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उत्तराखंड पर्यटन और यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियम

#पर्यटन व्यवसाय#यात्रा व्यवसाय#पंजीकरण

योजना के बारे में

"उत्तराखंड पर्यटन और यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियम" उत्तराखंड सरकार के पर्यटन विभाग के तहत उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा लागू किए जाते हैं। इसका उद्देश्य राज्य भर में पर्यटन से संबंधित व्यवसायों और सेवा इकाइयों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए एक पारदर्शी, कुशल और मानकीकृत प्रणाली स्थापित करना है

लाभ

इस पहल के तहत राज्य के भीतर पर्यटन से संबंधित व्यवसायों और सेवाओं को पर्यटन विभाग के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकृत किया जाता है

पात्रता

निम्नलिखित इकाइयाँ नियमों के तहत पंजीकरण के लिए पात्र हैंः-* * आवासीय इकाइयाँः * * होटल, मोटल, रिसॉर्ट, गेस्ट हाउस, धर्मशालाएँ, आश्रम आदि। - * * यात्रा व्यापार से संबंधित इकाइयाँः * * यात्रा एजेंट, घरेलू टूर ऑपरेटर, भ्रमण एजेंट। भोजन से संबंधित इकाइयाँः रेस्तरां, बीयर बार, फास्ट फूड सेंटर, फूड प्लाजा, फूड कोर्ट आदि। - * * मनोरंजन से संबंधित इकाइयाँः * * मनोरंजन/थीम पार्क, गोल्फ कोर्स, रोपवे, ध्वनि और प्रकाश शो, मछली पकड़ने की इकाइयाँ आदि। - साहसिक पर्यटन से संबंधित इकाइयाँः एडवेंचर टूर ऑपरेटर, कयाकिंग, कैनोइंग, वाटर स्पोर्ट्स, रिवर राफ्टिंग, वॉल क्लाइम्बिंग, पर्वतारोहण, रॉक क्लाइम्बिंग, पैराग्लाइडिंग आदि। अन्य इकाइयाँः हस्तशिल्प/स्मारिका दुकानें, योग और ध्यान केंद्र/साधना कुटीर, पर्यटक सूचना केंद्र और प्रकृति/साहसिक/वन्यजीव फोटोग्राफी इकाइयाँ आदि। <बीआर>

आवेदन कैसे करें

Online

  • किसी इकाई को पंजीकृत करने के लिए, आवेदकों को पर्यटन विभाग की वेबसाइट [https://uttarakhandtourism.gov.in] (https://uttarakhandtourism.gov.in) और व्यापार और यात्रा व्यापार पंजीकरण पर ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करना होगा। - आधार संख्या और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर अनिवार्य है। पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान, आवेदकों को आवेदन पत्र में उल्लिखित कंपनी पंजीकरण विवरण, आवेदक का पैन कार्ड, इकाई का पैन कार्ड, जी. एस. टी. पंजीकरण प्रमाण पत्र, इकाई की हाल की तस्वीर, एक बैलेंस शीट (मौजूदा इकाई के मामले में), एक 10 रुपये का शपथ पत्र, भूमि स्वामित्व दस्तावेज की एक प्रति, कर्मचारियों की सूची, होटल शुल्क दर (यदि लागू हो), 1,000 रुपये का पंजीकरण शुल्क, फायर एन. ओ. सी., प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एन. ओ. सी. और एक एफ. एस. एस. ए. आई. खाद्य लाइसेंस (खानपान इकाइयों के लिए) जमा करना होगा। - प्रस्तुत करने के बाद, संबंधित जिले के जिला पर्यटन विकास अधिकारी (डी. टी. डी. ओ.) एक निरीक्षण करते हैं। सफल सत्यापन पर, आवेदक को एक पंजीकरण संख्या जारी की जाती है, जिसके बाद इकाई को कानूनी रूप से संचालित करने के लिए अधिकृत किया जाता है। <बीआर>

आवश्यक दस्तावेज़

  1. कंपनी पंजीकरण विवरण (आवेदन पत्र में उल्लिखित)
  2. आवेदक का पैन कार्ड और इकाई का पैन कार्ड
  3. जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र
  4. इकाई की हाल की तस्वीर
  5. तुलनपत्र (मौजूदा/पुरानी इकाइयों के लिए)
  6. ₹ 10 शपथ पत्र
  7. भूमि स्वामित्व दस्तावेज की प्रति
  8. कर्मचारियों की सूची
  9. होटल शुल्क दरें (यदि लागू हों)
  10. पंजीकरण शुल्क के भुगतान का प्रमाण (₹1,000)
  11. फायर एनओसी
  12. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एनओसी
  13. एफ. एस. एस. ए. आई. खाद्य लाइसेंस (खानपान इकाइयों के लिए)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इन नियमों के तहत किसे पंजीकरण कराना आवश्यक है?

उत्तराखंड में होटल, ट्रैवल एजेंट, रेस्तरां, मनोरंजन इकाइयां, साहसिक पर्यटन प्रदाता और अन्य संबद्ध इकाइयों सहित पर्यटन से संबंधित सभी व्यवसायों और सेवा प्रदाताओं को इन नियमों के तहत ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा।

इस योजना के तहत व्यवसाय कैसे पंजीकृत हैं?

पर्यटन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से व्यवसाय ऑनलाइन पंजीकृत हैंhttps://uttarakhandtourism.gov.in> व्यापार> यात्रा व्यापार पंजीकरण।

किस प्रकार की इकाइयाँ पंजीकरण के लिए पात्र हैं?

योग्य इकाइयों में आवासीय इकाइयाँ (होटल, रिसॉर्ट, अतिथि गृह), यात्रा व्यापार से संबंधित इकाइयाँ (ट्रैवल एजेंट, घरेलू टूर ऑपरेटर), खानपान इकाइयाँ (रेस्तरां, फूड कोर्ट), मनोरंजन इकाइयाँ (मनोरंजन पार्क, गोल्फ कोर्स), साहसिक पर्यटन इकाइयाँ (राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग) और अन्य इकाइयाँ (योग/ध्यान केंद्र, हस्तशिल्प की दुकानें, पर्यटक सूचना केंद्र) शामिल हैं।

क्या पंजीकरण के लिए आधार अनिवार्य है?

हां, पंजीकरण के लिए आधार संख्या और आधार से जुड़ी मोबाइल संख्या दोनों अनिवार्य हैं।

पंजीकरण शुल्क कितना है?

पंजीकरण शुल्क ₹1,000/- है

इकाई का निरीक्षण कौन करता है?

निरीक्षण संबंधित जिले के जिला पर्यटन विकास अधिकारी (डी. टी. डी. ओ.) द्वारा किया जाता है।

जाँच के बाद क्या होता है?

सफल सत्यापन पर, आवेदक को एक पंजीकरण संख्या जारी की जाती है, और इकाई कानूनी रूप से संचालित करने के लिए अधिकृत होती है।

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