेब पोर्टल पर जाना होगा। 2. पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करें। 3. आवेदन पत्र को पूरा भरें। 4. प्रस्तुत करें।
- इस योजना के तहत क्या लाभ प्रदान किए जाते हैं?
कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- कितने प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित किए जाते हैं?
दो प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। 1. 'ओ' कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए। 2. 'सी. सी. सी.' कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए।
- क्या प्रशिक्षु को संस्थान को शुल्क देने की आवश्यकता है?
छात्रों को पंजीकरण और प्रशिक्षण के लिए संस्थान को कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। एन. आई. ई. एल. आई. टी. (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क, प्रशिक्षु द्वारा ऑनलाइन मोड में 'एन. आई. ई. एल. आई. टी.' को देना होगा।
- प्रशिक्षण के दौरान कितनी उपस्थिति अनिवार्य है?
प्रशिक्षण सत्र के दौरान प्रशिक्षुओं की 75 प्रतिशत बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- क्या प्रशिक्षु को फिर से योजना का लाभ मिल सकता है?
नहीं, केवल एक बार में।
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