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अनुसूचित जाति के लोगों के लिए कुक्कुट पालन प्रशिक्षण के लिए 25 आर. आई. आर. पक्षी इकाई, 100 ब्रॉयलर पक्षी इकाई और वजीफे की स्थापना पर सब्सिडी योजना

#पशुपालन#ब्रोइलर पक्षी इकाई#मुर्गी पालन#रोजगार#प्रशिक्षण

योजना के बारे में

25 आर. आई. आर. की स्थापना पर अनुदान योजना। गुजरात के कृषि, किसान कल्याण और सहयोग विभाग द्वारा शुरू की गई बर्डस यूनिट, 100 ब्रॉयलर बर्डस यूनिट और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए मुर्गी पालन प्रशिक्षण के लिए वजीफे का उद्देश्य मुर्गी पालन इकाइयों की स्थापना के लिए सब्सिडी प्रदान करना और स्व-रोजगार और आर्थिक उत्थान को बढ़ावा देने के लिए मुर्गी पालन प्रशिक्षण के लिए वजीफा प्रदान करना है।

लाभ

घटक का नाम * * * * लाभ प्राप्त करने के लिए सहायता का मानक (वर्ष में) अनुसूचित जाति के लिए 25 आर. आई. आर. पक्षी इकाई की स्थापना पर सब्सिडी योजना कुल खर्च का 75 प्रतिशत या अधिकतम 6,000/- (25 आर. आई. आर. पक्षी और मुर्गी चारा) परिवार के एक सदस्य को लाभ दिया जा सकता है। 3 साल के बाद एक ही परिवार लाभ प्राप्त कर सकता है। अनुसूचित जाति के लिए 100 ब्रोइलर पक्षी फार्म की स्थापना के लिए सब्सिडी योजना 90 प्रतिशत सब्सिडी या अधिकतम 36,000/- आर. टी. जी. एस./एन. ई. एफ. टी. (बैंक खाते में प्रत्यक्ष) परिवार के एक सदस्य को लाभ दिया जा सकता है

पात्रता

  1. आवेदक गुजरात में रहने वाला होना चाहिए। 1. आवेदक अनुसूचित जाति का व्यक्ति होना चाहिए। 1. आवेदक वयस्क (18 वर्ष या उससे अधिक) होना चाहिए। 1. आवेदक ने 6-दिवसीय मुर्गी पालन प्रशिक्षण पूरा किया होना चाहिए। नोटः गरीबी रेखा से नीचे (बी. पी. एल.) महिलाओं और लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

आवेदन कैसे करें

Online

    • चरण 1: * * आवेदक आई-खेडुत पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता हैः [https://ikhedut.gujarat.gov.in] (https://ikhedut.gujarat.gov.in) * * चरण 2: * * होम पेज पर, 'योजनाओं' पर क्लिक करें और फिर 'पशुपालन योजनाओं' पर क्लिक करें। * * चरण 3: * * अब योजना का चयन करें, 'लागू करें' बटन पर क्लिक करें और एक आवेदन पृष्ठ खुलेगा। * * चरण 4: * * 'नया आवेदन करें' बटन पर क्लिक करें और एक नया आवेदन जमा करें। * * चरण 5: एप्लिकेशन में सुधार जोड़ने के लिए 'अपडेट एप्लिकेशन' बटन पर क्लिक करें। चरण 6: एक बार आवेदन पूरा हो जाने के बाद, इसकी पुष्टि करें। चरण 7: पुष्टि किए गए आवेदन का एक प्रिंट आउट लें और संबंधित तालुका कार्यालय के माध्यम से संबंधित दस्तावेज जमा करें। * * चरण 8: * * आवेदक नीचे दिए गए लिंक से भी अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकता है/देख सकता है/प्रिंट कर सकता है/आवेदन विवरण अपलोड कर सकता हैः [https://ikhedut.gujarat.gov.in/public/frm_Applicant_Corner.aspx] (https://ikhedut.gujarat.gov.in/public/frm_Applicant_Corner.aspx) & gt; * * हमसे संपर्क करेंः * * [यहाँ क्लिक करें] (https://ikhedut.gujarat.gov.in/Public/frm_Public_Contacts.aspx)। नोटः आवेदन से पहले, लाभार्थियों को गहन कुक्कुट विकास परियोजना या जिला कुक्कुट विस्तार केंद्र में कुक्कुट प्रशिक्षण पूरा करना होगा।

आवश्यक दस्तावेज़

  1. जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति)
  2. आवासीय प्रमाण (आधार कार्ड, राशन कार्ड, आदि)
  3. प्रशिक्षण पूरा होने का प्रमाण पत्र (6-दिवसीय मुर्गी पालन प्रशिक्षण)
  4. बैंक विवरण (आर. टी. जी. एस./एन. ई. एफ. टी. हस्तांतरण के लिए)
  5. गरीबी रेखा से नीचे (बी. पी. एल.) प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  6. आवश्यकतानुसार कोई अन्य दस्तावेज।

कौन पात्र नहीं है

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस योजना का उद्देश्य क्या है?

इस योजना का उद्देश्य कुक्कुट इकाइयों की स्थापना के लिए सब्सिडी की पेशकश करके और स्व-रोजगार और आर्थिक उत्थान को बढ़ावा देने के लिए कुक्कुट पालन प्रशिक्षण के लिए वजीफा प्रदान करके अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का समर्थन करना है।

इस योजना के लिए कौन आवेदन करने के योग्य है?

गुजरात में रहने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं और जिन्होंने अनिवार्य 6-दिवसीय मुर्गी पालन प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, वे आवेदन करने के पात्र हैं।

इस योजना के तहत कौन सी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?

इस योजना में निम्नलिखित प्रावधान हैंः

  • 25 आर. आई. आर. पक्षी इकाई (प्रकार में प्रदान किया गया लाभ) स्थापित करने के लिए 75 प्रतिशत सब्सिडी (6,000 रुपये तक)।
  • 100-ब्रॉयलर बर्ड यूनिट (आर. टी. जी. एस./एन. ई. एफ. टी. के माध्यम से हस्तांतरित राशि) स्थापित करने के लिए 90 प्रतिशत सब्सिडी (36,₹000/- तक)।
  • मुर्गी पालन प्रशिक्षण पूरा करने के लिए ₹2,000/- का वजीफा।
क्या योजना के लिए आवेदन करने के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य है?

हां, योजना के लिए आवेदन करने से पहले एक अधिकृत गहन कुक्कुट विकास परियोजना या जिला कुक्कुट विस्तार केंद्र से 6-दिवसीय कुक्कुट पालन प्रशिक्षण अनिवार्य है।

एक आवेदक आवश्यक मुर्गी पालन प्रशिक्षण कहाँ प्राप्त कर सकता है?

प्रशिक्षण पूरे गुजरात में गहन कुक्कुट विकास परियोजनाओं और जिला कुक्कुट विस्तार केंद्रों में प्रदान किया जाता है।

क्या इस योजना में महिला आवेदकों को वरीयता दी जाती है?

हां, इस योजना के तहत महिला आवेदकों को प्राथमिकता दी जाती है।

क्या एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्य इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?

नहीं, प्रति परिवार केवल एक सदस्य एक बार में लाभ उठा सकता है। हालांकि, 25 आर. आई. आर. पक्षी इकाई के लिए, एक परिवार 3 साल के बाद फिर से आवेदन कर सकता है।

लाभार्थियों को सब्सिडी राशि कैसे प्रदान की जाती है?
  • 25 आर. आई. आर. पक्षी इकाई के लिए, सब्सिडी प्रकार (पक्षी और मुर्गी चारा) में प्रदान की जाती है।
  • 100-ब्रोइलर बर्ड यूनिट और वजीफे के लिए, राशि सीधे आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है।
क्या गुजरात के बाहर का कोई आवेदक इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है?

नहीं, केवल अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित गुजरात के निवासी ही इस योजना के लिए पात्र हैं।

कोई व्यक्ति इस योजना के लिए कैसे आवेदन कर सकता है?

एक योग्य व्यक्ति इसके माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता हैआईखेदुत पोर्टल6 दिवसीय मुर्गी पालन प्रशिक्षण पूरा करने के बाद।

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