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ट्यूबवेल डूबने के लिए सामान्य किसानों को सहायता

#ट्यूबवेल#सब्सिडी#किसान#कृषि

योजना के बारे में

केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा "ट्यूबवेल डूबने के लिए सामान्य किसानों को सहायता" योजना शुरू की गई थी। इस योजना के माध्यम से, सामान्य श्रेणी के किसानों को पुडुचेरी में ट्यूबवेल/फिल्टर पॉइंट के निर्माण के लिए 65 प्रतिशत सब्सिडी का अनुदान प्रदान किया जाता है, बशर्ते कि प्रति व्यक्ति अधिकतम ₹ 1,50,000 प्रति ट्यूबवेल/फिल्टर पॉइंट हो।

लाभ

केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में ट्यूबवेल/फिल्टर प्वाइंट के निर्माण के लिए 65 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी, बशर्ते कि प्रति व्यक्ति अधिकतम 1 रुपये प्रति ट्यूबवेल/फिल्टर प्वाइंट हो

पात्रता

  • आवेदक को पांडिचेरी भूजल प्राधिकरण, पुडुचेरी से एक नए/प्रतिस्थापन ट्यूबवेल/फिल्टर पॉइंट को डुबोने के लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त करनी चाहिए।-ट्यूबवेल/फिल्टर पॉइंट का निर्माण विभागीय बिजली रिग/हैंड बोर सेट के माध्यम से किया जाना चाहिए या विभागीय पर्यवेक्षण के तहत पांडिचेरी भूजल प्राधिकरण में पंजीकृत निजी ड्रिलिंग मशीनरी को संलग्न करने के लिए कृषि विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ बनाया जाना चाहिए।-आवेदक के पास बनाए जाने वाले ट्यूबवेल/फिल्टर पॉइंट के कमान क्षेत्र के तहत कम से कम डेढ़ एकड़ भूमि होनी चाहिए।-आवेदक के पास कम से कम 2 साल तक भूमि का स्वामित्व होना चाहिए और उसके नाम पर एक स्पष्ट स्वामित्व दस्तावेज होना चाहिए। डेढ़ एकड़ की पात्र भूमि आवेदक किसान, पति या पत्नी या संयुक्त/अविभाजित परिवार के सदस्य के पक्ष में होनी चाहिए।-जिन किसानों ने पहले ही 5 वर्षों के भीतर एक ही उद्देश्य के लिए सब्सिडी का लाभ उठाया है, वे इस योजना के तहत किसी भी लाभ के हकदार नहीं हैं।-आवरण पाइपों के पास बी. आई. एस. प्रमाण पत्र होना चाहिए और एक अधिकृत विक्रेता/मेसर्स पी. ए. एस. आई. सी. लिमिटेड से खरीदा जाना चाहिए।-आवेदक को ट्यूबवेल/फिल्टर पॉइंट के निर्माण की तारीख से कम से कम 10 साल की अवधि के लिए भूमि को कृषि के अलावा किसी अन्य उद्देश्य में परिवर्तित नहीं करना चाहिए और तदनुसार एक बांड निष्पादित करना चाहिए।

आवेदन कैसे करें

Offline

    • चरण 1: * * आवेदक को पांडिचेरी भूजल प्राधिकरण, पुडुचेरी से एक नए/प्रतिस्थापन ट्यूबवेल के निर्माण के लिए अनिवार्य परमिट प्राप्त करना होगा। * * चरण 2: * * पुडुचेरी क्षेत्र के आवेदक को विभागीय मशीनरी तैनात करके ट्यूबवेल के निर्माण के लिए संबंधित कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। जो आवेदक निजी मशीनरी के माध्यम से ट्यूबवेल का निर्माण करना चाहते हैं, उन्हें एनओसी प्राप्त करने के लिए संबंधित कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। चरण 3: एन. ओ. सी. प्राप्त करने के बाद, किसान को निजी मशीनरी तैनात करके एक ट्यूबवेल का निर्माण करना होगा जो पांडिचेरी भूजल प्राधिकरण, पुडुचेरी के साथ पंजीकृत है। निरीक्षण कृषि अधिकारी (इंजीनियरिंग) द्वारा किया जाएगा। पाइपों और उपयोग की जाने वाली अन्य सामग्रियों के विवरण का पता लगाने के लिए ट्यूबवेल के निर्माण के समय संबंधित। * * चरण 4: * * विभागीय पर्यवेक्षण के तहत ट्यूबवेल/फिल्टर प्वाइंट निर्माण कार्य के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद, इच्छुक आवेदक को संबंधित कार्यालय (कार्यालय के घंटों के दौरान) जाना चाहिए और संबंधित प्राधिकरण से आवेदन पत्र की [निर्धारित प्रारूप] (https://agri.py.gov.in/sites/default/files/forms/persinwell.pdf) की हार्ड कॉपी का अनुरोध करना चाहिएः-* * पुडुचेरीः * * हाइड्रोजियोलॉजिस्ट-II का कार्यालय, राज्य भूजल इकाई और मृदा संरक्षण, थट्टनचावडी, पुडुचेरी-9.-* * कराईकलः * * अतिरिक्त कृषि निदेशक, कराईकल का कार्यालय। चरण 5: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें, पासपोर्ट आकार की तस्वीर चिपकाएं (यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षरित), और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन)। * * चरण 6: * * विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र और दस्तावेजों को उपरोक्त प्राधिकरण को जमा करें। चरण 7: आवेदन की प्राप्ति पर, आवेदन रसीद रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टियां की जाएंगी और प्रत्येक आवेदक की पहचान करने के लिए आवेदक को एक विशिष्ट वरिष्ठता संख्या दी जाएगी जिसका उपयोग आगे के सभी संदर्भों के लिए किया जाएगा और आवेदन की प्राप्ति के लिए स्वीकृति के रूप में भी आवेदक को जारी किया जाएगा। ट्यूबवेल/फिल्टर प्वाइंट निर्माण कार्य पूरा होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर आवेदन जमा किया जाना चाहिए। * * *

Online

    • चरण 1: * * पुडुचेरी सरकार के ई-जिला पोर्टल की [आधिकारिक वेबसाइट] (https://edistrict.py.gov.in) पर जाएँ। * * चरण 2: होम पेज के ऊपरी दाएँ कोने में, & quot; [लॉगिन] (https://edistrict.py.gov.in/Login.aspx) & quot; पर क्लिक करें। लॉगिन स्क्रीन में, & quot; [नई सदस्यता पंजीकृत करें] (https://edistrict.py.gov.in/User/Registration.aspx) & quot; पर क्लिक करें। चरण 3: पंजीकरण पृष्ठ पर, सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरेंः उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड, पासवर्ड की पुष्टि करें, व्यक्तिगत विवरण (पूरा नाम, पहला नाम, ईमेल पता, पता, वर्तमान पता, लिंग, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर)। घोषणा से सहमत हैं। कैप्चा कोड भरें और 'साइन अप' पर क्लिक करें। * * चरण 4: * * पुडुचेरी सरकार के ई-जिला पोर्टल की [आधिकारिक वेबसाइट] (https://edistrict.py.gov.in) पर जाएँ। * * चरण 5: होम पेज के ऊपरी दाएँ कोने में, & quot; [लॉगिन] (https://edistrict.py.gov.in/Login.aspx) & quot; पर क्लिक करें। लॉगिन स्क्रीन में, अपना उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्रदान करें, कैप्चा कोड भरें और 'साइन इन' पर क्लिक करें। * * चरण 6: * * अगली स्क्रीन पर, पुडुचेरी सरकार द्वारा योजनाओं की एक सूची विभागवार प्रदर्शित की जाएगी। * * चरण 7: * * उस योजना पर क्लिक करें जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। आपको इसके ऑनलाइन आवेदन पत्र पर ले जाया जाएगा। चरण 8: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य क्षेत्रों (लाल तारांकन चिह्न के साथ चिह्नित) को भरें और सभी अनिवार्य दस्तावेजों (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन) को अपलोड करें। * * चरण 9: * * यह कहते हुए घोषणा पर टिक करें कि मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सही और सही हैं। आवेदन जमा करें और [अपने आवेदन को ट्रैक करने के लिए] (https://edistrict.py.gov.in/User/TrackApplication.aspx) आवेदन संख्या को नोट करें। आवेदन संख्या आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर/पंजीकृत ईमेल आईडी पर भी प्राप्त होगी। * * * अपने आवेदन को ट्रैक करें * * [यहाँ] (https://edistrict.py.gov.in/User/TrackApplication.aspx) * * * ऑनलाइन आवेदन के लिए उपयोगकर्ता नियमावली तक पहुँचें * * [यहाँ] (https://edistrict.py.gov.in/Help.rar)

आवश्यक दस्तावेज़

  • उप-तहसीलदार के पद से नीचे के अधिकारी द्वारा जारी भूमि स्वामित्व का प्रमाण पत्र।
  • पांडिचेरी भूजल प्राधिकरण, पुडुचेरी से एक नए/प्रतिस्थापन ट्यूबवेल/फिल्टर पॉइंट को डुबोने के लिए प्राप्त पर्मिट की एक प्रति।
  • पांडिचेरी भूजल प्राधिकरण, पुडुचेरी द्वारा जारी ट्यूबवेल/फिल्टर पॉइंट के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र। एक नए सेवा कनेक्शन के मामले में, पांडिचेरी भूजल प्राधिकरण, पुडुचेरी से प्राप्त ऊर्जा पत्र की एक प्रति प्रदान करें।
  • यदि ट्यूबवेल/फिल्टर प्वाइंट का निर्माण निजी मशीनरी का उपयोग करके किया गया था, तो (i) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी एनओसी की एक प्रति और (ii) पांडिचेरी भूजल प्राधिकरण, पुडुचेरी द्वारा जारी निजी मशीनरी के लिए लाइसेंस की एक प्रति जमा करें।
  • ट्यूबवेल/फिल्टर प्वाइंट के निर्माण में हुए खर्चों के मूल बिल। जिन लोगों ने बैंक ऋण का लाभ उठाया है, उनके मामले में मूल बिलों की एक सत्यापित प्रति और उस प्रभाव के लिए बैंक से एक प्रमाण पत्र प्रदान करें।
  • आधार कार्ड, किसान पहचान पत्र और बैंक पासबुक के पहले पृष्ठ की एक प्रति शामिल करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सामान्य किसानों को सब्सिडी का कितना प्रतिशत दिया जाता है, और इस योजना के तहत प्रति ट्यूबवेल अधिकतम राशि क्या है?

केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में सामान्य किसानों को 65 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है, जिसमें अधिकतम अनुदान ₹ 1,50,000 प्रति ट्यूबवेल या फिल्टर पॉइंट होता है।

इस योजना के तहत सब्सिडी की गणना के लिए किन लागतों पर विचार किया जाता है?

ट्यूबवेल के निर्माण की कुल लागत, जिसमें बी. आई. एस. प्रमाण पत्र के साथ आवरण पाइप शामिल हैं, को सब्सिडी गणना के लिए ध्यान में रखा जाता है।

क्या ट्यूबवेल के निर्माण के बाद भूमि को परिवर्तित करने पर कोई प्रतिबंध है?

आवेदक निर्माण की तारीख से कम से कम 10 साल की अवधि के लिए भूमि को कृषि के अलावा किसी अन्य उद्देश्य में परिवर्तित नहीं करने के लिए बाध्य हैं और उन्हें तदनुसार एक बांड निष्पादित करना होगा।

जिन किसानों ने 5 साल के भीतर इसी उद्देश्य के लिए सब्सिडी का लाभ उठाया है, क्या वे इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं?

नहीं, जिन किसानों ने पहले ही 5 वर्षों के भीतर इसी उद्देश्य के लिए सब्सिडी का लाभ उठाया है, वे इस योजना के तहत किसी भी लाभ के हकदार नहीं हैं।

निर्माण में उपयोग किए जाने वाले आवरण पाइप के लिए किस प्रमाणन की आवश्यकता होती है?

आवरण पाइप के पास बी. आई. एस. प्रमाण पत्र होना चाहिए और इसे किसी अधिकृत विक्रेता या मेसर्स पी. ए. एस. आई. सी. लिमिटेड से खरीदा जाना चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया में कृषि अधिकारी (इंजीनियरिंग) की क्या भूमिका होती है?

कृषि अधिकारी (इंजीनियरिंग) पाइप और उपयोग की जाने वाली सामग्री के विवरण को सत्यापित करने के लिए ट्यूबवेल निर्माण के दौरान एक निरीक्षण करता है।

योजना के लिए आवेदन पत्र कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है?

आवेदक आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी निर्दिष्ट कार्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें पुडुचेरी में हाइड्रोजियोलॉजिस्ट-II का कार्यालय और कराईकल में अतिरिक्त कृषि निदेशक का कार्यालय शामिल है।

ट्यूबवेल निर्माण पूरा करने के बाद आवेदन किस समय सीमा के भीतर जमा किया जाना चाहिए?

ट्यूबवेल/फिल्टर प्वाइंट निर्माण कार्य पूरा होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर आवेदन जमा किया जाना चाहिए।

क्या ट्यूबवेल का निर्माण निजी मशीनरी का उपयोग करके किया जा सकता है, और ऐसे मामलों के लिए क्या प्रक्रिया है?

हां, आवेदक एन. ओ. सी. के साथ निजी मशीनरी का उपयोग कर सकते हैं। एन. ओ. सी. प्राप्त करने के बाद, पांडिचेरी भूजल प्राधिकरण की देखरेख में पंजीकृत निजी मशीनरी का उपयोग करके ट्यूबवेल का निर्माण किया जाना चाहिए।

यदि वे निजी मशीनरी के माध्यम से ट्यूबवेल का निर्माण करना चाहते हैं तो आवेदकों को कहाँ जाना चाहिए?

निजी मशीनरी का उपयोग करने के इच्छुक आवेदकों को निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने के लिए संबंधित कार्यालय से संपर्क करना चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया में पांडिचेरी भूजल प्राधिकरण की क्या भूमिका है?

आवेदकों को पांडिचेरी भूजल प्राधिकरण से ट्यूबवेल निर्माण के लिए अनिवार्य परमिट प्राप्त करना होगा, और प्राधिकरण ट्यूबवेल/फिल्टर पॉइंट के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र भी जारी करता है।

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