पूर्व सैनिकों/विधवाओं (सैनिक कल्याण) के वार्डों को बुक भत्ता
योजना के बारे में
पूर्व सैनिकों/विधवाओं (सैनिक कल्याण) के वार्डों को पुस्तक भत्ता सैनिक कल्याण विभाग, पुडुचेरी के सशस्त्र बल ध्वज दिवस कोष द्वारा एक कल्याणकारी योजना है। इस योजना के माध्यम से, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में पढ़ने वाले ई. एस. एम./ई. एस. एम. की विधवाओं के बच्चों को पुस्तकों की खरीद के लिए भत्ता प्रदान किया जाता है। आवेदन को शिक्षा पूरी होने की तारीख से तीन महीने के भीतर ऑफ़लाइन जमा किया जाना चाहिए।
लाभ
- शिक्षा के स्तर के अनुसार बुक भत्ता (प्रति वर्ष ₹ में)-विशेष बच्चों के लिए स्कूल/स्कूल/पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा-2,000-स्नातक डिग्रीः 3,000-मास्टर डिग्रीः 4,000-व्यावसायिक पाठ्यक्रम (एमबीबीएस/बीई/बीटेक) (बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी/बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग/बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी): 4,000-ऊपर सूचीबद्ध दर या शुल्क की वास्तविक लागत, जो भी कम हो, उसकी प्रतिपूर्ति की जाती है। प्रबंधन समिति द्वारा तय की गई राशि, आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है
पात्रता
- आवेदक को एक बेरोजगार ई. एस. एम./ई. एस. एम. की विधवा का वार्ड होना चाहिए।-आवेदक को सैनिक कल्याण विभाग, पुडुचेरी में पंजीकृत होना चाहिए।-वार्ड को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान में पढ़ रहा होना चाहिए।-यह योजना एक ई. एस. एम. के बेरोजगार ई. एस. एम./विधवा के दो बच्चों के लिए लागू होती है।
आवेदन कैसे करें
Offline
- चरण 1: * * इच्छुक आवेदक को संबंधित योजना के लिए आवेदन पत्र के [निर्धारित प्रारूप] (https://sainik.py.gov.in/sites/default/files/uniformandbookallowance202223.pdf) का प्रिंट लेना चाहिए। चरण 2: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें, पासपोर्ट आकार की तस्वीर चिपकाएं (यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षरित), और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन)। * * चरण 3: * * इच्छुक आवेदक को विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र और दस्तावेज संबंधित प्राधिकारी को राज्य सैनिक बोर्ड, जवान भवन, सैनिक कल्याण विभाग, पुडुचेरी सरकार, 261, लॉस्पेट मेन रोड, पक्कमुडियनपेट, पुडुचेरी रोड, लॉस्पेट, पुडुचेरी-605013, भारत में जमा करने चाहिए। * * चरण 4: * * आवेदन की रसीद संबंधित प्राधिकारी द्वारा आवेदक को सौंपी जाएगी। पताः 261, लॉस्पेट मेन रोड, पक्कमुडियनपेट, पुडुचेरी रोड, लॉस्पेट, पुडुचेरी-605013, भारत फोन नंबरः (+ 91) (0413) 2253107 ईमेलः [email protected] घंटेः सोमवार-शुक्रवार, दोपहर 2.30 बजे से शाम 5 बजे तक
आवश्यक दस्तावेज़
- ई. एस. एम./ई. एस. एम. की विधवा का पहचान पत्र।
- ई. एस. एम. का निर्वहन प्रमाणपत्र।
- पाठ्यक्रम के सफल समापन का प्रमाण।
- 'प्रबंधन कोटा' के मामले में, संस्थान से एक प्रमाण पत्र।
- भुगतान किए गए शुल्क का विवरण (मूल रसीद)।
- जहाँ शुल्क एकमुश्त में एकत्र किया जाता है, वहाँ संस्थान के प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित श्रेणी को दर्शाने वाले शुल्क के विभाजन को दर्शाने वाला एक प्रमाण पत्र।
- घोषणा।
- वार्ड का जन्म प्रमाण पत्र (यदि पहले से डी. एस. डब्ल्यू. के साथ पंजीकृत नहीं है)।
- वार्ड का अध्ययन प्रमाण पत्र (यदि पहले से डी. एस. डब्ल्यू. के साथ पंजीकृत नहीं है)।
- बैंक पासबुक का पहला पृष्ठ।
कौन पात्र नहीं है
- यह योजना उस वार्ड पर लागू नहीं होती है जो एक ही कक्षा को दोहरा रहा है।-वे वार्ड जो पहले से ही शैक्षणिक छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं, वे पात्र नहीं हैं।-वे वार्ड जो अन्य स्रोतों से शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति का लाभ उठा रहे हैं, वे पात्र नहीं हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का कौन सा विभाग इस योजना का प्रबंधन करता है?
इस योजना को केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के सैनिक कल्याण विभाग द्वारा प्रशासित किया जाता है।
- मुझे सैनिक कल्याण विभाग, पुडुचेरी की आधिकारिक वेबसाइट का यू. आर. एल. कहाँ मिल सकता है?
सैनिक कल्याण विभाग, पुडुचेरी की आधिकारिक वेबसाइट का यूआरएल हैः https://sainik.py.gov.in।
- मुझे लोक सूचना अधिकारी का संपर्क विवरण कहाँ मिल सकता है?
लोक सूचना अधिकारीः श्री. संदीपकुमारन. एस, निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, 261, पक्कमुडियानपेट, लॉस्पेट, पुडुचेरी-605,008, + 91-413-2250575/+ 91-413-2253107, [email protected], [email protected]
- मुझे अपीलीय प्राधिकरण का संपर्क विवरण कहाँ मिल सकता है?
अपीलीय प्राधिकरणः श्री. एस. डी. सुंदरेसन, आई. ए. एस., सचिव, सरकार। (सैनिक कल्याण), मुख्य सचिवालय, पुडुचेरी-605001,0413-2349712, [email protected]
- क्या अल्पकालिक सेवा/आपातकालीन कमीशन अधिकारी पूर्व सैनिकों की स्थिति के लिए पात्र हैं?
हां, अगर सगाई की विशिष्ट अवधि पूरी होने पर रिहा किया जाता है और रिहाई के समय ग्रेच्युटी दी जाती है।
- सूचना का अधिकार (आर. टी. आई.) के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है?
निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, पुडुचेरी के पक्ष में ₹ 10/- की राशि के लिए आई. पी. ओ./डी. डी. के साथ एक आवेदन के माध्यम से आवश्यक जानकारी मांगी जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए, https://sainik.py.gov.in/right-to-information पर जाएँ।
- इस योजना के उद्देश्य के लिए "पूर्व सैनिकों" की परिभाषा क्या है?
"पूर्व सैनिकों" की परिभाषा को निम्नलिखित यूआरएल के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता हैः https://sainik.py.gov.in/definition-ex-servicemen
- क्या आवेदक योजना के लिए अपने आवेदन की स्थिति का पता लगा सकते हैं?
नहीं, लेकिन आवेदक प्रस्तुत करने पर पुष्टि के रूप में संबंधित प्राधिकारी से रसीद या पावती का अनुरोध कर सकते हैं।
- सैनिक कल्याण विभाग के सशस्त्र बल ध्वज दिवस कोष द्वारा प्रदान की जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश मुझे कहाँ मिल सकते हैं?
विस्तृत दिशानिर्देशों के लिए, आप निम्नलिखित यू. आर. एल. पर उपलब्ध आधिकारिक दस्तावेज़ देख सकते हैंः https://sainik.py.gov.in/assistance-affd-fund।
- मैं सैनिक कल्याण विभाग के सशस्त्र बल ध्वज दिवस कोष द्वारा प्रदान की गई कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवेदन पत्र कहाँ से प्राप्त कर सकता हूँ?
आवेदन पत्र निम्नलिखित यू. आर. एल.: https://sainik.py.gov.in/application-forms के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं।
- क्या कुछ परिस्थितियों में पात्रता के लिए आय मानदंडों में कोई छूट है?
इस योजना के लिए आय से संबंधित कोई पात्रता मानदंड नहीं है।
- क्या योजना के लाभों के वितरण में देरी के लिए कोई मुआवजा है?
दिशानिर्देशों में योजना लाभों के वितरण में देरी की स्थिति में मुआवजे के लिए किसी भी प्रावधान का उल्लेख नहीं है। आवेदकों को ध्यान देना चाहिए कि देरी के लिए मुआवजा योजना के ढांचे का हिस्सा नहीं है।
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