"उद्योग शुरू करने के लिए उद्यमियों की प्रेरणा और उद्योगों को वित्तीय सहायता-विभिन्न प्रोत्साहनों" के तहत "बौद्धिक संपदा संरक्षण सहायता के लिए सहायता"
योजना के बारे में
बौद्धिक संपदा संरक्षण सहायता के लिए सहायता उद्योग शुरू करने के लिए उद्यमियों की प्रेरणा और उद्योगों को वित्तीय सहायता-विभिन्न प्रोत्साहन केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के उद्योग और वाणिज्य विभाग की एक योजना है। यह योजना 1 अप्रैल 2017 से लागू हुई और पूरे पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में लागू है। इस योजना के माध्यम से घरेलू पेटेंट (अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट के लिए) प्राप्त करने के खर्च के लिए अधिकतम ₹ 2,00,000 के अधीन 50 प्रतिशत की सहायता प्रदान की जाती है। आवेदनों को विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र में ऑफ़लाइन स्वीकार किया जाता है।
लाभ
घरेलू पेटेंट (अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट के लिए) प्राप्त करने के लिए खर्च के लिए अधिकतम ₹ 2,00,000 के साथ 50 प्रतिशत की दर से सहायता। * * पेटेंट के प्रकाशन/अधिसूचना के बाद संवितरण का समय। * * किश्तों की संख्या * * एक या कई किश्तों में, धन की उपलब्धता के आधार पर। * * संवितरण का तरीका * *-सब्सिडी राशि वित्तीय संस्थानों/बैंकों के माध्यम से केवल तभी वितरित की जाएगी, जब उद्यमियों द्वारा लिए गए ऋण के खिलाफ समायोजन के लिए या कार्यशील पूंजी उद्देश्यों के लिए अतिरिक्त अचल संपत्ति या अतिरिक्त अचल संपत्ति के निर्माण के लिए इकाई को वित्तपोषित किया जाता है।-स्व-वित्तपोषित इकाइयों के मामले में, सब्सिडी सीधे वित्तीय संस्थानों/बैंकों को वितरित की जाएगी
पात्रता
- सभी सूक्ष्म, लघु, मध्यम और बड़े उद्योग पात्र हैं।-इकाई को 1 अप्रैल 2017 को या उसके बाद निवेश करना चाहिए था।-इकाई को केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के लोगों को औद्योगिक इकाइयों की कुल रोजगार संख्या का कम से कम 60 प्रतिशत रोजगार प्रदान करना चाहिए। स्थानीय रोजगार का यह 60 प्रतिशत औद्योगिक इकाई द्वारा शपथ पत्र में निर्दिष्ट अवधि के दौरान बनाए रखना होगा।-पेटेंट वकील, पेटेंट सेवा केंद्र और पेटेंट पंजीकरण को भुगतान किया गया शुल्क किसी भी पेटेंट पंजीकरण के लिए लागत/व्यय (यात्रा, होटल शुल्क को छोड़कर) के रूप में पात्र होगा।-औद्योगिक इकाई अनुदान का आवेदन/वितरण जमा करने की तारीख से 5 साल पूरे होने तक किसी भी तरह से संयंत्र और मशीनरी सहित अचल संपत्ति का हस्तांतरण या निपटान नहीं करेगी, जो भी बाद में हो।-पहले दावे का लाभ उठाने के बाद नई/मौजूदा औद्योगिक इकाइयों द्वारा किए गए अतिरिक्त निवेश भी अधिकतम सीमा तक सब्सिडी के लिए पात्र हैं। उद्यमियों द्वारा स्वीकार की गई शुरुआत की तारीख की गणना प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा उचित सत्यापन के बाद की जाएगी।
आवेदन कैसे करें
Offline
- चरण 1: * * औद्योगिक इकाई को उद्योग और वाणिज्य निदेशालय, पुडुचेरी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध [निर्धारित प्रपत्र] (https://industry.py.gov.in/common-application-subsidies) में प्रोत्साहन/सब्सिडी के अनुदान के लिए दावा दर्ज करना चाहिए। * * चरण 2: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरें, और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन)। * * चरण 3: * * इकाई को विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र और दस्तावेजों को संबंधित प्राधिकारी को जमा करना चाहिए। * * चरण 4: * * संबंधित प्राधिकारी से रसीद या पावती का अनुरोध करें जिसे आवेदन पत्र जमा किया गया है। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे जमा करने की तारीख और समय और एक विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) हो। > * * आवेदन के बाद की प्रक्रिया * * * * चरण 1: * * उद्योग निदेशालय द्वारा प्रोत्साहन/सब्सिडी/सहायता प्रदान करने के लिए योग्यता के आधार पर आवेदनों की जांच की जाएगी ताकि स्वीकार्य राशि की मात्रा निर्धारित की जा सके जिसे राज्य स्तरीय समिति के समक्ष रखा जाएगा। चरण 2: राज्य स्तरीय समिति प्रत्येक मामले के गुण-दोष पर विचार करेगी और यह तय करेगी कि इकाई प्रोत्साहन/सब्सिडी के अनुदान के लिए योग्य है या नहीं और इकाई को स्वीकार्य प्रोत्साहन/सब्सिडी की मात्रा की सिफारिश करेगी। > * * आवेदन की समय सीमा * * पेटेंट के प्रकाशन/अधिसूचना की तारीख से 1 वर्ष के भीतर।
आवश्यक दस्तावेज़
- उद्यमी ज्ञापन भाग-2 (यू. ए. एम./पी. एम. टी.) पंजीकरण/उत्पादन प्रमाणपत्र की शुरुआत।
- गुणवत्ता प्रमाणन एजेंसी/पेटेंट अटॉर्नी/तकनीकी प्रदाता संस्थान और एजेंसी को किए गए भुगतान के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट प्रमाणपत्र।
- प्रमाणन एजेंसी के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद से अनुमोदन।
- गुणवत्ता प्रमाण पत्र।
- गुणवत्ता प्रमाणन एजेंसी को भुगतान के लिए रसीद (यदि लागू हो)।
- पेटेंट (यदि लागू हो)।
- पेटेंट वकील को भुगतान के लिए रसीद (यदि लागू हो)।
- निर्यात संवर्धन परिषद/भारतीय निर्यात संगठन महासंघ (एफ. आई. ई. ओ.) के साथ सदस्यता का पंजीकरण प्रमाण पत्र।
- प्रदर्शनी/व्यापार मेले में भाग लेने के लिए उद्योग और वाणिज्य निदेशक की पूर्व स्वीकृति।
- किराया/स्थान के लिए प्रदर्शनी आयोजक को भुगतान की रसीद।
- साहित्य और प्रदर्शन सामग्री के मुद्रण शुल्क के लिए बिल/चालान।
- प्रदर्शनी आयोजक, साहित्य और प्रदर्शन सामग्री को किए गए भुगतान के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट प्रमाणपत्र।
- प्रदर्शनी/व्यापार मेले के लिए तैयार सूची/मुद्रण सामग्री की मूल प्रति।
- प्रदर्शनी/व्यापार मेले की विवरण पुस्तिका/सूची।
- प्रदर्शनी/व्यापार मेले में आवेदक के स्टॉल की तस्वीरें।
- ऊर्जा/जल लेखा परीक्षा संस्थान/सलाहकार (यदि लागू हो) के लिए मान्यता/प्रत्यायन।
- ऊर्जा/जल लेखा परीक्षा रिपोर्ट।
- ऊर्जा/जल लेखा परीक्षा संस्थान/एजेंसी को किए गए भुगतान के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट प्रमाण पत्र।
- ऊर्जा/जल संस्थान/एजेंसी को भुगतान के लिए रसीद।
औद्योगिक इकाई को हर साल और समय-समय पर उद्योग और वाणिज्य विभाग द्वारा मांगी गई उत्पादन, रोजगार और अन्य जानकारी का विवरण प्रस्तुत करना होगा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत के आधार पर इकाइयों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है?
1 अप्रैल, 2017 को या उसके बाद उत्पादन शुरू करने वाली इकाइयों को नया उद्योग माना जाता है, जबकि इस तारीख से पहले की इकाइयों को मौजूदा इकाइयां माना जाता है।
- योजना के तहत सब्सिडी फॉर्म कौन निर्धारित करता है?
उद्योग और वाणिज्य निदेशालय सब्सिडी फॉर्म निर्धारित करता है।
- सरकार सब्सिडी योजना के तहत बकाया राशि की वसूली कैसे कर सकती है?
सरकार को देय राशि को चूक के मामले में राजस्व वसूली अधिनियम के तहत भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है।
- किन परिस्थितियों में निवेश सब्सिडी वापस की जानी चाहिए?
निवेश सब्सिडी को 14 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस किया जाना चाहिए यदि इसका लाभ गलत तरीके से प्रस्तुत करने, जालसाजी के माध्यम से लिया जाता है या यदि इकाई सब्सिडी प्राप्ति के बाद पांच साल तक निष्क्रिय रहती है।
- हलफनामे में बताए अनुसार 60 प्रतिशत स्थानीय रोजगार बनाए रखने में विफल रहने के क्या परिणाम होते हैं?
60 प्रतिशत स्थानीय रोजगार बनाए रखने में विफलता के परिणामस्वरूप शपथ पत्र में उल्लिखित परिणाम हो सकते हैं।
- औद्योगिक इकाइयों को किन दायित्वों को पूरा करना होता है?
औद्योगिक इकाइयों को उद्योग और वाणिज्य विभाग द्वारा आवश्यक उत्पादन, रोजगार और अन्य जानकारी प्रदान करनी चाहिए।
- औद्योगिक इकाइयों द्वारा अचल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर क्या प्रतिबंध है?
इकाइयाँ संयंत्र और मशीनरी सहित निश्चित परिसंपत्तियों को आवेदन या सब्सिडी वितरण की तारीख से पाँच साल तक, जो भी बाद में हो, हस्तांतरित नहीं कर सकती हैं।
- एक ही व्यक्ति द्वारा कई औद्योगिक उपक्रमों को सब्सिडी पात्रता के लिए कैसे माना जाता है?
एक ही व्यक्ति द्वारा कई इकाइयाँ अलग-अलग संस्थाओं के रूप में पात्र हैं यदि उनके पास अलग-अलग स्थान हैं और वे अलग-अलग लाइसेंस प्राप्त करते हैं।
- क्या कोई औद्योगिक इकाई सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकती है यदि उसे अन्य एजेंसियों से सब्सिडी मिली है?
नहीं, जिन इकाइयों को अन्य एजेंसियों से सब्सिडी मिली है, वे इस योजना के तहत सब्सिडी के लिए आवेदन करने के लिए अयोग्य हैं।
- सब्सिडी के किश्त वितरण को कौन सी शर्तें निर्धारित करती हैं?
अनुदान को निधि की उपलब्धता के आधार पर एकल या कई किश्तों में वितरित किया जा सकता है।
- सरकार से सीधे सब्सिडी वितरण के लिए कौन पात्र है?
स्व-वित्तपोषित इकाइयाँ सीधे सरकार से सब्सिडी वितरण के लिए पात्र हैं।
- वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्तपोषित इकाइयों के लिए सब्सिडी राशि कैसे वितरित की जाती है?
सब्सिडी राशि वित्तीय संस्थानों/बैंकों के माध्यम से या तो ऋण समायोजन या अतिरिक्त अचल परिसंपत्तियों या कार्यशील पूंजी के निर्माण के लिए वितरित की जाती है।
पुदुचेरी में और भी योजनाएं
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- * * वित्तीय सहायताः * * ₹ 2,25,000-- * * संवितरण का समयः * * आवेदन के 15 दिनों के भीतर।
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