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25 आर. आई. आर. पक्षी इकाई 40 आर. आई. आर. पक्षी इकाई की स्थापना पर सब्सिडी योजना और मुर्गी पालन प्रशिक्षण के लिए वजीफा

#कृषि#मुर्गी पालन#पक्षियों की इकाई

योजना के बारे में

द & quot; 25 आर. आई. आर. पक्षी इकाई 40 आर. आई. आर. पक्षी इकाई की स्थापना पर अनुदान योजना और मुर्गी पालन प्रशिक्षण के लिए वजीफा कृषि, किसान कल्याण और सहयोग विभाग, गुजरात द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य कमजोर वर्गों और दिव्यांग व्यक्तियों के बीच मुर्गी पालन को बढ़ावा देना है। यह योजना पात्र लाभार्थियों को प्रकार (मुर्गी पक्षी और चारा) में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, मुर्गी पालन के प्रशिक्षण से गुजरने वालों को वजीफे के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है।

लाभ

  • घटक का नाम * * * * सहायता का मानक * * * लाभ प्राप्त करने के लिए न्यूनतम समय सीमा (वर्षों में) * * कमजोरों के लिए 25 आर. आई. आर. पक्षी इकाई की स्थापना पर सब्सिडी योजना कुल व्यय का 75 प्रतिशत या अधिकतम 6,₹000/- (25 आर. आई. आर. पक्षी और मुर्गी चारा) परिवार के एक सदस्य को लाभ दिया जा सकता है। 3 साल के बाद एक ही परिवार लाभ उठा सकता है। दिव्यांग लोगों के लिए 40 आर. आई. आर. पक्षी इकाई की स्थापना पर सब्सिडी योजना कुल खर्च का 90 प्रतिशत या अधिकतम 10,800 रुपये (40 आर. आई. आर. पक्षी और मुर्गी चारा) परिवार के एक सदस्य को लाभ दिया जा सकता है। कमजोर वर्ग और दिव्यांग लोगों के लिए मुर्गी पालन प्रशिक्षण के लिए वजीफा योजना परिवार के एक सदस्य को अधिकतम 2,000 रुपये-आर. टी. जी. एस./एन. ई. एफ. टी. (सीधे बैंक खाते में) लाभ दिया जा सकता है।

पात्रता

  • आवेदक गुजरात का होना चाहिए।-आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) से संबंधित होना चाहिए।-आवेदक ने 6 दिनों का मुर्गी पालन प्रशिक्षण लिया होना चाहिए। * * नोटः * *-गुजरात राज्य के दिव्यांग लोग भी आवेदन करने के पात्र हैं।-महिलाओं और गरीबी रेखा से नीचे (बी. पी. एल.) आवेदकों को प्राथमिकता दी जाती है।

आवेदन कैसे करें

Online

    • चरण 1: * * आवेदक आई-खेडुत पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता हैः [https://ikhedut.gujarat.gov.in] (https://ikhedut.gujarat.gov.in) * * चरण 2: * * होम पेज पर, 'योजनाओं' पर क्लिक करें और फिर 'कृषि योजनाओं' पर क्लिक करें। * * चरण 3: * * अब योजना का चयन करें, 'लागू करें' बटन पर क्लिक करें और एक आवेदन पृष्ठ खुलेगा। * * चरण 4: * * 'नया आवेदन करें' बटन पर क्लिक करें और एक नया आवेदन जमा करें। * * चरण 5: एप्लिकेशन में सुधार जोड़ने के लिए 'अपडेट एप्लिकेशन' बटन पर क्लिक करें। चरण 6: एक बार आवेदन पूरा हो जाने के बाद, इसकी पुष्टि करें। * * चरण 7: * * पुष्टि किए गए आवेदन का प्रिंट आउट लें। * * चरण 8: * * आवेदक नीचे दिए गए लिंक से भी अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकता है/देख सकता है/प्रिंट कर सकता है/आवेदन विवरण अपलोड कर सकता हैः [https://ikhedut.gujarat.gov.in/public/frm_Applicant_Corner.aspx] (https://ikhedut.gujarat.gov.in/public/frm_Applicant_Corner.aspx) & gt; * * हमसे संपर्क करेंः * * [यहाँ क्लिक करें] (https://ikhedut.gujarat.gov.in/Public/frm_Public_Contacts.aspx)। ध्यान देंः आवेदन से पहले, लाभार्थियों को गहन कुक्कुट विकास परियोजना या जिला कुक्कुट विस्तार केंद्र में कुक्कुट प्रशिक्षण पूरा करना होगा।

आवश्यक दस्तावेज़

  1. आय प्रमाण।
  2. जाति प्रमाण पत्र।
  3. विकलांगता प्रमाण (दिव्यांग लाभार्थियों के लिए)।
  4. मुर्गी पालन प्रशिक्षण पूरा होने का प्रमाण।
  5. वजीफा हस्तांतरण के लिए बैंक खाते का विवरण।
  6. आधार कार्ड या सरकार द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र।
  7. यदि आवश्यक हो तो कोई अन्य दस्तावेज।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस योजना का उद्देश्य क्या है?

इस योजना का उद्देश्य गुजरात में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और दिव्यांग व्यक्तियों को मुर्गी पालन के लिए वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना है।

इस योजना के लिए कौन आवेदन करने के योग्य है?

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के वयस्क और गुजरात में रहने वाले दिव्यांग व्यक्ति जिन्होंने आवश्यक मुर्गी पालन प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, वे आवेदन करने के पात्र हैं।

इस योजना के तहत कौन सी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?

लाभार्थियों को एक प्रकार की सब्सिडी मिलती है, जिसमें मुर्गी पक्षी और चारा शामिल हैं। सब्सिडी राशि 25 आर. आई. आर. पक्षियों (कमजोर वर्गों के लिए) के लिए 6,000 रुपये तक और 40 आर. आई. आर. पक्षियों (दिव्यांग व्यक्तियों के लिए) के लिए 10,800 रुपये तक है।

क्या आवेदन करने से पहले मुर्गी पालन प्रशिक्षण पूरा करना आवश्यक है?

हां, योजना के लिए आवेदन करने से पहले आवेदकों को गहन कुक्कुट विकास परियोजना और जिला कुक्कुट विस्तार केंद्र में 6 दिनों का कुक्कुट पालन प्रशिक्षण पूरा करना होगा।

क्या एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्य इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?

नहीं, एक समय में परिवार का केवल एक सदस्य लाभ उठा सकता है। हालांकि, 25 आर. आई. आर. पक्षी इकाई के लिए, परिवार का कोई अन्य सदस्य 3 साल के बाद आवेदन कर सकता है।

क्या सब्सिडी की राशि नकद में दी जाएगी?

नहीं, सब्सिडी प्रकार में प्रदान की जाती है, जिसमें मुर्गी पक्षी और चारा शामिल है। हालांकि, प्रशिक्षण के लिए वजीफा सीधे आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाता है।

क्या मुर्गी पालन प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?

हां, मुर्गी पालन प्रशिक्षण पूरा करने के बाद पात्र लाभार्थियों को ₹2,000/- तक का वजीफा प्रदान किया जाता है।

क्या इस योजना के तहत महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है?

हां, महिला आवेदकों और गरीबी रेखा से नीचे (बी. पी. एल.) परिवारों से संबंधित लोगों को चयन प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाती है।

क्या आवेदन करने से पहले मुर्गी पालन प्रशिक्षण पूरा करना अनिवार्य है?

हां, गहन कुक्कुट विकास परियोजना और जिला कुक्कुट विस्तार केंद्र से कुक्कुट प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।

एक आवेदक इस योजना के लिए कैसे आवेदन कर सकता है?

इच्छुक व्यक्तियों को अनिवार्य 6-दिवसीय कुक्कुट पालन प्रशिक्षण पूरा करने के बाद आईखेदुत पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

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