कृषिग्रामीण विकास और पर्यावरणकेंद्र
> मसालों की गुणवत्ता में सुधार के लिए विकसित नए क्लोन/कल्टीवर्स/वैरायटी और मशीनें/फसल कटाई के बाद के सुधार उपकरणों के विकास में किसान द्वारा नवाचार का मूल्यांकन करने के उद्देश्य…
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कृषिग्रामीण विकास और पर्यावरणकेंद्र
> भारत सरकार द्वारा प्रीमियम का 75 प्रतिशत, राज्य सरकार द्वारा 15 प्रतिशत और लाभार्थी द्वारा 10 प्रतिशत। बोर्ड का हिस्सा ₹ 16,040/हेक्टेयर (जी. एस. टी. सहित) पंजीकृत इलायची…
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कृषिग्रामीण विकास और पर्यावरणकेंद्र
1. 33.33% of cost one-ton capacity of vermicompost unit @ ₹ 4500/- for Gen and 75% @ ₹ 10,000/- for SC/ST
1. Spices growers having holdings from 0.10 ha to 8.00 ha. A grower…
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कृषिग्रामीण विकास और पर्यावरणकेंद्र
50 प्रतिशत एक एन. ई. आर. समूहों के लिए अधिकतम 1,12,000/- और एन. ई. आर. समूहों के लिए 75 प्रतिशत अधिकतम 1,68,000/- के अधीन
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कृषिग्रामीण विकास और पर्यावरणकेंद्र
- 50 प्रतिशत एक एन. ई. आर. समूहों के लिए अधिकतम ₹50,000/- और 90 प्रतिशत एन. ई. आर. समूहों के लिए अधिकतम ₹2,70,000/- के अधीन।-पात्रता/चयन पर वरीयता सबसे पहलेः - समूह जो जैविक…
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कृषिग्रामीण विकास और पर्यावरणकेंद्र
1. 50% of cost of production @ ₹37,500/- per Ha for ginger and turmeric and ₹22,500/- for herbal spices whichever is less under Gen category and 75% of the cost for SC/ST at a…
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कृषिग्रामीण विकास और पर्यावरणकेंद्र
- 75% subject to maximum of ₹ 3,75,000 per unit for NE/SC/ST & Kalimpong and Darjeeling District of West Bengal & 90% Spice Producer's Groups in Identified Clusters…
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कृषिग्रामीण विकास और पर्यावरणकेंद्र
एस. सी./एस. टी. और 90 प्रतिशत मसाला उत्पादक समूहों के लिए इकाई की लागत का 33.33 प्रतिशत, सामान्य श्रेणी के लिए अधिकतम ₹50,000/- प्रति इकाई और 75 प्रतिशत अधिकतम ₹3,37,500 प्रति…
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कृषिग्रामीण विकास और पर्यावरणकेंद्र
- 33.33 % of cost of unit, subject to a maximum of ₹16,000/- per unit for General Category and 75% subject to maximum of ₹28,000/- per unit for NE/SC/ST & Kalimpong and…
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कृषिग्रामीण विकास और पर्यावरणकेंद्र
- 50 % of cost of unit, subject to a maximum of ₹ 1,88,000 per unit for General Category and 75% subject to maximum of ₹ 2,80,000/- per unit for SC/ST & 90% for Spice…
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कृषिग्रामीण विकास और पर्यावरणकेंद्र
- 50 % of cost of unit, subject to a maximum of ₹ 37,500/- per unit for General Category and 75% subject to maximum of ₹ 56,000/- per unit for NE/SC/ST & 90% Spice…
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कृषिग्रामीण विकास और पर्यावरणकेंद्र
- सभी काली मिर्च उत्पादक जिनके पास न्यूनतम 100 उपज देने वाली बेलें हैं।-समूहों/एफ. पी. ओ. के लिए सहायता क्यू. जी. बी. जी. की तरह होगी
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कृषिग्रामीण विकास और पर्यावरणकेंद्र
1. इकाई की लागत का 50 प्रतिशत, सामान्य श्रेणी के लिए अधिकतम 94,₹000/- प्रति इकाई और 75 प्रतिशत, पूर्वोत्तर/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और 90 प्रतिशत मसाला उत्पादक समूहों के लिए…
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कृषिग्रामीण विकास और पर्यावरणकेंद्र
**Assistance subjected to a maximum of** ₹ **25 Lakhs per Spice Producer's Groups for the following activities-**
**1. Post-harvest machine /equipment bank:**
Setting up of…
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कृषिग्रामीण विकास और पर्यावरणकेंद्र
1. इकाई की लागत का 50 प्रतिशत, सामान्य श्रेणी के लिए अधिकतम ₹75,000/- प्रति इकाई और एन. ई./एस. सी./एस. टी. और 90 प्रतिशत मसाला उत्पादक समूहों के लिए अधिकतम ₹1,12,000/- प्रति इकाई…
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कृषिग्रामीण विकास और पर्यावरणकेंद्र
- 50 % of cost of unit, subject to a maximum of ₹44,000 /- per unit for General Category and 75% subject to maximum of ₹ 66,000, per unit for NE/SC/ST & 90% Spice…
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कृषिग्रामीण विकास और पर्यावरणकेंद्र
- 50 % of cost of unit, subject to a maximum of ₹ 9000/- per unit for General Category and 75% subject to maximum of ₹13,000/- per unit for NE/SC/ST & 90% Spice Producer's…
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कृषिग्रामीण विकास और पर्यावरणकेंद्र
- 50 % of cost of unit, subject to a maximum of ₹ 53,000 /- per unit for General Category and 75% subject to maximum of ₹ 80,000/- per unit for NE/SC/ST & 90% Spice…
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