राज्य के स्वामित्व वाली परिवहन निगम की बसों में विकलांग व्यक्तियों को यात्रा रियायत
योजना के बारे में
तमिलनाडु सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली परिवहन निगम की बसों में अलग-अलग विकलांग व्यक्तियों की शुरुआत की है। i) सभी दृष्टिबाधित व्यक्तियों को बिना किसी शर्त के 100 किलोमीटर तक आने-जाने के लिए यात्रा रियायत दी जाती है। ii) बौद्धिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को एक के साथ यात्रा करने के लिए मुफ्त यात्रा रियायत दी जाती है। iii) बोलने और सुनने में अक्षम और चलने-फिरने वाले अलग-अलग विकलांग व्यक्तियों को अपने आवास से स्कूल/कॉलेज/अस्पताल/प्रशिक्षण केंद्र/कार्य स्थलों पर जाने और लौटने के लिए 100 किलोमीटर तक की यात्रा रियायत दी जाती है। iv) विकलांग बच्चों को एक अनुरक्षक/माता-पिता के साथ प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्रों और प्री-स्कूलों में जाने के लिए मुफ्त यात्रा रियायत प्रदान की जाती है। (i) से (iv) में रियायतों का लाभ उठाने के लिए आय की कोई सीमा नहीं है।
लाभ
i) सभी दृष्टिबाधित व्यक्तियों को बिना किसी शर्त और मुफ्त में 100 किलोमीटर तक की यात्रा करने के लिए यात्रा रियायत दी जाती है। ii) बौद्धिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को एक के साथ यात्रा करने के लिए मुफ्त यात्रा रियायत की अनुमति है। iii) बोलने और सुनने में अक्षम और चलने-फिरने में अक्षम व्यक्तियों को अपने आवास से स्कूल/कॉलेज/अस्पताल/प्रशिक्षण केंद्र/कार्य स्थलों पर जाने और लौटने के लिए 100 किलोमीटर तक की यात्रा रियायत मुफ्त दी जाती है। iv) विकलांग बच्चों को एक अनुरक्षक/माता-पिता के साथ प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्रों और प्री-स्कूल में जाने के लिए मुफ्त यात्रा रियायत प्रदान की जाती है। (i) से (iv) में रियायतों का लाभ उठाने के लिए आय की कोई सीमा नहीं है।
पात्रता
आवेदक को एक भिन्न रूप से सक्षम व्यक्ति होना चाहिए।
आवेदन कैसे करें
Offline
आवेदक को जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी से संपर्क करना चाहिए और सहायक निदेशक (डीएडब्ल्यू), ओ/ओ के पते पर आवेदन जमा करना चाहिए। विकलांगों के कल्याण के लिए आयुक्तालय, संख्या 5, कामराजार सलाई, चेन्नई-600005। फोनः 044-28444940 महानगर/राज्य परिवहन निगम के जिला कलेक्टर/प्रबंध निदेशक।
आवश्यक दस्तावेज़
- दिव्यांगों के लिए राष्ट्रीय पहचान पत्र,
- शैक्षणिक संस्थान से प्रमाण पत्र, (नेत्रहीनों को छोड़कर)
- संबंधित प्राधिकारी/नियोक्ता से वास्तविक प्रमाण पत्र।
- 75 प्रतिशत रियायत के लिए हर बार पहचान पत्र की एक ज़ेरॉक्स प्रति संचालक को दी जानी है और यदि आवश्यक हो तो मूल दिखाई जाएगी।
- सरकारी डॉक्टर से प्रमाण पत्र के लिए 75 प्रतिशत रियायत जमा की जानी चाहिए।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- विकलांग व्यक्तियों के लिए यात्रा रियायत क्या है?
यात्रा रियायत विकलांग व्यक्तियों को सार्वजनिक परिवहन को उनके लिए अधिक सुलभ और किफायती बनाने के लिए प्रदान किए गए रियायती या मुफ्त यात्रा विशेषाधिकारों को संदर्भित करती है।
- इन रियायतों के लिए विकलांग व्यक्ति के रूप में कौन योग्य है?
विकलांग व्यक्तियों की परिभाषा और पात्रता मानदंड स्थानीय नियमों के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। आम तौर पर, शारीरिक अक्षमता, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित और बौद्धिक अक्षमता वाले लोग ऐसी रियायतों के लिए पात्र होते हैं।
- आम तौर पर किस प्रकार की रियायतें दी जाती हैं?
रियायतें अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन उनमें रियायती किराया, कुछ मार्गों पर मुफ्त यात्रा, या विशेष पास शामिल हो सकते हैं जो एक निर्धारित अवधि के भीतर असीमित यात्रा प्रदान करते हैं। कुछ परिवहन निगम किसी साथी या सहायक को विकलांग व्यक्ति के साथ मुफ्त में यात्रा करने की अनुमति भी दे सकते हैं।
- मैं यात्रा रियायत के लिए कैसे आवेदन कर सकता हूँ?
यात्रा रियायतों के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया विशिष्ट परिवहन निगम और क्षेत्र पर निर्भर करेगी। कई मामलों में, आपको पासपोर्ट आकार की तस्वीर के साथ विकलांगता का प्रमाण, जैसे कि चिकित्सा प्रमाण पत्र या विकलांगता पहचान पत्र प्रदान करने की आवश्यकता होगी।
- मुझे रियायत पास या कार्ड कहाँ से मिल सकता है?
रियायत पास या कार्ड आमतौर पर राज्य परिवहन निगम या संबंधित सरकारी विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं। आप उनके कार्यालयों, निर्दिष्ट केंद्रों या ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर आवेदन प्रक्रिया के बारे में पूछताछ कर सकते हैं।
- क्या ये रियायतें सभी बस मार्गों पर उपलब्ध हैं?
रियायत नीतियाँ एक मार्ग से दूसरे मार्ग पर या परिवहन निगम द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार की बसों के भीतर भिन्न हो सकती हैं। कुछ मार्ग पूर्ण रियायतों की पेशकश कर सकते हैं, जबकि अन्य में आंशिक छूट हो सकती है।
- रियायत नीतियां एक मार्ग से दूसरे मार्ग पर या परिवहन निगम द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार की बसों के भीतर भिन्न हो सकती हैं। कुछ मार्ग पूर्ण रियायतों की पेशकश कर सकते हैं, जबकि अन्य में आंशिक छूट हो सकती है।
विकलांग व्यक्तियों के लिए यात्रा रियायत योजनाएं बसों के लिए विशिष्ट हो सकती हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र सार्वजनिक परिवहन के अन्य रूपों, जैसे कि ट्रेनों या महानगरों पर भी इसी तरह के लाभ प्रदान करते हैं।
- क्या मुझे रियायत पास का नवीनीकरण करने की आवश्यकता है?
रियायत पास की अक्सर एक समाप्ति तिथि होती है, और आपको समय-समय पर उन्हें नवीनीकृत करने की आवश्यकता हो सकती है। जब आप पास प्राप्त करते हैं तो वैधता और नवीनीकरण प्रक्रिया को रेखांकित किया जाना चाहिए
- अगर मुझे रियायत का लाभ उठाते समय समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो मुझे क्या करना चाहिए?
यदि आपको किसी समस्या का सामना करना पड़ता है या रियायत के बारे में आपके कोई प्रश्न हैं, तो आपको परिवहन निगम की ग्राहक सेवा या पास जारी करने के लिए जिम्मेदार नामित प्राधिकारी से संपर्क करना चाहिए।
तमिलनाडु में और भी योजनाएं
दुर्घटना राहत योजना
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आदि द्रविड़ और जनजातीय कल्याण विभाग-छात्रावासः विशेष मार्गदर्शक
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आदि द्रविड़ और जनजातीय कल्याण विभाग-प्रोत्साहन/पुरस्कार
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आदि द्रविड़ और जनजातीय कल्याण विभागः प्रत्येक विषय के लिए प्रोत्साहन/पुरस्कार
- * * प्लस 2 परीक्षा के लिएः ₹2,000/-। - * * 10वीं परीक्षा के लिएः * * ₹1,000/
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