असंगत कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना
योजना के बारे में
असंगत कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना (असंगठित श्रमिक सिलाई मशीन सहायता योजना) छत्तीसगढ़ राज्य में एक सरकारी योजना है जो सिलाई मशीन प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को उनके व्यवसाय में बढ़ावा देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
लाभ
इस योजना के तहत राज्य की पंजीकृत असंगठित महिला श्रमिकों को हर साल सिलाई मशीनों की आपूर्ति की जाएगी।
पात्रता
- महिलाएँ जो निर्माण में काम करती हैं और श्रम बोर्ड/विभाग में पंजीकृत हैं। 1. 18 से 50 वर्ष की आयु की महिलाएं जो सिलाई, कढ़ाई या बुनाई (दर्जी) कपड़े पहनती हैं, उन्हें किसी नियोक्ता द्वारा नियुक्त किया जाता है या उनका अपना व्यवसाय होता है, और वे राज्य के किसी भी जिले में अपने और अपने परिवार के लिए आजीविका कमाती हैं। 1. जिन महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य योजना के तहत सिलाई मशीन या सिलाई मशीन के मूल्य के बराबर राशि नहीं मिली है। 1. जिन महिलाओं को श्रम बोर्ड/विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री साइकिल सहायता योजना के तहत लाभ नहीं मिला है।
आवेदन कैसे करें
Online
आवेदन प्रक्रिया चरण-1। आवेदक को आधिकारिक श्रम [वेबसाइट] पर जाना होगा। //cglabour. nic. in/ShramAyuktHome. aspx) छत्तीसगढ़ राज्य का।> चरण-2। [अभी आवेदन करें] पर क्लिक करें। //सी. जी. एल. ए. बी. आर. एन. आई. सी. इन/स्कीम/असंगठित ऑनलाइन योजना/एप्लीकेशन. ए. एस. पी. एक्स.) असंगठित वार्डर बोर्ड विकल्प के तहत।> चरण-3। अब आवेदक को नीचे दिए गए विवरण प्रदान करने होंगे। 1. जिला, 1. लाभार्थी का नाम। 1. पिता & #39; एस/पति & #39; एस का नाम। 1. पूर्व-पंजीकरण सं। 1. नया पंजीकरण सं। 1. और विवरण देखें> चरण-4 पर क्लिक करें। अब यहाँ योजना का नाम चुनें।> चरण-5। ऑनलाइन फॉर्म भरें।> चरण-6। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। 1. श्रम पंजीकरण कार्ड। 1. आयु प्रमाण पत्र। 1. बैंक पासबुक की फोटोकॉपी। 1. आय प्रमाण पत्र।> चरण-7। जमा करें.> चरण-8 पर क्लिक करें। आवेदन संख्या पर ध्यान दें। आवेदन की स्थिति का पता लगाएं * *> चरण-1। आवेदक को आधिकारिक श्रम [वेबसाइट] पर जाना होगा। //cglabour. nic. in/ShramAyuktHome. aspx) छत्तीसगढ़ राज्य का।> चरण-2। & quot; पर क्लिक करें। [आवेदन की स्थिति की जाँच करें। (एच. टी. एस.: //cglabour. nic. in/योजना/असंगठित ऑनलाइन योजना/ऐप नंबर. ए. एस. पी. एक्स. खोजें) असंगठित वार्डर बोर्ड विकल्प के तहत।> चरण-3। योजना का नाम चुनें।> चरण-4। आवेदन संख्या दर्ज करें।> चरण-5। खोज पर क्लिक करें।
आवश्यक दस्तावेज़
- श्रम पंजीकरण कार्ड।
- आयु प्रमाण पत्र।
- बैंक पासबुक की फोटोकॉपी।
- आय प्रमाण पत्र।
कौन पात्र नहीं है
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- योजना क्या है?
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2012 में असंगत कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना शुरू की गई थी।
- लाभ क्या हैं?
इस योजना के तहत राज्य की पंजीकृत असंगठित महिला श्रमिकों को हर साल सिलाई मशीनों की आपूर्ति की जाएगी।
- क्या एक ही लाभार्थी को दो बार लाभ मिल सकता है?
नहीं, लाभार्थियों को केवल एक बार में लाभ मिलेगा।
- किसे मिलेगा लाभ?
महिलाएँ जो निर्माण में काम करती हैं और श्रम बोर्ड/विभाग में पंजीकृत हैं।
- लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र आयु क्या है?
आवेदक महिलाओं की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- यदि किसी लाभार्थी को राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य योजना के तहत पहले से ही समान लाभ प्राप्त हैं, तो क्या वह इस योजना के लिए पात्र है?
नहीं।
- यदि कोई लाभार्थी पहले से ही श्रम बोर्ड/विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री साइकिल सहायता योजना का लाभ प्राप्त कर चुका है, तो क्या वह इस योजना के लिए पात्र है?
नहीं।
- योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। 2. असंगठित वर्डर बोर्ड विकल्प. 3 के तहत अभी आवेदन करें पर क्लिक करें। अब आवेदक को कुछ विवरण देना होगा। 4. अब यहाँ योजना का नाम चुनें। 5. ऑनलाइन फॉर्म भरें। 6. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। 7. सबमिट पर क्लिक करें।
- किन दस्तावेजों की आवश्यकता है?
- श्रम पंजीकरण कार्ड। 2. आयु प्रमाण पत्र। 3. बैंक पासबुक की फोटोकॉपी। 4. आय प्रमाण पत्र।
- आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
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