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भ्रम-दर्शन योजना

#अवसर#मछुआरा किसान#तकनीकें

योजना के बारे में

बिहार सरकार के पशु और मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा शुरू की गई 'ब्राह्मण-दर्शन योजना' का उद्देश्य बिहार में मछली किसानों को संगठित भ्रमण के माध्यम से नवीनतम मत्स्य तकनीकों के बारे में शिक्षित करना है, जिससे वे इन तकनीकों को अपने स्वयं के जल स्रोतों में अपनाने और लागू करने में सक्षम हो सकें। इस योजना का लक्ष्य 12,000 मछली किसानों को राज्य के भीतर दो दिवसीय शैक्षिक दौरा प्रदान करना है।

लाभ

नवीनतम मत्स्य तकनीकों के प्रति जागरूकता-आधुनिक तकनीकों को अपनाने की प्रेरणा-मछली उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि-रोजगार के नए अवसरों का सृजन-मछली किसानों की वार्षिक आय में वृद्धि।

पात्रता

  1. मछली किसान बिहार का निवासी होना चाहिए। 1. मछली किसान को निजी, पट्टे पर दिए गए या सरकारी तालाबों/वाटरशेड में काम करना चाहिए। 1. मछली किसान को प्रखंड स्तर की मछुआरा सहयोग समितियों का सक्रिय सदस्य होना चाहिए। 1. विभागीय योजनाओं के तहत सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रगतिशील मछली किसान पात्र हैं। 1. मछली किसान मछली पालन करना चाहते हैं और उनके पास पर्याप्त मछली संसाधन उपलब्ध हों। 1. मछली किसान इस योजना का लाभ केवल एक बार ले सकते हैं।

आवेदन कैसे करें

Online

      • पंजीकरण प्रक्रियाः * * * * * चरण-1: * * आवेदक [आधिकारिक वेबसाइट] (https://fisheries.bihar.gov.in/Default.aspx) पर जाता है और आवेदन करने के लिए वित्तीय वर्ष की सभी योजनाओं (2024-25), [यहाँ क्लिक करें] (https://fisheries.bihar.gov.in/Accordion.aspx) के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। * * चरण-02: * * [मत्स्य पालन योजनाओं के लिए पंजीकरण] का चयन करें (https://misfisheries.bihar.gov.in/RegisterFisheries.aspx) और * * चरण-03: * * श्रेणी का चयन करेंः व्यक्तिगत और पंजीकरण के लिए आवेदक के सभी बुनियादी विवरणों को पूरा करें, जिसमें श्रेणी, जाति, आवेदक का नाम, जन्म तिथि, पता, बैंक विवरण आदि शामिल हैं। * * चरण-04: * * एक वैध 10 अंकों का मोबाइल नंबर दर्ज करें और ओ. टी. पी. भेजने के लिए क्लिक करें। चरण-05: दिए गए मोबाइल नंबर पर एक ओ. टी. पी. भेजा जाएगा। * * चरण-06: * * ओ. टी. पी. दर्ज करें; ओ. टी. पी. के सत्यापन के बाद, आपको एक पंजीकरण संख्या और पासवर्ड प्राप्त होगा। * * चरण-07: * * 'लॉग इन' पर क्लिक करें और पंजीकरण संख्या और पासवर्ड दर्ज करें आवेदन पत्र भरने की प्रक्रियाः * * * * * * * चरण-1: * * आवेदक [आधिकारिक वेबसाइट] (https://fisheries.bihar.gov.in/Default.aspx) पर जाता है और आवेदन करने के लिए वित्तीय वर्ष की सभी योजनाओं (2024-25), [यहाँ क्लिक करें] (https://fisheries.bihar.gov.in/Accordion.aspx) के लिए 'आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं' पर क्लिक करता है। * * चरण-02: * * क्लिक करें & quot; यदि आप पहले से ही पंजीकृत हैं, तो [यहाँ लॉग इन करें] (https://misfisheries.bihar.gov.in/login.aspx) & quot;। * * चरण-03 * *: शीर्ष मेनू पर 'मरई प्रशिक्षण योजना' विकल्प के तहत 'योजना का नाम' चुनें। * * चरण-04: * * आवेदक को निम्नलिखित विवरण प्रदान करने होंगे-व्यक्तिगत विवरण। - स्थायी पता। - अनुभव विवरण। * * चरण-05 * *: आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें-संलग्न प्रमाण पत्र/दस्तावेज और फोटो अपलोड करें। - पहचान पत्र (आधार/मतदाता कार्ड)। - शैक्षिक प्रमाण पत्र। - प्रशिक्षण पूर्व प्रमाण पत्र। - फोटो। * * चरण-06: * * जमा करें बटन पर क्लिक करें और एक रसीद उत्पन्न होगी।

आवश्यक दस्तावेज़

  • पासपोर्ट आकार की तस्वीर।
  • आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र।
  • शैक्षिक प्रमाणपत्र।
  • प्रशिक्षण पूर्व प्रमाण पत्र।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए कौन पात्र है?

निजी, पट्टे पर दिए गए या सरकारी तालाबों/वाटरशेड और विभिन्न विभागीय योजनाओं के तहत उपयोग करने वाले मछली किसान।

इस योजना से कितने मछुआरा लाभान्वित होंगे?

इस योजना से कुल 12,000 मछुआरा लाभान्वित होंगे।

क्या भ्रमण कार्यक्रम के लिए कोई पंजीकरण शुल्क होगा?

हां, मछली किसान पंजीकरण शुल्क के रूप में प्रति किसान ₹100 जमा करेंगे।

यात्रा के दौरान कौन सी सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी?

परिवहन, भोजन और आवास की व्यवस्था की जाएगी।

पर्यटन के लिए मत्स्य पालकों का चयन कैसे किया जाएगा?

चयन विभागीय वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों के आधार पर किया जाएगा।

योजना के कार्यान्वयन की निगरानी कौन करेगा?

मत्स्य पालन के संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण और विस्तार) इस योजना की निगरानी करेंगे।

क्या इकाई मालिकों/संचालकों को प्रोत्साहित करने का कोई प्रावधान है?

हां, दौरे के दौरान विस्तृत तकनीकी जानकारी प्रदान करने वाले इकाई मालिकों/संचालकों को एक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

योजना के लिए आवेदन कहाँ जमा किए जा सकते हैं?

आवेदन fisheries.bihar.gov.in पर ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं।

योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है?

योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए मत्स्य पालन निदेशक पूरी तरह से जिम्मेदार हैं।

यदि कोई लाभार्थी भाग नहीं लेता है तो पंजीकरण शुल्क कैसे संभाला जाएगा?

यदि लाभार्थी भाग नहीं लेता है तो पंजीकरण शुल्क जब्त कर लिया जाएगा।

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