महिला किसानों और किसानों के लिए कृषि कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम
योजना के बारे में
"महिला किसानों और किसानों के लिए कृषि कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम" योजना गुजरात सरकार के कृषि, किसान कल्याण और सहयोग विभाग द्वारा शुरू की गई थी। यह योजना अधिक उत्पादक किस्मों के लिए एक लिंग लेखा परीक्षा कार्यक्रम और किसानों के लिए एक प्रशिक्षण-एन-शिक्षा कार्यक्रम के तहत स्वीकृत की गई है। आजकल महिलाएँ सभी विकासशील क्षेत्रों में बहुत संवेदनशील हो गई हैं। इसके अलावा, कृषि गतिविधियों में महिला किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए, गुजरात सरकार ने वर्ष में महिला किसानों के लिए कृषि कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम को मंजूरी दीः 2012-13। इसके बाद वर्ष 2013-14 में, सरकार ने इस कार्यक्रम को संयुक्त रूप से मंजूरी दी। इस कार्यक्रम के तहत चयनित महिला किसानों, पुरुष किसानों और युवाओं को कृषि और वैज्ञानिक पद्धति के संबद्ध पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया है। इसके अलावा, उन्होंने राज्य और केंद्रीय स्तर की विकास योजनाओं की जानकारी दी है। वर्ष 2018-19 के दौरान, इस योजना को दिनांकः 11-04-2018 पर मंजूरी दी गई है। उसी कार्यक्रम की प्रशिक्षण गतिविधियाँ इस प्रकार हैंः * * प्री-सीजनल कैंप (ग्राम स्तर)-संस्थागत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (चार दिन)-युवाओं के लिए प्रशिक्षण (पांच दिन)-साझा अनुवर्ती शिविर (ग्राम स्तर)-कृषिमेला (कृषि स्टॉल, प्रतियोगिता, सेमिनार)-राज्य शैक्षिक प्रेरणा अध्ययन यात्रा (7 दिनों के लिए)-शैक्षिक प्रेरणा अध्ययन यात्रा (10 दिनों के लिए)-अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक प्रेरणा अध्ययन यात्रा (10 दिनों के लिए)-राज्य स्तरीय साझाकरण कार्यशाला
लाभ
- चयनित महिला किसानों, पुरुष किसानों और युवाओं को कृषि और वैज्ञानिक पद्धति के संबद्ध पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया है। 1. इस योजना के तहत चयनित आवेदक को कृषि पहलुओं पर नवीनतम जानकारी प्रदान की जाएगी। 1. चयनित आवेदकों ने राज्य और केंद्रीय स्तर की विकास योजना के बारे में जानकारी दी है।
पात्रता
- आवेदक को गुजरात राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। 1. महिला किसानों, पुरुष किसानों और युवाओं के कृषि परिवार आवेदन करने के पात्र हैं।
आवेदन कैसे करें
Offline
चरण 1: प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए, आवेदक को जिले के निकटतम किसान प्रशिक्षण केंद्र पर जाना होगा या ग्राम स्तर के कार्यकर्ता (ग्राम सेवक) से संपर्क करना होगा और योजना के लिए आवेदन पत्र का अनुरोध/संग्रह करना होगा। * * चरण 2: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरें, पासपोर्ट के आकार को चिपकाएं, और सभी अनिवार्य दस्तावेजों को संलग्न करें। चरण 3: संबंधित प्राप्तकर्ता प्राधिकारी को दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र जमा करें। चरण 4: सफल सत्यापन के बाद, आवेदक योजना के तहत सभी लाभ लेने के लिए पात्र हो सकता है।
आवश्यक दस्तावेज़
- सरकार द्वारा अनुमोदित फोटो पहचान पत्र अर्थात आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र
- पासपोर्ट आकार की तस्वीर
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
कौन पात्र नहीं है
<बीआर>
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किस विभाग ने यह योजना शुरू की है?
कृषि, किसान कल्याण और सहयोग विभाग, गुजरात सरकार
- यह योजना कब शुरू की गई थी?
यह योजना वर्ष 2012-13 में शुरू की गई थी।
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कौन पात्र है?
गुजरात राज्य की महिला किसानों, पुरुष किसानों और युवाओं के किसान परिवार इस योजना के तहत आवेदन करने के पात्र हैं।
- क्या कोई सामान्य श्रेणी का आवेदक इस योजना के तहत आवेदन करने का पात्र हो सकता है?
हां, यह योजना सभी श्रेणियों के आवेदकों के लिए है।
- क्या यह योजना केवल गुजरात राज्य के निवासी के लिए है?
हां, आवेदक को गुजरात राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- इस योजना का क्या लाभ है?
इस योजना के तहत चयनित महिला किसानों, पुरुष किसानों और युवाओं को कृषि और वैज्ञानिक पद्धति के संबद्ध पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया है।
- प्रशिक्षण के दौरान आवेदक के साथ किस तरह की जानकारी साझा की जाएगी?
इस योजना के तहत चयनित आवेदक को राज्य और केंद्रीय स्तर के कृषि पहलुओं और विकास योजनाओं के बारे में नवीनतम जानकारी प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के तहत प्रशिक्षण गतिविधियाँ क्या हैं?
इस योजना के तहत प्रशिक्षण गतिविधियाँ हैं-प्री-सीजनल कैंप (ग्राम स्तर), संस्थागत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (चार दिन), युवाओं के लिए प्रशिक्षण (पांच दिन), साझा अनुवर्ती शिविर (ग्राम स्तर), कृषि मेला (कृषि स्टॉल, प्रतियोगिता, सेमिनार) राज्य शैक्षिक प्रेरणा अध्ययन यात्रा (7 दिनों के लिए), शैक्षिक प्रेरणा अध्ययन यात्रा (10 दिनों के लिए), अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक प्रेरणा अध्ययन यात्रा (10 दिनों के लिए), राज्य स्तरीय साझा कार्यशाला।
- इस योजना के तहत कोई आवेदक कैसे आवेदन कर सकता है?
प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए आवेदक को जिले के किसान प्रशिक्षण केंद्र पर जाना होगा या ग्राम स्तर के कार्यकर्ता (ग्राम सेवक) से संपर्क करना होगा
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