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"कमजोर मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मछुआरों के लिए कल्याण और राहत योजना" के तहत "तत्काल मृत्यु राहत सहायता"

#मृत्यु#मछुआरा#राहत#वित्तीय सहायता#परिवार

योजना के बारे में

योजना 'तत्काल मृत्यु राहत सहायता' कमजोर मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मछुआरों के लिए कल्याण और राहत योजना 'के तहत एक उप-घटक है। इस योजना का विस्तार केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के सभी क्षेत्रों में किया गया है। यह योजना मछुआरों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है ताकि कमाने वाले की अचानक मृत्यु के कारण हुए नुकसान की भरपाई की जा सके और अपने परिवार को चलाने के लिए उन्हें आर्थिक रूप से सहायता दी जा सके।

लाभ

मृतक मछुआरे के परिवार (कानूनी उत्तराधिकारी) के लिए तत्काल मृत्यु राहत सहायता के रूप में, प्रभावित परिवार से आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों से 3 महीने के भीतर प्राप्त हुई।

पात्रता

  • आवेदक मृतक मछुआरे का परिवार (कानूनी उत्तराधिकारी) होना चाहिए।-मृतक मछुआरे को केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का निवासी होना चाहिए।-मृतक मछुआरे ने मछली पकड़ने के दौरान अपनी जान गंवा दी होगी।-मृतक मछुआरे की आयु 18-60 वर्ष के आयु वर्ग में होनी चाहिए।-मृतक मछुआरे को वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।-मृतक मछुआरे को मछुआरे/मछुआरा महिला सहकारी समिति के सदस्य के रूप में नामांकित होना चाहिए।

आवेदन कैसे करें

Offline

    • चरण 1: * * इच्छुक आवेदक को [संबंधित प्राधिकारी] के कार्यालय में जाना चाहिए। //फिशरीज. पी. जी. ओ. वी. इन/उप-कार्यालय) अर्थात मत्स्य पालन और मछुआरा कल्याण विभाग/सभी चार क्षेत्रों में बाहरी क्षेत्रों के उप-कार्यालय। * * चरण 1: * * इच्छुक आवेदक को [निर्धारित प्रारूप] की हार्ड कॉपी का अनुरोध करना चाहिए। //फिशरीज. पी. जी. ओ. वी. इन/साइट्स/डिफॉल्ट/फाइल्स/एक्वेरियम20सबसिडी20नोटिफिकेशन. पी. डी. एफ.) संबंधित प्राधिकारी से आवेदन पत्र। * * चरण 2: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें, पासपोर्ट आकार की तस्वीर चिपकाएं (यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षरित), और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन)। * * दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र को संबंधित प्राधिकारी को जमा करें। * * चरण 4: * * संबंधित प्राधिकारी से रसीद या पावती का अनुरोध करें जिसे आवेदन प्रस्तुत किया गया है। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे जमा करने की तारीख और समय और एक विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) हो। प्रभावित परिवार (कानूनी उत्तराधिकारी) को मछुआरों की मृत्यु के मामले में विचार के लिए घटना की तारीख से 30 दिनों के भीतर तुरंत आवेदन करना चाहिए

आवश्यक दस्तावेज़

  • मृतक के परिवार (कानूनी उत्तराधिकारी) की तस्वीर।
  • मृत मछुआरों का आवासीय प्रमाण पत्र।
  • मृत मछुआरों की आयु का प्रमाण।
  • घोषणा कि मृत मछुआरा वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं था।
  • मछुआरा/मछुआरा महिला सहकारी समिति के अध्यक्ष/प्रशासक से सदस्यता प्रमाण पत्र।
  • राजस्व विभाग द्वारा (राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त किया जाने वाला) वित्तीय सहायता के संबंध में 'कोई दावा नहीं' प्रमाण पत्र विचार के लिए बढ़ाया गया है।
  • चुनावी पहचान पत्र (सत्यापित प्रति)
  • राशन कार्ड (सत्यापित प्रति)
  • पंचायतार का गाँव संबंधी पत्र
  • कानूनी उत्तराधिकारी का नाम, संबंध और पता (₹5 स्टाम्प पेपर में शपथ पत्र, एक नोटरी पब्लिक के सामने कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में हस्ताक्षरित)।
  • मृत मछुआरों के मामले में मृत्यु प्रमाण पत्र।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पात्रता के लिए पारिवारिक (कानूनी उत्तराधिकारी) संबंध कैसे स्थापित किया जाता है?

पारिवारिक (कानूनी उत्तराधिकारी) संबंध में पति/पत्नी, बच्चे/सौतेले बच्चे, माता-पिता/विधवा बेटी/बहन और नाबालिग के कानूनी अभिभावक जैसे रक्त संबंध शामिल हैं।

क्या मृतक मछुआरे के लिए राहत के लिए पात्र होने के लिए कोई विशिष्ट आयु सीमा है?

हां, मृतक मछुआरे को तत्काल मृत्यु राहत सहायता के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए 18-60 वर्ष के आयु वर्ग में होना चाहिए।

आवेदन पत्र जमा करने के बाद आवेदक को क्या कदम उठाने चाहिए?

आवेदक को संबंधित प्राधिकारी से रसीद या पावती का अनुरोध करना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसमें तारीख, समय और एक विशिष्ट पहचान संख्या जैसे आवश्यक विवरण शामिल हैं।

यदि मृतक मछुआरा वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभार्थी था तो क्या कोई आवेदक राहत के लिए आवेदन कर सकता है?

नहीं, मृतक मछुआरे को राहत के लिए पात्र होने के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।

आवेदन जमा करने के बाद राहत प्राप्त करने के लिए अधिकतम समय सीमा क्या है?

₹ 1,00,000 की राशि, आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों से 3 महीने के भीतर प्रदान की जाती है।

क्या इस योजना के तहत विधवा बेटी या बहन को कानूनी उत्तराधिकारी माना जा सकता है?

हां, एक विधवा बेटी या बहन को कानूनी उत्तराधिकारी माना जाता है, जो तत्काल मृत्यु राहत सहायता का दावा करने के योग्य होती है।

यह योजना "मृत मछुआरों" को कैसे परिभाषित करती है?

मृत मछुआरे वे हैं जिनकी पुलिस और परिवार के सदस्यों द्वारा समुद्र या अन्य जल निकायों में मछली पकड़ने के दौरान जान गंवाने की सूचना दी गई है।

पात्रता मानदंडों में मछुआरा/मछुआरा महिला सहकारी समिति की क्या भूमिका है?

मृतक मछुआरे को राहत के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए मछुआरा/मछुआरा महिला सहकारी समिति का सदस्य होना चाहिए।

तत्काल मृत्यु राहत सहायता के लिए आवेदन करने की समय सीमा क्या है?

मछुआरों की मृत्यु के मामले में प्रभावित परिवार को घटना की तारीख से 30 दिनों के भीतर आवेदन करना होगा।

एक इच्छुक आवेदक योजना के लिए आवेदन पत्र कैसे प्राप्त कर सकता है?

इच्छुक आवेदक को मत्स्य पालन और मछुआरा कल्याण विभाग/बाहरी क्षेत्रों के उप-कार्यालयों से निर्धारित आवेदन पत्र का अनुरोध करना चाहिए।

"कमजोर मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मछुआरों के लिए कल्याण और राहत योजना" के तहत "तत्काल मृत्यु राहत सहायता" योजना का उद्देश्य क्या है?

इस योजना का उद्देश्य आवेदन के 15 दिनों से 3 महीने के भीतर मृतक मछुआरे के परिवार को तत्काल राहत के रूप में ₹ 1,00,000 प्रदान करना है।

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