अमरावती: वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए नामांकन की समयसीमा बढ़ाने से इनकार करने के आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पार्टी का आरोप है कि हिंसा और डराने-धमकाने से उसके कई उम्मीदवार नामांकन नहीं भर सके।
न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की अवकाशकालीन पीठ 21 अक्टूबर को इस याचिका पर सुनवाई करेगी, जो उम्मीदवारी वापस लेने का आखिरी दिन भी है। मतदान 28 अक्टूबर को है।
पार्टी ने 16 अक्टूबर को नामांकन के पहले दिन पुंगनूर, रायचोटी, कडपा और तिरुपति में हिंसा की घटनाओं का आरोप लगाया। उसका दावा है कि कडपा में एक उम्मीदवार के कागजात छीनकर फाड़ दिए गए, जबकि तिरुपति में उम्मीदवारों पर हमला किया गया और उन्हें नामांकन केंद्र तक पहुंचने से रोका गया। पार्टी के मुताबिक नौ तिरुपति उम्मीदवारों ने हलफनामे दाखिल किए हैं।
वाईएसआरसीपी के प्रदेश समन्वयक सज्जला रामकृष्ण रेड्डी ने कहा कि हमले, धमकी और आपराधिक मामले पार्टी को चुनाव से बाहर नहीं कर पाएंगे। उन्होंने पुलिवेंदुला में कथित पुलिस फायरिंग की उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश से जांच की मांग की और आरोप लगाया कि विपक्षी उम्मीदवार नामांकन भरने की कोशिश कर रहे थे तब पुलिस ने बिना उकसावे के गोली चलाई।
सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी ने आरोप खारिज किए। एक पोस्ट में उसने कहा कि वाईएसआरसीपी का एजेंडा "गुंडागर्दी और विकास को बाधित करने के लिए चुनाव जीतना" है, और विपक्ष पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। राज्य चुनाव आयोग ने जांच पूरी कर 22,806 वैध नामांकन घोषित किए।
वाईएसआरसीपी ने नामांकन अवधि बढ़ाने, वीडियोग्राफी वाले अतिरिक्त केंद्र बनाने, उम्मीदवारों को पुलिस सुरक्षा और निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए जाने पर रोक की मांग की। पार्टी ने कहा कि वह मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएगी।