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विकलांग व्यक्तियों को साड़ी और धोती की आपूर्ति

#कपड़े#अक्षमता#पीडब्लूडी#समाज कल्याण

योजना के बारे में

पुडुचेरी सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा "विकलांग व्यक्तियों को साड़ी और धोती की आपूर्ति" योजना शुरू की गई है। इस योजना में, दिवाली/पोंगल/स्थानीय क्षेत्रीय त्योहारों के बदले मासिक वित्तीय सहायता योजनाओं के तहत लाभान्वित होने वाले विकलांग व्यक्तियों को मुफ्त धोती और साड़ी या समकक्ष प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रदान किया जाता है।

लाभ

दिवाली/पोंगल/स्थानीय क्षेत्रीय त्योहारों के दौरान मुफ्त धोती और साड़ी या समकक्ष प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण।

पात्रता

आवेदक को कम से कम 5 वर्षों के लिए केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का मूल निवासी/निवासी होना चाहिए।-आवेदक की वार्षिक आय ₹75,000/- प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।-आवेदक की अक्षमता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए।-आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।-आवेदक ने स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्र में अपना नाम पंजीकृत किया होना चाहिए।-आवेदक को समाज कल्याण निदेशालय, पुडुचेरी सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्तकर्ता होना चाहिए।

आवेदन कैसे करें

Offline

    • चरण 1: * * इच्छुक आवेदक को समाज कल्याण विभाग के [कार्यालय/उप-कार्यालय] (https://socwelfare.py.gov.in/sub--office-social-welfare-department) पर जाना चाहिए और आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप की हार्ड कॉपी का अनुरोध उन कर्मचारियों से करना चाहिए जिन्हें विशेष रूप से भरे हुए आवेदन जारी करने और एकत्र करने के लिए सौंपा गया है। चरण 2: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें, पासपोर्ट आकार की तस्वीर चिपकाएं (यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षरित), और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन)। * * चरण 3: * * दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र को नीचे दिए गए प्राधिकरण को जमा करें-* * पुडुचेरीः * * उप निदेशक, भिन्न रूप से सक्षम अनुभाग, समाज कल्याण निदेशालय। - * * कराईकलः * * सहायक निदेशक, समाज कल्याण विभाग (उप कार्यालय).-* * माहे/यानमः * * कल्याण अधिकारी (अर्थात), समाज कल्याण विभाग (उप कार्यालय)। * * चरण 4: * * संबंधित प्राधिकारी से रसीद या पावती का अनुरोध करें जिसे आवेदन जमा किया गया है। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे जमा करने की तारीख और समय और एक विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) हो।

आवश्यक दस्तावेज़

  1. आधार कार्ड।
  2. राशन कार्ड।
  3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास-सह-जन्म प्रमाण पत्र।
  4. हाल ही में पासपोर्ट आकार की तस्वीर।
  5. बैंक पासबुक।
  6. वित्तीय सहायता पहचान पत्र।
  7. विकलांगता प्रमाण पत्र।

आधार कार्ड के अभाव में आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक के साथ अपना आधार नामांकन आईडी प्रदान करना आवश्यक है -

  1. फोटो के साथ बैंक या डाकघर की पासबुक।

  2. स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड।

  3. पासपोर्ट।

  4. राशन कार्ड।

  5. मतदाता पहचान पत्र।

  6. मनरेगा कार्ड।

  7. किसान फोटो पासबुक।

  8. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के तहत लाइसेंस प्राधिकरण द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस।

  9. राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी किए गए ऐसे व्यक्ति की तस्वीर वाला पहचान प्रमाण पत्र।

  10. विभाग द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

धोती और साड़ी के वितरण के लिए किन त्योहारों को शामिल किया जाता है?

योजना के तहत निर्दिष्ट दिवाली, पोंगल या स्थानीय क्षेत्रीय त्योहारों के दौरान वितरण किया जाता है।

इस योजना के तहत विचार किए जाने के लिए क्या पूर्व शर्त है?

आवेदक समाज कल्याण निदेशालय, पुडुचेरी सरकार से वित्तीय सहायता के प्राप्तकर्ता होने चाहिए।

आंगनवाड़ी केंद्रों के संबंध में आवेदकों के लिए क्या अतिरिक्त आवश्यकता है?

आवेदकों को स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्र में अपना नाम पंजीकृत करना चाहिए था।

आवेदकों के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता क्या है?

योजना के लिए पात्र होने के लिए आवेदकों की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

पात्रता के लिए अनुमत अधिकतम वार्षिक आय क्या है?

आवेदक की वार्षिक आय ₹75,000/- प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

इस योजना के तहत पात्रता के लिए विकलांगता का कितना प्रतिशत माना जाता है?

एक आवेदक को अर्हता प्राप्त करने के लिए 40 प्रतिशत या उससे अधिक की अक्षमता होनी चाहिए।

अर्हता प्राप्त करने के लिए एक आवेदक को कितने समय से केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का निवासी होना चाहिए?

आवेदक को कम से कम 5 वर्षों के लिए पुडुचेरी का मूल निवासी होना चाहिए।

इस योजना द्वारा दिए जाने वाले प्राथमिक लाभ क्या हैं?

पात्र व्यक्तियों को निर्दिष्ट त्योहारों के दौरान मुफ्त धोती और साड़ी या समकक्ष प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्राप्त होता है।

क्या ऐसे उप-कार्यालय हैं जहाँ आवेदक सहायता ले सकते हैं?

आवेदक सहायता के लिए https://socwelfare.py.gov.in/sub--office-social-welfare-department पर सूचीबद्ध समाज कल्याण विभाग, पुडुचेरी के उप कार्यालयों में जा सकते हैं।

व्यक्ति सीधे पूछताछ के लिए संपर्क जानकारी कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं?

सीधे पूछताछ के लिए, व्यक्ति https://socwelfare.py.gov.in/contact-us पर "हमसे संपर्क करें" अनुभाग का उल्लेख कर सकते हैं।

व्यक्ति योजना से संबंधित शिकायतों का समाधान कैसे कर सकते हैं?

शिकायत निवारण पोर्टल https://pgportal.gov.in के माध्यम से शिकायतों का समाधान किया जा सकता है।

क्या कोई आवेदन शुल्क है?

नहीं, आवेदक आश्वस्त रह सकते हैं कि पूरी आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है। इस योजना के लिए आवेदन करने से संबंधित कोई शुल्क नहीं है।

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