नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण-उत्तराखंड
योजना के बारे में
नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण योजना उत्तराखंड सरकार के लघु सिंचाई विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण करके मुफ्त और विश्वसनीय सिंचाई सुविधाएं प्रदान करना है, ताकि पानी की उपलब्धता में सुधार हो और खेती आसान और अधिक उत्पादक हो
लाभ
इस योजना के तहत किसानों को मुफ्त सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित कार्य किए जाएंगेः-सौर पंप सिंचाई योजना-पाइपलाइन/जल चैनल (गुल)-जल भंडारण टैंक/जियो-लाइन टैंक-चेक डैम (पहाड़ी क्षेत्र)-छोटे गेटेड वेयर (मैदानी क्षेत्र) का निर्माण
पात्रता
- लाभार्थी उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए। 1. लाभार्थी कृषि गतिविधियों में लगा हुआ किसान होना चाहिए। 1. इस योजना के तहत सामूहिक सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया जाता है। 1. 4 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की लागत और 1 से अधिक के लाभ-लागत अनुपात के साथ लाभकारी और आवश्यक परियोजनाएं शामिल हैं। 1. प्राप्त प्रस्तावों और किए गए सर्वेक्षण के आधार पर उपयुक्त स्थानों पर बांधों का निर्माण किया जाता है
आवेदन कैसे करें
Offline
- परियोजना के निर्माण के लिए, परियोजना और #39; प्रस्ताव ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत या अन्य अधिकृत चैनलों के माध्यम से मंडल, उप-मंडल या अन्य विभागीय कार्यालयों में प्रस्तुत किया जा सकता है। स्थल निरीक्षण और प्राप्त प्रस्तावों की उपयुक्तता के आधार पर, एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी. पी. आर.) तैयार की जाएगी।-विभागीय टी. ए. सी. द्वारा जांच के बाद, डी. पी. आर. को मुख्यालय को भेज दिया जाता है। इसके बाद, मुख्यालय सरकार के माध्यम से वित्तीय अनुमोदन के लिए नाबार्ड को प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। नाबार्ड से वित्तीय मंजूरी मिलने के बाद परियोजनाओं का निर्माण कार्य शुरू किया जाता है
आवश्यक दस्तावेज़
इस योजना के लिए नाबार्ड/विभाग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
कौन पात्र नहीं है
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- इस योजना के तहत किस प्रकार के सिंचाई कार्य शामिल हैं?
इस योजना में सौर पंप प्रणाली, पाइपलाइन, जल चैनल (गोल), जल भंडारण टैंक, भू-पंक्तिबद्ध टैंक, चेक डैम (पहाड़ी क्षेत्र) और छोटे गेटेड घाट (मैदानी क्षेत्र) शामिल हैं।
- इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
उत्तराखंड के जिन किसानों को अपनी कृषि भूमि के लिए सिंचाई सुविधाओं की आवश्यकता होती है, वे इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं।
- क्या सिंचाई की सुविधाएँ निःशुल्क प्रदान की जाती हैं?
हां, इस योजना के तहत बनाई गई सभी सिंचाई सुविधाएं किसानों को मुफ्त में प्रदान की जाती हैं।
- योजना के तहत परियोजना के चयन के लिए क्या मानदंड हैं?
प्रति हेक्टेयर 4 लाख रुपये की लागत और लाभ-लागत अनुपात 1 से अधिक के साथ परियोजनाएं लाभकारी और आवश्यक होनी चाहिए।
- रोक बांधों के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान कैसे की जाती है?
उपयुक्त स्थानों का चयन प्राप्त प्रस्तावों और विभाग द्वारा किए गए क्षेत्र सर्वेक्षणों के आधार पर किया जाता है।
- परियोजना प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किए जा सकते हैं?
प्रस्ताव ब्लॉक कार्यालयों, उप-मंडल कार्यालयों या अन्य विभागीय कार्यालयों में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
- प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के बाद क्या होता है?
स्थल निरीक्षण और परियोजना की उपयुक्तता के मूल्यांकन के बाद एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी. पी. आर.) तैयार की जाती है।
- परियोजना के लिए वित्तीय मंजूरी कैसे प्राप्त की जाती है?
मुख्यालय वित्तीय अनुमोदन के लिए सरकार के माध्यम से नाबार्ड को परीक्षित डी. पी. आर. प्रस्तुत करता है।
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