स्नेहपूरवम योजना
योजना के बारे में
केरल सरकार ने सामाजिक सुरक्षा मिशन के माध्यम से लागू समाज कल्याण विभाग के तहत परिवार में रहने वाले अनाथों, उनके रिश्तेदारों, दोस्तों या समुदाय के समर्थन के साथ वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक महान पहल "स्नेहपूरवम योजना" शुरू की है। मिशन ने इस योजना की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य इन बच्चों को समाज की मुख्यधारा में लाना है। आंकड़ों से पता चलता है कि केरल में 18 साल से कम उम्र के लगभग 75,000 बच्चे अनाथालयों में रहे हैं। केरल में लगभग 1500 अनाथालय काम कर रहे हैं। अनाथालयों में लगभग 80- 90% बच्चों के परिवार और रिश्तेदार हैं। परिवार के मुख्य कमाने वाले के काम करना बंद करने या मरने के बाद कई अनाथ और कमजोर बच्चे गरीबी में चले जाते हैं। एक बच्चे के लिए माता-पिता को मरते हुए देखने से ज्यादा दर्दनाकुछ नहीं है। इस त्रासदी के साथ वयस्क मार्गदर्शन और सुरक्षा का नुकसान भी जोड़ा गया है। उचित वयस्क देखभाल के बिना बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और शोषण होने की संभावना अधिक होती है। इस श्रेणी के बच्चों में अनाथ, परित्यक्त बच्चे, ऐसे बच्चे शामिल हैं जिन्होंने युद्ध, सांप्रदायिक दंगों, प्राकृतिक आपदाओं, दुर्घटनाओं आदि में अपने माता-पिता को खो दिया है। उन्हें ठीक से भोजन नहीं दिया जाता है; उनके पास कोई आश्रय, पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा या कोई मनोरंजन नहीं है। उनमें से अधिकांश आर्थिक और सामाजिक शोषण का सामना कर रहे हैं। वे परिवार के प्यार और स्नेह से वंचित रहते हैं और अक्सर परिवार के सदस्यों द्वारा अवांछित होते हैं। योजना के उद्देश्यः * * 1। समुदाय में अनाथ बच्चों की पहचान करना। 1. सबसे अधिक आवश्यकता वाले बच्चों का आकलन करना और उन्हें प्राथमिकता देना। 1. अनाथों की सुरक्षा और अवशोषण के लिए पारंपरिक परिवार और सामुदायिक प्रणालियों को मजबूत करके अनाथों के अत्यधिक कमजोर समूहों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। 1. समुदाय में अन्य बच्चों के स्तर की ओर अनाथों के सबसे कमजोर समूहों की बुनियादी शिक्षा, सामाजिक एकीकरण और पोषण में सुधार करना। 1. परिवारों को अपने बच्चों को अनाथालयों में भेजने के बजाय परिवार व्यवस्था के भीतर रहने के लिए प्रोत्साहित करना। 1. बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके इन अनाथ परिवारों की मदद करना।
लाभ
- कक्षा/डिग्री/पाठ्यक्रम * * * सहायता की राशि * * 1 बच्चे 5 साल से कम और कक्षा I से V तक ₹300/- प्रति माह, छठी से दसवीं तक ₹500/- प्रति माह, ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा ₹750/- प्रति माह, डिग्री पाठ्यक्रम/व्यावसायिक डिग्री ₹1000/- प्रति माह
पात्रता
- आवेदक केरल राज्य का निवासी होना चाहिए। 1. वह बच्चा जिसने अपने पिता या माता या दोनों को खो दिया हो। 1. आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (बी. पी. एल.) श्रेणी से संबंधित होना चाहिए। 1. प्रथम श्रेणी से लेकर डिग्री कक्षाओं तक के छात्र इस योजना के तहत आवेदन करने के पात्र हैं। 1. गरीबी रेखा (ए. पी. एल.) श्रेणी से ऊपर के बच्चों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों (स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत) में वार्षिक आय 20,000 रुपये से कम और शहरी क्षेत्रों (निगम/नगर पालिका) में 22,375 रुपये से कम होनी चाहिए। 5 साल से कम उम्र के उम्मीदवार सीधे पात्र हो सकते हैं।
आवेदन कैसे करें
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- चरण 1: योजना के लाभों का लाभ उठाने के लिए, [आवेदन पत्र] (https://socialsecuritymission.gov.in/vmcatalogue/notifications/ec814ad40e34ca396adc2ab0c612cfd6.pdf) को विधिवत भरा जाना चाहिए और आवश्यक दस्तावेज सहायता प्राप्त/सरकारी प्रमुख को प्रस्तुत किए जाने चाहिए। संस्थान (स्कूल और कॉलेज) हर साल 31 अक्टूबर से पहले। * * चरण 02: संस्थान का प्रमुख ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन को सत्यापित करेगा और कार्यकारी निदेशक, केरल सामाजिक सुरक्षा मिशन को जमा करेगा। * * नोटः 5 साल से कम उम्र के बच्चे संबंधित बाल कल्याण समितियों के माध्यम से सीधे कार्यकारी निदेशक, केरल सामाजिक सुरक्षा मिशन को आवेदन कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज़
बच्चे की पहचान का प्रमाण
पासपोर्ट आकार की तस्वीर
आय प्रमाण पत्र
बी. पी. एल. कार्ड की प्रति (यदि लागू हो)
राशन कार्ड की प्रति (यदि लागू हो)
निवास प्रमाण
एक या दोनों माता-पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति
बैंक पासबुक/बैंक खाते का विवरण
कौन पात्र नहीं है
<बीआर>
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- "स्नेहपूरवम योजना" क्या है?
केरल सरकार ने सामाजिक सुरक्षा मिशन के माध्यम से लागू समाज कल्याण विभाग के तहत परिवार में रहने वाले अनाथों, उनके रिश्तेदारों, दोस्तों या समुदाय के समर्थन के साथ वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए "स्नेहपूरवम योजना" शुरू की है। मिशन ने इस योजना की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य इन बच्चों को समाज की मुख्यधारा में लाना है।
- इस योजना का उद्देश्य क्या है?
इस योजना का उद्देश्य समुदाय में अनाथ बच्चों की पहचान करना, सबसे अधिक आवश्यकता वाले बच्चों का आकलन करना और उन्हें प्राथमिकता देना, अनाथों की सुरक्षा और अवशोषण के लिए पारंपरिक परिवार और सामुदायिक प्रणालियों को मजबूत करके अनाथों के अत्यधिक कमजोर समूहों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, समुदाय में अन्य बच्चों के स्तर की ओर अनाथों के सबसे कमजोर समूहों की बुनियादी शिक्षा, सामाजिक एकीकरण और पोषण में सुधार करना, परिवारों को अपने बच्चों को अनाथालयों में भेजने के बजाय पारिवारिक व्यवस्था के भीतर रहने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके इन अनाथ परिवारों की मदद करना है।
- इस योजना का क्या लाभ है?
इस योजना के तहत, पात्र आवेदक को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है-5 साल से कम उम्र के बच्चे और पहली से पांचवीं कक्षा के बच्चे प्रति माह ₹300/-, छठी से दसवीं कक्षा के लिए ₹500/- प्रति माह, ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के लिए ₹750/- प्रति माह और डिग्री पाठ्यक्रमों/पेशेवर डिग्री के लिए ₹1000/- प्रति माह।
- इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कौन पात्र है?
जिन बच्चों ने अपने पिता या माता या दोनों को खो दिया है, वे इस योजना के तहत आवेदन करने के पात्र हैं।
- क्या यह योजना केवल अनाथ बच्चों के लिए है?
हां, यह योजना केवल अनाथ बच्चों के लिए है।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आय मानदंड क्या है?
एपीएल श्रेणी से संबंधित बच्चों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों (स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत) में वार्षिक आय 20,000 रुपये से कम और शहरी क्षेत्रों (निगम/नगर पालिका) में 22,375 रुपये से कम होनी चाहिए।
- क्या यह योजना बी. पी. एल. और ए. पी. एल. दोनों श्रेणी के बच्चों के लिए है?
हां, यह योजना बी. पी. एल. और ए. पी. एल. दोनों श्रेणी के बच्चों के लिए है।
- क्या यह योजना केवल केरल के निवासियों के लिए है?
हां, आवेदक केरल राज्य का निवासी होना चाहिए।
- इस योजना के तहत आवेदन करने की आयु सीमा क्या है?
यह योजना उन सभी बच्चों के लिए है जो पहली कक्षा से लेकर कॉलेज की डिग्री तक औपचारिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हालांकि, 5 साल से कम उम्र के बच्चे सीधे योजना के लिए पात्र हो सकते हैं।
- एक आवेदक आवेदन पत्र कहाँ से प्राप्त कर सकता है?
आवेदन पत्र केरल सामाजिक सुरक्षा मिशन की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। //सोशलसिक्योरिटीमिशन. जी. ओ. वी. इन/एप्प्लन _ इन्फो. पी. पी
- एक आवेदक योजना का लाभ कैसे उठा सकता है?
योजना के लाभों का लाभ उठाने के लिए, विधिवत भरे गए आवेदन पत्र और आवश्यक दस्तावेजों को हर साल 31 अक्टूबर से पहले सहायता प्राप्त/सरकारी संस्थानों (स्कूलों और कॉलेजों) के प्रमुख को जमा किया जाना चाहिए।
- क्या 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान है?
हां, 5 साल से कम उम्र के बच्चे संबंधित बाल कल्याण समितियों के माध्यम से सीधे कार्यकारी निदेशक, केरल सामाजिक सुरक्षा मिशन को आवेदन कर सकते हैं।
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